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एमपी प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने जारी किए निर्देश, 125 डेसिबल से अधिक आवाज करने वाले पटाखों पर प्रतिबंध - jabalpur news

मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने दीपावली पर प्रदूषण रोकने के लिए निर्देश जारी किए हैं. पीसीबी का कहना है कि 125 डेसिबल से अधिक आवाज करने वाले पटाखे बेचने पर कार्रवाई की जाएगी.

125 डेसिबल से अधिक आवाज करने वाले पटाखों पर प्रतिबंध
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Published : Oct 23, 2019, 4:41 PM IST

जबलपुर। प्रदेश की संस्कारधानी जबलपुर में दीपावली को लेकर प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने कवायद शुरू कर दी है. ध्वनि प्रदूषण पर रोक लगाने के लिए पीसीबी ने 125 डेसिबल से अधिक आवाज करने वाले पटाखों का इस्तेमाल ना करने के निर्देश जारी किए हैं.पीसीबी का कहना है कि 125 डेसिबल से अधिक तीव्रता वाले पटाखे प्रदूषण के साथ-साथ लोगों के स्वास्थ्य के लिए भी हानिकारक हैं. तेज आवाज वाले पटाखों से निकलने वाले धुएं के कारण सांस के मरीजों को सांस लेने में परेशानी होगी.

125 डेसिबल से अधिक आवाज करने वाले पटाखों पर प्रतिबंध


वहीं पीसीबी ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश को ध्यान में रखते हुए रात 10:00 बजे से सुबह 6:00 बजे तक पटाखे फोड़ने पर भी रोक लगाई है. साथ ही बाजार में 125 डेसिबल से ज्यादा मानक के पटाखे न बिके इसके लिए पटाखों का भी परीक्षण किया गया. पीसीबी ने सख्त लहजे में कहा है कि 125 डेसिबल से ज्यादा आवाज करने वाले पटाखे बेचने वालों पर कार्रवाई की जाएगी.

जबलपुर। प्रदेश की संस्कारधानी जबलपुर में दीपावली को लेकर प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने कवायद शुरू कर दी है. ध्वनि प्रदूषण पर रोक लगाने के लिए पीसीबी ने 125 डेसिबल से अधिक आवाज करने वाले पटाखों का इस्तेमाल ना करने के निर्देश जारी किए हैं.पीसीबी का कहना है कि 125 डेसिबल से अधिक तीव्रता वाले पटाखे प्रदूषण के साथ-साथ लोगों के स्वास्थ्य के लिए भी हानिकारक हैं. तेज आवाज वाले पटाखों से निकलने वाले धुएं के कारण सांस के मरीजों को सांस लेने में परेशानी होगी.

125 डेसिबल से अधिक आवाज करने वाले पटाखों पर प्रतिबंध


वहीं पीसीबी ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश को ध्यान में रखते हुए रात 10:00 बजे से सुबह 6:00 बजे तक पटाखे फोड़ने पर भी रोक लगाई है. साथ ही बाजार में 125 डेसिबल से ज्यादा मानक के पटाखे न बिके इसके लिए पटाखों का भी परीक्षण किया गया. पीसीबी ने सख्त लहजे में कहा है कि 125 डेसिबल से ज्यादा आवाज करने वाले पटाखे बेचने वालों पर कार्रवाई की जाएगी.

Intro:जबलपुर
मध्यप्रदेश का दिल कहलाने वाले जबलपुर में दीपावली पर्व में होने वाले ध्वनि और वायु प्रदूषण को रोकने मध्य प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने कवायद शुरू कर दी है।अपनी इस कवायद के चलते पीसीबी ने 125 डेसिबल से अधिक आवाज करने वाले पटाखों का इस्तेमाल ना करने के निर्देश जारी किए हैं ताकि दिवाली पर फोड़े गए पटाखों से होने वाले ध्वनि और वायु प्रदूषण का पता चल सके।


Body:पीसीबी के मुताबिक 125 डेसीबल तक पटाखे को फोड़ने की अनुमति है जबकि उससे अधिक तीव्रता के पटाखे प्रदूषण के साथ-साथ लोगों के स्वास्थ्य के लिए भी हानिकारक हैं और इन पटाखों से होने वाले धमाकों के चलते कई लोगों की सुनने की क्षमता भी समाप्त हो जाती है। इसके अलावा तेज आवाज वाले पटाखों से निकलने वाले धुएं के कारण सांस के मरीजों को सांस लेने में परेशानी का सामना भी करना पड़ता है।पटाखे खतरनाक रसायनों से बनते हैं यही वजह है कि तमाम बातों को देखते हुए प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड ने दीपावली पर पटाखों के लिए मानक निर्धारित किए गए है।


Conclusion:सुप्रीम कोर्ट के आदेश को ध्यान में रखते हुए पीसीबी ने रात 10:00 बजे से लेकर सुबह 6:00 बजे तक पटाखे फोड़ने पर रोक लगाई है।प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अधिकारियों की मानें तो बाजार में 125 डेसीबल से ज्यादा मानक के पटाखे न बिके इसके लिए पटाखों की तीव्रता मापने स्थानीय पटाखा बाजार से पटाखे लेकर उनकी ध्वनि डेसीबल का परीक्षण किया गया और यदि रोक के बावजूद भी दुकानदारों ने 125 डेसीबल से ज्यादा आवाज करने वाले पटाखे तो उसके खिलाफ कार्रवाई भी की जाएगी।
बाईट.1- एस के खरे........ वैज्ञानिक,पीसीबी
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