जबलपुर। मध्यप्रदेश हाईकोर्ट ने कोरोना महामारी संबंधी मामले में वीडियो कॉन्फ्रेसिंग के जरिए सुनवाई करते हुए सरकार से प्रदेश में आने व जाने वालों के साथ ही जिले के अंदर मूवमेंट को लेकर किए गए इंतजमा का ब्यौरा पेश करने का आदेश दिया है, चीफ जस्टिस अजय कुमार मित्तल और जस्टिस वीके शुक्ला की युगलपीठ के समक्ष सरकार की ओर से सभी स्तरों पर समुचित व्यवस्थाएं किए जाने और सख्ती से लॉकडाउन का पालन कराने संबंधी जवाब पर मेडिकल से कोरोना पॉजिटिव के फरार होने पर जांच कर जवाब देने के लिए भी कहा है. युगलपीठ ने मामले की अगली सुनवाई 29 अप्रैल को निर्धारित की है.
हाईकोर्ट में ये याचिकाएं ग्वालियर के अधिवक्ता सुनील कुमार जैन, जबलपुर के अधिवक्ता अमित कुमार साहू, इन्दौर के अधिवक्ता सूरज उपाध्याय और इन्दौर के व्यवसायी मुकेश धनराज वाधवानी की ओर से दायर की गई है. इन याचिकाओं पर कोरोना वायरस को लेकर सरकार को आवश्यक निर्देश दिए जाने की बात कही गई है. विगत 17 जनवरी को प्रारंभिक सुनवाई के बाद कोर्ट ने सरकार को अब तक किए गए इंतजामों का ब्यौरा पेश करने कहा था. इस मामले की सुनवाई के दौरान सरकार की ओर से कोर्ट को बताया गया कि प्रदेश सरकार कोरोना आपदा को लेकर गंभीर है.
इसी के तहत कोरोना जांच किट की संख्या में इजाफा किया गया है. इसके साथ ही अन्य एहतियाती कदम उठाए जा रहे हैं. लॉकडाउन का सख्ती से पालन होने और कथित तौर पर डेढ़ लाख रुपये लेकर एनएसए के कोरोना पॉजिटिव आरोपी जावेद को भगाने संबंधी आरोप पर न्यायालय ने जांच कर जवाब पेश करने कहा है.