जबलपुर। राज्यसभा चुनाव के लिए प्रदेश में 19 जून को होने वाले मतदान पर रोक लगाने की मांग करते हुए हाईकोर्ट में याचिका दायर की गयी थी. जबलपुर हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस एके मित्तल और जस्टिस व्हीके शुक्ला की युगलपीठ ने चुनाव का नोटिफिकेशन जारी होने के बाद हस्ताक्षेप करने से इंकार करते हुए याचिका को खारिज कर दिया है. इसके साथ ही राज्यसभा चुनाव का रास्ता भी साफ हो गया.
दरअसल, इंदौर के समाजसेवी अमन शर्मा की तरफ से दायर की गई याचिका में कहा गया था कि कोरोना वायरस संक्रमण काल में प्रदेश की रिक्त तीन राज्यसभा सीट के लिए अगामी 19 जून को मतदान होना है. कोरोना संक्रमण काल में मतदान करवाये जाने को डब्ल्यूएचओ की गाइडलाईन का उल्लंधन बताया है. इसके अलावा याचिका में कहा गया था कि वर्तमान विधानसभा में 22 विधायकों ने इस्तीफा दे दिया है. इसके अलावा दो विधानसभा सीट दो विधायकों की मौत के कारण रिक्त हुई हैं. इस प्रकार कुल 24 विधानसभा सीट खाली हैं.
केन्द्रीय चुनाव आयोग के अधिवक्ता सिध्दार्थ सेठ ने बताया कि सुनवाई के दौरान युगलपीठ को जानकारी दी गयी कि राज्यसभा की खाली सीट पर चुनाव करवाये जाने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है. नोटिफिकेशन जारी होने के बाद न्यायालय चुनाव प्रक्रिया में हस्ताक्षेप नहीं कर सकती है. इसके अलावा पूरे चुनाव के दौरान डब्ल्यूएचओ तथा केन्द्र सरकार द्वारा कोरोना वायरस के संबंध में जारी गाइडलाइन पूर्णता पालन किया जाएगा. जिसके बाद युगलपीठ ने याचिका को हस्ताक्षेप के आयोग्य मानते हुए उसे खारिज कर दिया.