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MP High Court : जबलपुर की गांधी ग्राम पंचायत तालाब में अतिक्रमण पर हाईकोर्ट सख्त

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Published : Aug 5, 2022, 1:42 PM IST

Updated : Aug 5, 2022, 2:13 PM IST

मध्यप्रदेश में तालाबों की स्थिति बहुत खराब है. तालाबों पर अतिक्रमण हो चुके हैं. कई शहरों व गांवों में तालाब गायब हो चुके हैं. जबलपुर की गांधी ग्राम पंचायत स्थित तालाब में बढ़ते अतिक्रमण को हाईकोर्ट ने संज्ञान में लिया है. याचिका की सुनवाई करते हुए अनावेदकों को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है. (High Court strict on encroachment) (Encroachment in pond of Jabalpur)

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जबलपुर। प्रदेश में सबसे अधिक राजस्व आय देने वाली जबलपुर की गांधी ग्राम पंचायत स्थित तालाब अतिक्रमण की चपेट में है. हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस रवि विजय कुमार मलिमठ तथा जस्टिस विशाल मिश्रा ने इस मामले में याचिका की सुनवाई करते हुए अनावेदकों को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है.

प्रकाशित खबर को जनहित याचिका माना : तालाब पर बढ़ते अतिक्रमण को लेकर अखबार में प्रकाशित खबर को गंभीरता से लेते हुए हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस ने मामले की सुनवाई जनहित याचिका के रूप में करने के आदेश जारी किये थे. याचिका पर गुरुवार को सुनवाई करते हुए युगलपीठ ने अनावेदकों को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है.

MP High Court : जानें हाईकोर्ट ने क्यों खारिज की एक मां की याचिका, मुस्लिम युवक के साथ गई थी पीड़िता की लड़की

जिम्मेदार अफसरों को नोटिस जारी : याचिका में प्रदेश सरकार के मुख्य सचिव, पंचायत विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव, कलेक्टर जबलपुर, सीईओ जिला पंचायत,जनपद पंचायत सिहोरा, तहसीलदार सिहोरा तथा सचिव ग्राम पंचायत गांधीग्राम को अनावेदक बनाया गया था. युगलपीठ ने याचिका पर अगली सुनवाई 2 सितंबर को निर्धारित की है. सरकार की तरफ से उप महाधिवक्ता जान्हवी पंडित उपस्थित हुईं.

जबलपुर। प्रदेश में सबसे अधिक राजस्व आय देने वाली जबलपुर की गांधी ग्राम पंचायत स्थित तालाब अतिक्रमण की चपेट में है. हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस रवि विजय कुमार मलिमठ तथा जस्टिस विशाल मिश्रा ने इस मामले में याचिका की सुनवाई करते हुए अनावेदकों को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है.

प्रकाशित खबर को जनहित याचिका माना : तालाब पर बढ़ते अतिक्रमण को लेकर अखबार में प्रकाशित खबर को गंभीरता से लेते हुए हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस ने मामले की सुनवाई जनहित याचिका के रूप में करने के आदेश जारी किये थे. याचिका पर गुरुवार को सुनवाई करते हुए युगलपीठ ने अनावेदकों को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है.

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जिम्मेदार अफसरों को नोटिस जारी : याचिका में प्रदेश सरकार के मुख्य सचिव, पंचायत विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव, कलेक्टर जबलपुर, सीईओ जिला पंचायत,जनपद पंचायत सिहोरा, तहसीलदार सिहोरा तथा सचिव ग्राम पंचायत गांधीग्राम को अनावेदक बनाया गया था. युगलपीठ ने याचिका पर अगली सुनवाई 2 सितंबर को निर्धारित की है. सरकार की तरफ से उप महाधिवक्ता जान्हवी पंडित उपस्थित हुईं.

Last Updated : Aug 5, 2022, 2:13 PM IST
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