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हाईकोर्ट के आदेश की अवेहलना, राज्य सरकार की मंजूरी से सड़क पर लगे राजनीतिक मंच

जबलपुर हाईकोर्ट ने ट्रैफिक और राहगीरों की परेशानी के मद्देनजर सड़कों पर आम सभाओं के आयोजन पर पूरी तरह से रोक लगा रखी है. इसके बावजूद शहर में शंकर शाह-रघुनाथ शाह के शहीद दिवस कार्यक्रम का आयोजन सड़क पर किया गया.

हाईकोर्ट के आदेश की अवेहलना
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Published : Sep 19, 2019, 4:05 PM IST

जबलपुर। सरकार और सरकारी अधिकारियों पर अदालती आदेशों का पालन करवाने की जिम्मेदारी होती है, लेकिन जब सरकारी कार्यक्रमों में ही कोर्ट की अवमानना की जाने लगे, तो भला कानून का राज कैसे कायम रहेगा. जबलपुर में आयोजित राजनीतिक कार्यक्रम में हाईकोर्ट के आदेश की जमकर नाफरमानी देखी गई.

हाईकोर्ट के आदेश की अवेहलना

जबलपुर हाईकोर्ट ने ट्रैफिक और राहगीरों की परेशानी के मद्देनजर सड़कों पर आम सभाओं के आयोजन पर पूरी तरह से रोक लगा रखी है. इसके बावजूद शहर में शंकर शाह-रघुनाथ शाह के शहीद दिवस कार्यक्रम का आयोजन सड़क पर किया गया. इतना ही नहीं बहुजन समाज पार्टी ने भी एक अलग से बीच सड़क पर अपना मंच लगाया. ये सब हाईकोर्ट के पास और एसपी ऑफिस के सामने स्थित मालगोदाम चौक पर हुआ. खास बात ये है कि इन दोनों ही मंचों पर सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने के लिए जबलपुर का पुलिस प्रशासन मौजूद रहा. बीच सड़क पर हो रहे आयोजन को लेकर जिस वकील ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी, उन्होंने भी कहा कि ये कोर्ट के आदेश की सरासर अवहेलना है.

वहीं इन दोनों मंचों की सुरक्षा व्यवस्था का जिम्मा संभाल रहे प्रशासनिक अधिकारी ये कतई मानने को तैयार नहीं थे, कि बीच सड़क पर राजनीतिक मंच लगे हुए हैं. इस पूरे मामले में एसडीएम मनीषा वासकाले का कहना है कि कहीं से भी मार्ग अवरुद्ध नहीं हो रहा है और ना ही किसी प्रकार से हाईकोर्ट के आदेश की अवहेलना हो रही है.

जबलपुर। सरकार और सरकारी अधिकारियों पर अदालती आदेशों का पालन करवाने की जिम्मेदारी होती है, लेकिन जब सरकारी कार्यक्रमों में ही कोर्ट की अवमानना की जाने लगे, तो भला कानून का राज कैसे कायम रहेगा. जबलपुर में आयोजित राजनीतिक कार्यक्रम में हाईकोर्ट के आदेश की जमकर नाफरमानी देखी गई.

हाईकोर्ट के आदेश की अवेहलना

जबलपुर हाईकोर्ट ने ट्रैफिक और राहगीरों की परेशानी के मद्देनजर सड़कों पर आम सभाओं के आयोजन पर पूरी तरह से रोक लगा रखी है. इसके बावजूद शहर में शंकर शाह-रघुनाथ शाह के शहीद दिवस कार्यक्रम का आयोजन सड़क पर किया गया. इतना ही नहीं बहुजन समाज पार्टी ने भी एक अलग से बीच सड़क पर अपना मंच लगाया. ये सब हाईकोर्ट के पास और एसपी ऑफिस के सामने स्थित मालगोदाम चौक पर हुआ. खास बात ये है कि इन दोनों ही मंचों पर सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने के लिए जबलपुर का पुलिस प्रशासन मौजूद रहा. बीच सड़क पर हो रहे आयोजन को लेकर जिस वकील ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी, उन्होंने भी कहा कि ये कोर्ट के आदेश की सरासर अवहेलना है.

वहीं इन दोनों मंचों की सुरक्षा व्यवस्था का जिम्मा संभाल रहे प्रशासनिक अधिकारी ये कतई मानने को तैयार नहीं थे, कि बीच सड़क पर राजनीतिक मंच लगे हुए हैं. इस पूरे मामले में एसडीएम मनीषा वासकाले का कहना है कि कहीं से भी मार्ग अवरुद्ध नहीं हो रहा है और ना ही किसी प्रकार से हाईकोर्ट के आदेश की अवहेलना हो रही है.

Intro:जबलपुर
सरकार और सरकारी अधिकारियों पर अदालती आदेशों का पालन करवाने की जिम्मेदारी होती है लेकिन जब सरकारी कार्यक्रमों में ही कोर्ट की अवमानना की जाने लगे तो भला कानून का राज कैसे कायम रहे।जी हाँ जबलपुर में आयोजित राजनीतिक के कार्यक्रम में हाईकोर्ट के आदेश की जमकर नाफरमानी देखी गई।


Body:जबलपुर हाईकोर्ट ने ट्रैफिक और राहगीरों की परेशानी के मद्देनजर सड़कों पर आम सभाओं के आयोजन पर पूरी तरह से रोक लगा रखी है।बावजूद इसके जबलपुर में शंकर शाह- रघुनाथ शाह के शहीद दिवस कार्यक्रम का आयोजन सड़क पर किया गया। इतना ही नहीं बहुजन समाज पार्टी ने भी एक अलग से बीच सड़क पर अपना मंच लगाए रखा यह सब हाईकोर्ट के पास और एसपी ऑफिस के सामने स्थित मालगोदाम चौक पर हुआ। दरअसल आदिम जाति कल्याण विभाग द्वारा शहीदी दिवस पर आम सभा का आयोजन किया गया जहां पर की बहुजन समाज पार्टी ने भी अपनी आमसभा का मंच अलग से लगाए रखा। खास बात यह है कि इन दोनों ही मंचों पर सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने के लिए जबलपुर का पुलिस प्रशासन मौजूद रहा।बीच सड़क पर हो रहे आयोजन को लेकर जिस वकील ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी उन्होंने भी कहा कि यह हाईकोर्ट के आदेश की सरासर अवहेलना है लिहाजा इसे हाईकोर्ट का कंटेंप्ट मानते हुए दोषियों पर अवमानना याचिका दायर की जाएगी।


Conclusion:वही इस दोनों मंचों की सुरक्षा व्यवस्था का जिम्मा संभाल रहे प्रशासनिक अधिकारी यह कतई मानने को तैयार नहीं थे कि बीच सड़क पर राजनीतिक मंच लगे हुए हैं।इस पूरे मामले में एसडीएम मनीषा वासकाले का कहना था कि कहीं से भी मार्ग अवरुद्ध नहीं हो रहा है और ना ही किसी प्रकार की से हाईकोर्ट के आदेश की अवहेलना हो रही है।
बाईट.1- सतीश वर्मा......... अधिवक्ता हाई कोर्ट
बाईट.2- मनीषा वास्कले...... एसडीएम
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