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जबलपुर: आबकारी पुलिस ने पकड़ी ब्रांडेड अंग्रेजी शराब - English wine

जबलपुर में आबकारी विभाग ने कार्रवाई करते हुए लाख की कीमत वाली अंग्रेजी शराब पकड़ी है. इसके साथ ही एक आरोपी को भी गिरफ्तार किया गया है और उसे जेल भेज दिया गया है.

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सांकेतक चित्र
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Published : Jan 13, 2021, 2:37 AM IST

जबलपुर। आबकारी पुलिस ने एक युवक से 2 लाख की कीमत वाली अंग्रेजी शराब बरामद की है. पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है और आबकारी विभाग ने शराब को जब्त कर लिया है. आबकारी प्रभारी के मुताबिक अंग्रेजी शराब को जबलपुर के मदन महल इलाके में एक युवक के पास से जब्त की है.

दो लाख की पकड़ी गई अंग्रजी शराब- आबकारी प्रभारी

होम डिलीवरी करता था युवक

आबकारी प्रभारी के मुताबिक युवक फोन पर आर्डर लेता था और शराब की होम डिलीवरी करता था. आबकारी एक्ट के अनुसार यह गैरकानूनी है और शराब को केवल दुकानों से ही बेचा जा सकता है. इसके अलावा शराब का भंडारण केवल लाइसेंस धारी दुकानदार ही कर सकता है. ऐसे हालात में इसके पास बड़ी तादाद में शराब का मिलना गैरकानूनी है.

4 लीटर से ज्यादा शराब नहीं रख सकता आम आदमी

कोई भी शख्स 4 लीटर से ज्यादा शराब स्टोर नहीं कर सकता है यदि 4 लीटर से 49 लीटर तक शराब स्टोर की जाती है तो यह अपराध है. इसमें जमानत मिल जाती है लेकिन यदि 50 लीटर से ऊपर शराब किसी के पास बरामद होती है तो यह गैर जमानती अपराध है और इसमें 6 महीने तक जमानत नहीं मिलती है. हालांकि कानून की गड़बड़ी ही है कि शराब पर पूरा कंट्रोल आबकारी विभाग का मतलब फैक्ट्री में कितनी शराब बनेगी यह भी आबकारी विभाग तय करता है कि दुकान में कितनी शराब पहुंचेगी इसका परमिट भी विभागीय ही देता है इसके बाद दुकानदार से कैसे बेच रहा है यह भी आबकारी को ही तय करना है तो फिर सवाल ये उठता है कि इतनी बड़ी तादाद में इस शख्स के पास आई कहां से आई.

जबलपुर। आबकारी पुलिस ने एक युवक से 2 लाख की कीमत वाली अंग्रेजी शराब बरामद की है. पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है और आबकारी विभाग ने शराब को जब्त कर लिया है. आबकारी प्रभारी के मुताबिक अंग्रेजी शराब को जबलपुर के मदन महल इलाके में एक युवक के पास से जब्त की है.

दो लाख की पकड़ी गई अंग्रजी शराब- आबकारी प्रभारी

होम डिलीवरी करता था युवक

आबकारी प्रभारी के मुताबिक युवक फोन पर आर्डर लेता था और शराब की होम डिलीवरी करता था. आबकारी एक्ट के अनुसार यह गैरकानूनी है और शराब को केवल दुकानों से ही बेचा जा सकता है. इसके अलावा शराब का भंडारण केवल लाइसेंस धारी दुकानदार ही कर सकता है. ऐसे हालात में इसके पास बड़ी तादाद में शराब का मिलना गैरकानूनी है.

4 लीटर से ज्यादा शराब नहीं रख सकता आम आदमी

कोई भी शख्स 4 लीटर से ज्यादा शराब स्टोर नहीं कर सकता है यदि 4 लीटर से 49 लीटर तक शराब स्टोर की जाती है तो यह अपराध है. इसमें जमानत मिल जाती है लेकिन यदि 50 लीटर से ऊपर शराब किसी के पास बरामद होती है तो यह गैर जमानती अपराध है और इसमें 6 महीने तक जमानत नहीं मिलती है. हालांकि कानून की गड़बड़ी ही है कि शराब पर पूरा कंट्रोल आबकारी विभाग का मतलब फैक्ट्री में कितनी शराब बनेगी यह भी आबकारी विभाग तय करता है कि दुकान में कितनी शराब पहुंचेगी इसका परमिट भी विभागीय ही देता है इसके बाद दुकानदार से कैसे बेच रहा है यह भी आबकारी को ही तय करना है तो फिर सवाल ये उठता है कि इतनी बड़ी तादाद में इस शख्स के पास आई कहां से आई.

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