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ऑटो चालकों की मनमानी पर हाईकोर्ट सख्त, नियमों को किया नजरअंदाज तो लगेगा बैन

हाईकोर्ट का कहना है कि अगर ऑटो चालकों की मनमानी पर रोक नहीं लगती है तो ऑटो रिक्शा पर बैन का आदेश जारी कर सकती है.

फाइल फोटो
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Published : Mar 22, 2019, 3:15 PM IST

जबलपुर। ऑटो रिक्शा चालकों द्वारा नियमों का पालन नहीं करने और ओवरलोडिंग करने के मामले में हाईकोर्ट ने सख्त चेतावनी दी है. हाईकोर्ट ने जबलपुर के आरटीओ से परमिट नियमों का उल्लंघन करने वाले ऑटो रिक्शा चालकों पर कार्रवाई की रिपोर्ट मांगी है. कोर्ट ने 10 दिन के अंदर जवाब मांगा है.

JABALPUR HIGH COURT
फाइल फोटो

हाईकोर्ट का कहना है कि अगर ऑटो चालकों की मनमानी पर रोक नहीं लगती है तो ऑटो रिक्शा पर बैन का आदेश जारी कर सकती है.जबलपुर हाईकोर्ट ने एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए ऑटो रिक्शा चालकों से ट्रैफिक नियमों और परमिट शर्तों का पालन करवाने के सख्त आदेश दिए थे, लेकिन ऑटो चालक नियमों का पालन नहीं कर रहे है. ऑटो चालाक 10 सवारी की जगह 15 सवारियों को बैठाकर चलते है.

जबलपुर। ऑटो रिक्शा चालकों द्वारा नियमों का पालन नहीं करने और ओवरलोडिंग करने के मामले में हाईकोर्ट ने सख्त चेतावनी दी है. हाईकोर्ट ने जबलपुर के आरटीओ से परमिट नियमों का उल्लंघन करने वाले ऑटो रिक्शा चालकों पर कार्रवाई की रिपोर्ट मांगी है. कोर्ट ने 10 दिन के अंदर जवाब मांगा है.

JABALPUR HIGH COURT
फाइल फोटो

हाईकोर्ट का कहना है कि अगर ऑटो चालकों की मनमानी पर रोक नहीं लगती है तो ऑटो रिक्शा पर बैन का आदेश जारी कर सकती है.जबलपुर हाईकोर्ट ने एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए ऑटो रिक्शा चालकों से ट्रैफिक नियमों और परमिट शर्तों का पालन करवाने के सख्त आदेश दिए थे, लेकिन ऑटो चालक नियमों का पालन नहीं कर रहे है. ऑटो चालाक 10 सवारी की जगह 15 सवारियों को बैठाकर चलते है.

Intro:जबलपुर
जबलपुर में ऑटो रिक्शा चालकों द्वारा नियमों का पालन ना करने और ओवर लोडिंग करने के मामले में हाईकोर्ट ने सख्त चेतावनी दी है। हाई कोर्ट ने मामले पर जबलपुर आरटीओ की कार्यवाही को कागजी मानते हुए दो टूक चेतावनी दी है।हाई कोर्ट ने जबलपुर आरटीओ को 10 दिन की मोहलत देते हुए कहा है कि अगर इतने दिनों में ऑटो रिक्शा चालकों पर कार्यवाही नहीं की जाती तो हाईकोर्ट जबलपुर में ऑटो रिक्शा के संचालन पर पूरी तरह से रोक लगाने का आदेश जारी करने को मजबूर हो जाएगा।


Body:हाईकोर्ट ने जबलपुर के आरटीओ से परमिट नियमों का उल्लंघन करने वाले ऑटो रिक्शा चालकों पर कार्यवाही की रिपोर्ट भी मांगी है और 10 दिनों बाद मामले की अगली सुनवाई तय की है। हम आपको बता दे कि जबलपुर हाईकोर्ट ने एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए ऑटो रिक्शा चालकों से ट्रैफिक नियमों और परमिट शर्तों का पालन करवाने के सख्त आदेश दिए हैं।बावजूद इसके ऑटो चालक कॉन्टैक्ट कैरिज परमिट का पालन नहीं कर रहे जो चार सवारी की वजह 10 से 15 सवारियों को बैठाकर ओवरलोडिंग भी करते नजर आते हैं।


Conclusion:अब हाईकोर्ट ने जबलपुर आरटीओ को फटकार लगाते हुए 10 दिन में कार्रवाई के आदेश दिए हैं और चेतावनी भी दी है कि अगर इस दौरान ऑटो चालकों की मनमानी नहीं रुक जाती है तो हाईकोर्ट जबलपुर शहर में ऑटो रिक्शा पर बैन का आदेश भी जारी कर सकती है।जबलपुर में हाईकोर्ट के सख्त आदेश के बाद भी ऑटो रिक्शा चालकों की मनमानी और ओवरलोडिंग थमने का नाम नहीं ले रही है।
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