जबलपुर। लापता लड़की के परिजनों द्वारा छोटे भाई को बंधक बनाये जाने का आरोप लगाते हुए हाईकोर्ट में बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका दायर की गयी थी. याचिका की सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट जस्टिस विशाल घगट की एकलपीठ ने अनावेदकों को नोटिस जारी कर जवाब मांग है. छतरपुर के महाराज गांव के रहने वाले अमित चैरसिया की तरफ से दायर की गयी याचिका में कहा गया था कि उसका छोटा सुमित 16 मार्च से लापता है. वह अनावेदक बल्दु अहिरवार के घर उसकी छोटी बेटी को टयूशन पढ़ाने गया था. अनावेदक बल्दु की बड़ी बेटी भी उसी दिन से लापता है. जिसके रिपोर्ट उसने महाराजपुर थाने में दर्ज करवाई थी. रिपोर्ट में उन्होने आशंका व्यक्त की थी कि सुमित उसकी बेटी को लेकर गया है.
भोपाल गैस त्रासदी केस: गैस पीड़ितों की वास्तविक स्थिति जाने के लिए कमेटी गठित
पुलिस दर्ज नहीं की शिकायत
याचिका में कहा गया था कि पुलिस ने अनावेदक की शिकायत पर गुमशुदा के तहत मामला दर्ज किया था. भाई के लापता होने की रिपोर्ट पुलिस दर्ज नहीं कर रही है. याचिका में आशंका व्यक्त की गयी है कि अनावेदक उसके बेटे को बंधक बनाकर रखे हुए हैं. याचिका में ऑनर किलिंग की संभावना भी व्यक्त की गयी है. याचिका की सुनवाई के बाद एकलपीठ ने अनावेदकों को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है. एकलपीठ ने शासकीय अधिवक्ता को निर्देशित किया है कि याचिकाकर्ता की शिकायत पर की गई कार्यवाही के संबंध में दिशा-निर्देश प्राप्त कर न्यायालय को अवगत करवाये. याचिका पर अगली सुनवाार्ठ दो सप्ताह बाद निर्धारित की गयी है. याचिकाकर्ता की तरफ से अधिवक्ता ब्रम्हानंद पांडे ने पैरवी की.