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दमोह का घुटता दम! HC के आदेश के बाद जीत का जश्न मनाने वालों की खैर नहीं

जबलपुर हाईकोर्ट ने दमोह कलेक्टर को अपने फैसले में निर्देश दिए है कि उपचुनाव जीत के बाद विजेता प्रत्याशी जीत के जश्न में रैली नहीं निकालें, हाईकोर्ट ने 5 राज्यों के चुनाव को अपने क्षेत्राधिकार से बाहर मानते हुए दमोह उपचुनाव पर ही अपना फैसला सुनाया है. यह फैसला हाईकोर्ट में चुनावों के संबंध में लगी याचिका के जबाव में सुनाया है.

High court directs Damoh collector, no rally in celebration of victory
हाईकोर्ट का दमोह कलेक्टर को निर्देश, जीत के जश्न में रैली नहीं
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Published : Apr 28, 2021, 7:13 AM IST

Updated : Apr 28, 2021, 7:40 AM IST

जबलपुर। दमोह उपचुनाव सहित 5 राज्यों में चुनाव प्रचार के दौरान कोविड प्रोटोकॉल का पालन नहीं होने के मामले में जबलपुर हाईकोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया है. हाईकोर्ट ने मामले का निराकरण करते हुए अपना विस्तृत फैसला सुनाया है. हाईकोर्ट ने पश्चिम बंगाल और आसाम सहित 5 राज्यों में हो रहे चुनावों को अपने क्षेत्राधिकार से बाहर बताते हुए मामले में दखल देने से इनकार कर दिया है.

हाईकोर्ट का दमोह कलेक्टर को निर्देश, जीत के जश्न में रैली नहीं
  • दमोह उपचुनाव पर फैसला, राज्यों के चुनाव में हस्तक्षेप नहीं

वहीं हाईकोर्ट ने दमोह उपचुनाव में राज्य सरकार और निर्वाचन आयोग सहित दमोह कलेक्टर को विस्तृत दिशा-निर्देश दिए हैं. हाईकोर्ट ने दमोह कलेक्टर को आदेश दिया है कि वो 2 मई को दमोह उपचुनाव की मतगणना के दौरान कोविड गाइडलाइन का पूरा पालन करवाएं, हाईकोर्ट ने निर्देश दिया है कि दमोह में मतगणना स्थल और काउंटिंग टेबल्स पर भीड़ न जुटने दी जाए, साथ ही साथ हाईकोर्ट ने ये सख्त आदेश दिया है कि दमोह में उपचुनाव का परिणाम आने के बाद राजनीतिक दलों और नेताओं को विजय जुलूस या रैली नहीं निकालने दी जाए.

सोमवार-मंगलवार हाईकोर्ट में नॉन वर्किंग डे

  • 2 वकीलों ने दायर की थी याचिका

गौरतलब है कि हाईकोर्ट में ये याचिका जबलपुर के दो वकीलों पीसी पालीवाल और उमेश त्रिवेदी ने दायर की थी. इस जनहित याचिका में कहा गया था कि 5 राज्यों के चुनावों सहित दमोह उपचुनाव के प्रचार में कोविड गाइडलाइन का पालन नहीं किया जा रहा है. जिससे कोरोना संक्रमण का फैलाव और खतरा कई गुना बढ़ गया है,फिलहाल 5 राज्यों में हो रहे विधानसभा चुनावों को तो हाईकोर्ट ने अपने क्षेत्राधिकार से बाहर बताकर दखल देने से इनकार कर दिया. लेकिन अपने फैसले में हाईकोर्ट ने दमोह उपचुनाव की मतगणना के दौरान कोविड प्रोटोकॉल का पालन करने के निर्देश दिए हैं.

जबलपुर। दमोह उपचुनाव सहित 5 राज्यों में चुनाव प्रचार के दौरान कोविड प्रोटोकॉल का पालन नहीं होने के मामले में जबलपुर हाईकोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया है. हाईकोर्ट ने मामले का निराकरण करते हुए अपना विस्तृत फैसला सुनाया है. हाईकोर्ट ने पश्चिम बंगाल और आसाम सहित 5 राज्यों में हो रहे चुनावों को अपने क्षेत्राधिकार से बाहर बताते हुए मामले में दखल देने से इनकार कर दिया है.

हाईकोर्ट का दमोह कलेक्टर को निर्देश, जीत के जश्न में रैली नहीं
  • दमोह उपचुनाव पर फैसला, राज्यों के चुनाव में हस्तक्षेप नहीं

वहीं हाईकोर्ट ने दमोह उपचुनाव में राज्य सरकार और निर्वाचन आयोग सहित दमोह कलेक्टर को विस्तृत दिशा-निर्देश दिए हैं. हाईकोर्ट ने दमोह कलेक्टर को आदेश दिया है कि वो 2 मई को दमोह उपचुनाव की मतगणना के दौरान कोविड गाइडलाइन का पूरा पालन करवाएं, हाईकोर्ट ने निर्देश दिया है कि दमोह में मतगणना स्थल और काउंटिंग टेबल्स पर भीड़ न जुटने दी जाए, साथ ही साथ हाईकोर्ट ने ये सख्त आदेश दिया है कि दमोह में उपचुनाव का परिणाम आने के बाद राजनीतिक दलों और नेताओं को विजय जुलूस या रैली नहीं निकालने दी जाए.

सोमवार-मंगलवार हाईकोर्ट में नॉन वर्किंग डे

  • 2 वकीलों ने दायर की थी याचिका

गौरतलब है कि हाईकोर्ट में ये याचिका जबलपुर के दो वकीलों पीसी पालीवाल और उमेश त्रिवेदी ने दायर की थी. इस जनहित याचिका में कहा गया था कि 5 राज्यों के चुनावों सहित दमोह उपचुनाव के प्रचार में कोविड गाइडलाइन का पालन नहीं किया जा रहा है. जिससे कोरोना संक्रमण का फैलाव और खतरा कई गुना बढ़ गया है,फिलहाल 5 राज्यों में हो रहे विधानसभा चुनावों को तो हाईकोर्ट ने अपने क्षेत्राधिकार से बाहर बताकर दखल देने से इनकार कर दिया. लेकिन अपने फैसले में हाईकोर्ट ने दमोह उपचुनाव की मतगणना के दौरान कोविड प्रोटोकॉल का पालन करने के निर्देश दिए हैं.

Last Updated : Apr 28, 2021, 7:40 AM IST
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