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नए मोटर व्हीकल एक्ट को मध्यप्रदेश लागू करने की मांग, हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर - mp news

मध्यप्रदेश में अभी तक नए मोटर व्हीकल एक्ट को लागू नहीं किया गया है. इस पर मध्यप्रदेश हाईकोर्ट में दायर याचिक को गंभीरता से लेते हुए केंद्र सरकार समेत प्रदेश सरकार को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है.

जबलपुर हाईकोर्ट पहुंचा नया मोटर व्हीकल एक्ट का मामला
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Published : Sep 24, 2019, 11:59 PM IST

जबलपुर। नए मोटर व्हीकल एक्ट को अब तक मध्यप्रदेश में लागू नहीं किया गया है. जिसके खिलाफ एक जनहित याचिका मध्यप्रदेश हाईकोर्ट में दायर की गई है. जिसे मध्यप्रदेश हाईकोर्ट ने गंभीरता से लेते हुए केंद्र समेत प्रदेश सरकार को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है. मामले की अगली सुनवाई 11 नवंबर है.

जबलपुर हाईकोर्ट पहुंचा नया मोटर व्हीकल एक्ट का मामला

नागरिक उपभोक्ता मार्गदर्शक मंच की ओर से दाखिल याचिका में कहा गया है कि मुख्यमंत्री, मंत्रियों और राजनेताओं ने इस मामले को लेकर अलग अलग बयान जारी किए हैं. राज्य इसे कैसे और कब से लागू करेगा? ये स्पष्ट करें.

नया मोटर व्हीकल एक्ट प्रदेश में आखिर अब तक क्यों लागू नहीं हुआ, इस बात का जवाब मध्यप्रदेश हाईकोर्ट ने नोटिस जारी करते हुए मांगा है. हाईकोर्ट ने याचिका को गंभीरता से लेते हुए केंद्र समेत प्रदेश सरकार को नोटिस जारी किया है. नए मोटर व्हीकल एक्ट में जुर्माने की राशि को लेकर याचिकाकर्ता ने दलील दी कि जुर्माना किसी की भी जान से बड़ा नहीं हो सकता, इस लिहाज से इसका लागू होना बेहद जरूरी है.

गौरतलब है कि केंद्रीय परिवहन मंत्रालय ने 1 सितंबर से पूरे देश में नया मोटर व्हीकल एक्ट लागू किया था. नए मोटर व्हीकल एक्ट के तहत अब याताया​त नियमों का उल्लंघन करने वालों को भारी भरकम चालान देना होगा.

जबलपुर। नए मोटर व्हीकल एक्ट को अब तक मध्यप्रदेश में लागू नहीं किया गया है. जिसके खिलाफ एक जनहित याचिका मध्यप्रदेश हाईकोर्ट में दायर की गई है. जिसे मध्यप्रदेश हाईकोर्ट ने गंभीरता से लेते हुए केंद्र समेत प्रदेश सरकार को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है. मामले की अगली सुनवाई 11 नवंबर है.

जबलपुर हाईकोर्ट पहुंचा नया मोटर व्हीकल एक्ट का मामला

नागरिक उपभोक्ता मार्गदर्शक मंच की ओर से दाखिल याचिका में कहा गया है कि मुख्यमंत्री, मंत्रियों और राजनेताओं ने इस मामले को लेकर अलग अलग बयान जारी किए हैं. राज्य इसे कैसे और कब से लागू करेगा? ये स्पष्ट करें.

नया मोटर व्हीकल एक्ट प्रदेश में आखिर अब तक क्यों लागू नहीं हुआ, इस बात का जवाब मध्यप्रदेश हाईकोर्ट ने नोटिस जारी करते हुए मांगा है. हाईकोर्ट ने याचिका को गंभीरता से लेते हुए केंद्र समेत प्रदेश सरकार को नोटिस जारी किया है. नए मोटर व्हीकल एक्ट में जुर्माने की राशि को लेकर याचिकाकर्ता ने दलील दी कि जुर्माना किसी की भी जान से बड़ा नहीं हो सकता, इस लिहाज से इसका लागू होना बेहद जरूरी है.

गौरतलब है कि केंद्रीय परिवहन मंत्रालय ने 1 सितंबर से पूरे देश में नया मोटर व्हीकल एक्ट लागू किया था. नए मोटर व्हीकल एक्ट के तहत अब याताया​त नियमों का उल्लंघन करने वालों को भारी भरकम चालान देना होगा.

Intro:जबलपुर
नया मोटर व्हीकल एक्ट प्रदेश मे आखिर अब तक क्यों लागू नही हुआ इस बात का जवाब मध्यप्रदेश हाईकोर्ट ने नोटिस जारी करते हुए मांगा है। Body:केन्द्र सरकार द्वारा लागू किया गया नया मोटर व्हीकल एक्ट मध्यप्रदेश मे अब तक प्रभावशील नही हो पाया है जिसे मध्यप्रदेश हाईकोर्ट ने गंभीरता से लेते हुए केन्द्र समेत प्रदेश सरकार को नोटिस जारी किए है। याचिकाकर्ता नागरिक उपभोक्ता मार्गदर्षक मंच की ओर से दलील दी गई है कि प्रदेश के कई राजनेता और खुद मुख्यमंत्री एक्ट को लेकर अलग अलग बयान दे चुके है और विचार कर एक्ट को लागू करने की बात कह रहे है। नए मोटर व्हीकल एक्ट मे जुर्माने की राशि को लेकर याचिकाकर्ता ने दलील दी कि किसी की भी जान जुर्माने से बड़ी नही हो सकती इस लिहाज़ से इसका लागू होने बेहद ज़रूरी है। याचिकाकर्ता ने ये दलील भी दी कि मोटर व्हीकल एक्ट मे दिए गए प्रावधानो को प्रदेश सरकार बदल नही सकती है वो चाहे तो जुर्माने की राषि को बढ़ा ज़रूर सकती है लेकिन घटा नही सकती। Conclusion:याचिकाकर्ता के मुताबिक सरकार एक समय सीमा तय कर ये बताए कि आखिर वो कब तक नए कानून को प्रदेश मे लागू करेगी। अदालत ने याचिकाकर्ता के तर्को को सुन प्रदेश के ट्रांस्पोर्ट कमिष्नर समेत अन्य से जवाब तलब किया है। मामले की अलगी सुनवाई 11 नवम्बर को नियत की गई है।
बाईट.1-पीजी नाजपाण्डे.....याचिकाकर्ता
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