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सार्वजनिक जगहों पर नहीं होंगे मूर्ति-ताजिया विसर्जन, जबलपुर कलेक्टर ने जारी किए आदेश - सार्वजनिक जगहों पर नहीं होगा मूर्ति विसर्जन

जबलपुर में बढ़ रहे कोरोना संक्रमितों की संख्या को देखते हुए कलेक्टर कर्मवीर शर्मा ने सार्वजनिक जगहों पर गणेश विसर्जन और ताजिया निकालने पर रोक लगा दी है.

Jabalpur Collector
जबलपुर कलेक्टर
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Published : Aug 26, 2020, 7:47 AM IST

जबलपुर। कलेक्टर कर्मवीर शर्मा ने जिले में फैल रहे कोरोना संक्रमण की चेन को रोकने के लिए गणेशोत्सव और मोहर्रम के लिए जारी किए गए आदेश में संशोधन किया है. नए संशोधन के तहत अब जिले भर में सार्वजनिक जगहों पर गणेश विसर्जन और ताजिया विसर्जन पर रोक लगा दी है.

नहीं होंगे मूर्ति-ताजिया विसर्जन

कलेक्टर ने मंगलवार को संशोधित प्रतिबंधात्मक आदेश जारी कर बताया कि कोरोना संक्रमण के मद्देनजर लोगों के स्वास्थ की सुरक्षा के लिए सार्वजनिक जगहों पर मूर्ति, झांकी और ताजिये आदि स्थापित भी नहीं किए जाएं. साथ ही धार्मिक आयोजनों के दौरान जुलूस, रैली या शोभायात्रा भी नहीं निकाली जा सकेगी. इसके अलावा सार्वजनिक स्थानों पर महाआरती, भंडारा, लंगर और प्रसाद वितरण के कार्यक्रम भी पूरी तरह से प्रतिबंधित रहेंगे.

आदेश में कहा गया है कि धार्मिक और उपासना स्थलों पर कोरोना संक्रमण से बचाव के मद्देनजर एक परिसर में पांच से ज्यादा व्यक्ति एकत्रित नहीं हो सकेंगे. उपासना स्थलों पर फेस मास्क लगाने और फिजिकल डिस्टेंसिंग सहित कोरोना प्रोटोकॉल के सभी मानकों का पालन करना भी जरूरी होगा.

ये भी पढ़ें- मनुआभान टेकरी पर निर्मित जल शोधन संयंत्र का आज शुभारंभ करेंगे CM शिवराज सिंह

कलेक्टर कर्मवीर शर्मा ने आदेश में यह भी कहा है कि कोविड संक्रमण को देखते हुए मूर्ति, सवारी, ताजिए, टिपारी आदि का नदियों, तालाबों, कुंडों या किसी भी सार्वजनिक जल स्रोतों में विसर्जन करने पर प्रतिबंध रहेगा और इन जगहों पर भीड़ के रूप में एकत्रित होने पर भी रोक लगाई गई है.

प्रतिबंधात्मक आदेश पूरे जिले में तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया गया है. साथ ही आदेश में कहा गया है कि प्रतिबंधों का उल्लंघन करते पाए जाने पर दोषी व्यक्तियों के खिलाफ राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005, IPC और कई प्रावधानों के तहत वैधानिक कार्रवाई की जाएगी.

जबलपुर। कलेक्टर कर्मवीर शर्मा ने जिले में फैल रहे कोरोना संक्रमण की चेन को रोकने के लिए गणेशोत्सव और मोहर्रम के लिए जारी किए गए आदेश में संशोधन किया है. नए संशोधन के तहत अब जिले भर में सार्वजनिक जगहों पर गणेश विसर्जन और ताजिया विसर्जन पर रोक लगा दी है.

नहीं होंगे मूर्ति-ताजिया विसर्जन

कलेक्टर ने मंगलवार को संशोधित प्रतिबंधात्मक आदेश जारी कर बताया कि कोरोना संक्रमण के मद्देनजर लोगों के स्वास्थ की सुरक्षा के लिए सार्वजनिक जगहों पर मूर्ति, झांकी और ताजिये आदि स्थापित भी नहीं किए जाएं. साथ ही धार्मिक आयोजनों के दौरान जुलूस, रैली या शोभायात्रा भी नहीं निकाली जा सकेगी. इसके अलावा सार्वजनिक स्थानों पर महाआरती, भंडारा, लंगर और प्रसाद वितरण के कार्यक्रम भी पूरी तरह से प्रतिबंधित रहेंगे.

आदेश में कहा गया है कि धार्मिक और उपासना स्थलों पर कोरोना संक्रमण से बचाव के मद्देनजर एक परिसर में पांच से ज्यादा व्यक्ति एकत्रित नहीं हो सकेंगे. उपासना स्थलों पर फेस मास्क लगाने और फिजिकल डिस्टेंसिंग सहित कोरोना प्रोटोकॉल के सभी मानकों का पालन करना भी जरूरी होगा.

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कलेक्टर कर्मवीर शर्मा ने आदेश में यह भी कहा है कि कोविड संक्रमण को देखते हुए मूर्ति, सवारी, ताजिए, टिपारी आदि का नदियों, तालाबों, कुंडों या किसी भी सार्वजनिक जल स्रोतों में विसर्जन करने पर प्रतिबंध रहेगा और इन जगहों पर भीड़ के रूप में एकत्रित होने पर भी रोक लगाई गई है.

प्रतिबंधात्मक आदेश पूरे जिले में तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया गया है. साथ ही आदेश में कहा गया है कि प्रतिबंधों का उल्लंघन करते पाए जाने पर दोषी व्यक्तियों के खिलाफ राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005, IPC और कई प्रावधानों के तहत वैधानिक कार्रवाई की जाएगी.

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