जबलपुर। मध्यप्रदेश की हाईकोर्ट ने अपने अहम फैसले में कहा है कि 5 साल की उम्र बच्चे के माता-पिता की मौत हो गई थी. ऐसे में बच्चा अनुकंपा नियुक्ति के लिए कैसे आवेदन कर सकता है. हाईकोर्ट जस्टिस जी एस आलहुवालिया की एकलपीठ ने 6 माह में याचिकाकर्ता को अनुकंपा नियुक्ति प्रदान करने के आदेश जारी किये है.
दरअसल, कटनी के रहने वाले गंगा प्रसाद रैदास की तरफ से साल 2019 में दायर की गई. याचिका में कहा गया था कि उसके पिता बैंक ऑफ इंडिया में कैष प्यून के पद पर पदस्थ थे. जिनकी मृत्यु दिसम्बर 2002 में हो गई थी. जब उसकी उम्र सिर्फ 5 साल थी. मां की भी जन्म देने के दौरान मौत हो गयी थी. याचिकाकर्ता ने साल 2017 में अनुकंपा नियुक्ति के लिए आवेदन किया था. अब पूरे मामले में हाईकोर्ट ने फैसला सुनाते हुए, सख्त टिप्पणी की है.
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5 साल का बच्चा कैसे कर सकता था आवेदन: अब इस पूरे मामले में आवेदन को खारिज करने हुए सूचित किया गया था कि अनुकंपा नियुक्ति के लिए कर्मचारी की मृत्यु के एक साल बाद आवेदन करना आवष्यक है. नाबालिग और उचित न्यूनतम अर्हता नहीं होने के मामले में चार साल तक विवेकानुसार विचार किया जा सकता है. अवधि गुजर जाने के कारण उसके आवेदन को निरस्त किया जा सकता है. सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता की तरफ से कहा गया कि अबोध बालक होने के कारण निर्धारित अवधि के दौरान, वह कैसे आवेदन कर सकता था. सुनवाई के बाद युगलपीठ ने उक्त आदेश पारित किए. याचिकाकर्ता की तरफ से अधिवक्ता नर्मदा प्रसाद चौधरी ने पैरवी की.