जबलपुर : जिले की शहपुरा भिटौनी तहसील अंतर्गत ग्राम पंचायत सहजपुर की शासकीय जमीन पर बने तालाब को मलबे से पूरकर दंबगों द्वारा कब्जा किये जाने के खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका दायर की गयी थी. हाईकोर्ट के कार्यवाहक चीफ जस्टिस संजय यादव और जस्टिस व्ही के शुक्ला की युगलपीठ ने जिला कलेक्टर को एक सप्ताह में एक्शन टेकन रिपोर्ट पेश करने के आदेश जारी किए हैं.
याचिकाकर्ता राजेन्द्र सिंह की तरफ से दायर की गयी याचिका में कहा गया था कि कि जबलपुर जिले की शहपुरा भिटौनी तहसील अंतर्गत ग्राम पंचायत सहजपुर स्थित शासकीय जमीन पर बने तालाब को पूरकर कुछ दबंगों द्वारा उस पर कब्जा किया जा रहा है. इस संबंध में संबंधित अधिकारियों से शिकायत के बावजूद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई. जिसके कारण उक्त याचिका दायर की गयी थी. याचिका में जबलपुर कलेक्टर, सहजपुर ग्राम पंचायत के सरपंच और भावना पटेल को पक्षकार बनाया गया है.
एक्शन रिपोर्ट पेश करने के निर्देश
याचिका पर पूर्व में हुई सुनवाई के दौरान युगलपीठ ने जिला कलेक्टर को शिकायत पर कार्रवाई करने के निर्देश जारी करते हुए एक्शन टेकन रिपोर्ट पेश करने के निर्देश दिए थे. युगलपीठ ने पुलिस अधीक्षक को निर्देशित किया था कि अतिक्रमण हटाने के दौरान पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था उपलब्ध किया जाए. सरकार की तरफ से पूर्व में रिपोर्ट पेश की गयी थी, जिस पर युगलपीठ ने रिपोर्ट पेश करने के आदेश जारी किये थे. याचिका की सुनवाई के दौरान सरकार की तरफ से रिपोर्ट पेश करने के लिए समय प्रदान करने का आग्रह किया गया. जिसे स्वीकार करते हुए युगलपीठ ने उक्त आदेश जारी किए. याचिकाकर्ता की तरफ से अधिवक्ता अनूप नायर ने पक्ष रखा.