जबलपुर। ऑटो रिक्शा चालकों द्वारा नियमों का पालन नहीं करने और ओवरलोडिंग करने के मामले में हाईकोर्ट ने सख्त चेतावनी दी है. हाईकोर्ट ने जबलपुर के आरटीओ से परमिट नियमों का उल्लंघन करने वाले ऑटो रिक्शा चालकों पर कार्रवाई की रिपोर्ट मांगी है. कोर्ट ने 10 दिन के अंदर जवाब मांगा है.
हाईकोर्ट का कहना है कि अगर ऑटो चालकों की मनमानी पर रोक नहीं लगती है तो ऑटो रिक्शा पर बैन का आदेश जारी कर सकती है.जबलपुर हाईकोर्ट ने एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए ऑटो रिक्शा चालकों से ट्रैफिक नियमों और परमिट शर्तों का पालन करवाने के सख्त आदेश दिए थे, लेकिन ऑटो चालक नियमों का पालन नहीं कर रहे है. ऑटो चालाक 10 सवारी की जगह 15 सवारियों को बैठाकर चलते है.