ETV Bharat / state

सागर कृषि उपज मंडी दुकान घोटाला मामले में हुई सुनवाई - सागर कृषि उपज मंडी दुकान घोटाला

जबलपुर हाईकोर्ट में सोमवार को सागर कृषि उपज मंडी दुकान घोटाला मामले में सुनवाई हुई. इस मामले में कोर्ट ने नोटिस जारी कर कार्रवाई के संबंध में जानकारी पेश करने के निर्देश दिए हैं.

jabalpur high court
हाईकोर्ट
author img

By

Published : Jan 4, 2021, 8:35 PM IST

जबलपुर। कृषि उपज मंडी समिति सागर स्थित नया बाजार की 14 शॉप के आंवटन में हुए घोटाले को चुनौती देने के लिए हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई थी. याचिका में दोषी मंडी अधिकारीयों के खिलाफ भ्रष्टाचार अधिनियम के तहत FIR दर्ज करने की मांग की गई थी. याचिका की सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट जस्टिस संजय द्विवेदी की एकलपीठ ने अनावेदकों को नोटिस जारी कर कार्रवाई के संबंध में जानकारी पेश करने के निर्देश दिए हैं.

मंडी समिति सागर के व्यापारी राशिद खान की तरफ से दायर की गई याचिका में कहा गया है कि दुकान का आवंटन भू-संरचना आवंटन नियम 2009 के तहत किया गया था. आवंटित दुकानों की निर्धारित राशि का भुगतान 30 दिनों में करना अनिवार्य था. संबंधित व्यक्तियों द्वारा राशि जमा तय समय सीमा में जमा नहीं की गई. इसके बावजूद भी उनका आवंटन निरस्त नहीं किया गया. जिन लोगों को दुकान आवंटित की गई थी, उन्हें उच्च दामों में कई व्यक्तियों ने बैच दिया है. जिससे मंडी समिति को एक करोड़ 32 लाख 84 हजार 419 रुपए का आर्थिक नुकसान हुआ है. दोषी मंडी अधिकारीयों के खिलाफ भ्रष्टाचार अधिनियम के तहत FIR दर्ज किए जाने की मांग करते हुए उन्होने संबंधित अधिकारियों के सामने अभ्यावेदन दिया था. लेकिन कार्रवाई नहीं होने के कारण उन्होंने याचिका दायर की है.

पढ़ें- MP के राजू को पाकिस्तान ने किया रिहा

याचिका की सुनवाई के दौरान एकलपीठ को बताया गया कि मंडी अधीक्षक सरिता सिंह को दोषी पाते हुए उन्हें निलंबित कर दिया गया है. एकलपीठ ने सुनवाई के बाद अनावेदकों को नोटिस जारी करते हुए कारर्वाई के संबंध में जानकारी पेश करने के निर्देश जारी किए हैं.

जबलपुर। कृषि उपज मंडी समिति सागर स्थित नया बाजार की 14 शॉप के आंवटन में हुए घोटाले को चुनौती देने के लिए हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई थी. याचिका में दोषी मंडी अधिकारीयों के खिलाफ भ्रष्टाचार अधिनियम के तहत FIR दर्ज करने की मांग की गई थी. याचिका की सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट जस्टिस संजय द्विवेदी की एकलपीठ ने अनावेदकों को नोटिस जारी कर कार्रवाई के संबंध में जानकारी पेश करने के निर्देश दिए हैं.

मंडी समिति सागर के व्यापारी राशिद खान की तरफ से दायर की गई याचिका में कहा गया है कि दुकान का आवंटन भू-संरचना आवंटन नियम 2009 के तहत किया गया था. आवंटित दुकानों की निर्धारित राशि का भुगतान 30 दिनों में करना अनिवार्य था. संबंधित व्यक्तियों द्वारा राशि जमा तय समय सीमा में जमा नहीं की गई. इसके बावजूद भी उनका आवंटन निरस्त नहीं किया गया. जिन लोगों को दुकान आवंटित की गई थी, उन्हें उच्च दामों में कई व्यक्तियों ने बैच दिया है. जिससे मंडी समिति को एक करोड़ 32 लाख 84 हजार 419 रुपए का आर्थिक नुकसान हुआ है. दोषी मंडी अधिकारीयों के खिलाफ भ्रष्टाचार अधिनियम के तहत FIR दर्ज किए जाने की मांग करते हुए उन्होने संबंधित अधिकारियों के सामने अभ्यावेदन दिया था. लेकिन कार्रवाई नहीं होने के कारण उन्होंने याचिका दायर की है.

पढ़ें- MP के राजू को पाकिस्तान ने किया रिहा

याचिका की सुनवाई के दौरान एकलपीठ को बताया गया कि मंडी अधीक्षक सरिता सिंह को दोषी पाते हुए उन्हें निलंबित कर दिया गया है. एकलपीठ ने सुनवाई के बाद अनावेदकों को नोटिस जारी करते हुए कारर्वाई के संबंध में जानकारी पेश करने के निर्देश जारी किए हैं.

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.