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जबलपुर की खातून को भोपाल में बैठे शौहर ने फोन पर दिया 3 तलाक दिया, पुलिस ने पकड़ा - triple talaq on phone to Jabalpur lady

गोहलपुर थाना क्षेत्र में तीन तलाक का मामला सामने आया है. इस मामले में पीड़ित महिला ने थाने में पहुंच कर पति के खिलाफ मामला दर्ज कराया है. पुलिस ने इस मामले में आरोपी पति को गिरफ्तार कर लिया है.

Triple Talaq Cases In mp
जबलपुर में 3 तलाक का केस
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Published : Apr 6, 2023, 6:19 PM IST

जबलपुर में 3 तलाक का केस

जबलपुर। ऐसे तो सुप्रीम कोर्ट ने तीन तलाक पर रोक लगा दी है, लेकिन तब भी इसके मामले सामने आ रहे हैं. ऐसा ही मामला जबलपुर में भी सामने आया है, जहां पीड़ित महिला ने गोहलपुर थाने में पहुंचकर पति के खिलाफ 3 तलाक देने की FIR दर्ज कराई है. इसके बाद पुलिस ने आरोपी पति मोहम्मद जावेद को भोपाल से गिरफ्तार कर लिया है और उस पर दहेज प्रताड़ना, मारपीट एवं मुस्लिम विवाह संरक्षण अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.

2015 में हुई थी शादीः जानकारी के अनुसार गोहलपुर थाना क्षेत्र में रहने वाली 32 वर्षीय मुस्लिम महिला ने पुलिस को दी शिकायत में कहा कि फेसबुक के जरिए उसकी दोस्ती मोहम्मद जावेद नाम के शख्स से हुई थी. कुछ दिनों तक आपस में बातचीत करने के बाद दोनों ने 2015 में मुस्लिम रीति-रिवाजों के साथ निकाल कर लिया. महिला के मुताबिक कुछ दिनों तक साथ रहने के बाद जावेद ने एक अन्य दूसरी महिला के साथ प्रेम संबंध स्थापित कर लिए, जब मैंने इसका विरोध किया तो जावेद ने प्रताड़ित करना शुरु कर दिया. लेकिन बीते माह पति जावेद ने उसी दूसरी महिला से शादी कर ली और उसके साथ भोपाल चला गया.

विवाद के बाद पति ने फोन पर दिया 3 तलाकः भोपाल में कुछ दिनों तक महिला के साथ रहने के बाद जावेद जबलपुर अपना सामान लेने पहुंचा तो महिला से वाद-विवाद हो गया. जिसके चलते जावेद ने महिला के साथ जमकर मारपीट की और फिर भोपाल वापस चला गया. विवाद के बाद उसने भोपाल से महिला को फोन किया और फोन पर ही 3 बार तलाक-तलाक-तलाक कहकर तलाक दे दिया. पीड़ित महिला ने इस घटना के बाद गोहलपुर थाने में शिकायत दर्ज करवाई. पुलिस ने इस मामले में महिला की शिकायत के आधार पर FIR दर्ज कर आरोपी को भोपाल से गिरफ्तार कर लिया.

तीन तलाक से जुड़ी खबरें...

पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार: इस मामले में गोहलपुर थाना प्रभारी विजय तिवारी ने बताया कि थाना क्षेत्र में एक शख्स का महिला को तीन तलाक देने का मामला सामने आया है. इस मामले पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है. उन्होंने कहा कि आरोपी के खिलाफ दहेज प्रताड़ना, मारपीट और मुस्लिम विवाह संरक्षण अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया है, जिसकी जांच की जा रही है.

जबलपुर में 3 तलाक का केस

जबलपुर। ऐसे तो सुप्रीम कोर्ट ने तीन तलाक पर रोक लगा दी है, लेकिन तब भी इसके मामले सामने आ रहे हैं. ऐसा ही मामला जबलपुर में भी सामने आया है, जहां पीड़ित महिला ने गोहलपुर थाने में पहुंचकर पति के खिलाफ 3 तलाक देने की FIR दर्ज कराई है. इसके बाद पुलिस ने आरोपी पति मोहम्मद जावेद को भोपाल से गिरफ्तार कर लिया है और उस पर दहेज प्रताड़ना, मारपीट एवं मुस्लिम विवाह संरक्षण अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.

2015 में हुई थी शादीः जानकारी के अनुसार गोहलपुर थाना क्षेत्र में रहने वाली 32 वर्षीय मुस्लिम महिला ने पुलिस को दी शिकायत में कहा कि फेसबुक के जरिए उसकी दोस्ती मोहम्मद जावेद नाम के शख्स से हुई थी. कुछ दिनों तक आपस में बातचीत करने के बाद दोनों ने 2015 में मुस्लिम रीति-रिवाजों के साथ निकाल कर लिया. महिला के मुताबिक कुछ दिनों तक साथ रहने के बाद जावेद ने एक अन्य दूसरी महिला के साथ प्रेम संबंध स्थापित कर लिए, जब मैंने इसका विरोध किया तो जावेद ने प्रताड़ित करना शुरु कर दिया. लेकिन बीते माह पति जावेद ने उसी दूसरी महिला से शादी कर ली और उसके साथ भोपाल चला गया.

विवाद के बाद पति ने फोन पर दिया 3 तलाकः भोपाल में कुछ दिनों तक महिला के साथ रहने के बाद जावेद जबलपुर अपना सामान लेने पहुंचा तो महिला से वाद-विवाद हो गया. जिसके चलते जावेद ने महिला के साथ जमकर मारपीट की और फिर भोपाल वापस चला गया. विवाद के बाद उसने भोपाल से महिला को फोन किया और फोन पर ही 3 बार तलाक-तलाक-तलाक कहकर तलाक दे दिया. पीड़ित महिला ने इस घटना के बाद गोहलपुर थाने में शिकायत दर्ज करवाई. पुलिस ने इस मामले में महिला की शिकायत के आधार पर FIR दर्ज कर आरोपी को भोपाल से गिरफ्तार कर लिया.

तीन तलाक से जुड़ी खबरें...

पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार: इस मामले में गोहलपुर थाना प्रभारी विजय तिवारी ने बताया कि थाना क्षेत्र में एक शख्स का महिला को तीन तलाक देने का मामला सामने आया है. इस मामले पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है. उन्होंने कहा कि आरोपी के खिलाफ दहेज प्रताड़ना, मारपीट और मुस्लिम विवाह संरक्षण अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया है, जिसकी जांच की जा रही है.

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