जबलपुर। मध्यप्रदेश पुलिस भर्ती में महिला उम्मीदवीरों के लिए राहत भरी खबर है. हाई कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाते हुए एमपी पुलिस भर्ती में 33% महिलाओं को आरक्षण देने का फैसला सुनाया है. हाई कोर्ट ने साफ तौर पर जाहिर कर दिया है कि, MP पुलिस भर्ती 2022 में 33% महिला आरक्षण का प्रावधान किया जाए जब तक महिला आरक्षण के प्रावधान का पालन नहीं हो जाता तब तक किसी भी उम्मीदवार को नियुक्ति पत्र ना दिया जाए.
33% महिला आरक्षण का प्रावधान: MP गृह विभाग ने सन 2022 में प्रदेश पुलिस के लिए कुल 6 हजार पदों पर भर्ती निकाली थी. लिखित परीक्षा, फिजिकल टेस्ट,डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के साथ सभी प्रक्रिया पूरी हो चुकी थी. इस भर्ती परीक्षा में पुलिस मुख्यालय द्वारा 33% महिला आरक्षण का प्रावधान नहीं किया गया. जिसके खिलाफ 60 महिला उम्मीदवारों ने हाई कोर्ट में याचिका प्रस्तुत कर दी थी, कि भर्ती में महिलाओं को आरक्षण का लाभ नहीं दिया गया. इसी मामले पर सोमवार को हाई कोर्ट ने सुनवाई की थी.
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आरक्षण मिले तब ही जारी हो जॉइनिंग लेटर: याचिकाकर्ताओं की तरफ से एडवोकेट दिनेश सिंह चौहान ने पक्ष रखा गया था. कोर्ट ने निर्देश दिए है कि, 33 फीसदी महिलाओं को भर्ती में आरक्षण मिले तब ही जॉइनिंग लेटर जारी किया जाए. आपको ये भी बता दें कि, इस भर्ती प्रक्रिया की तमाम प्रक्रियाएं पूरी की जा चुकी हैं. अब सिर्फ जॉइनिंग लेटर ही आना रह गया है.