जबलपुर। नए मोटर व्हीकल एक्ट को अब तक मध्यप्रदेश में लागू नहीं किया गया है. जिसके खिलाफ एक जनहित याचिका मध्यप्रदेश हाईकोर्ट में दायर की गई है. जिसे मध्यप्रदेश हाईकोर्ट ने गंभीरता से लेते हुए केंद्र समेत प्रदेश सरकार को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है. मामले की अगली सुनवाई 11 नवंबर है.
नागरिक उपभोक्ता मार्गदर्शक मंच की ओर से दाखिल याचिका में कहा गया है कि मुख्यमंत्री, मंत्रियों और राजनेताओं ने इस मामले को लेकर अलग अलग बयान जारी किए हैं. राज्य इसे कैसे और कब से लागू करेगा? ये स्पष्ट करें.
नया मोटर व्हीकल एक्ट प्रदेश में आखिर अब तक क्यों लागू नहीं हुआ, इस बात का जवाब मध्यप्रदेश हाईकोर्ट ने नोटिस जारी करते हुए मांगा है. हाईकोर्ट ने याचिका को गंभीरता से लेते हुए केंद्र समेत प्रदेश सरकार को नोटिस जारी किया है. नए मोटर व्हीकल एक्ट में जुर्माने की राशि को लेकर याचिकाकर्ता ने दलील दी कि जुर्माना किसी की भी जान से बड़ा नहीं हो सकता, इस लिहाज से इसका लागू होना बेहद जरूरी है.
गौरतलब है कि केंद्रीय परिवहन मंत्रालय ने 1 सितंबर से पूरे देश में नया मोटर व्हीकल एक्ट लागू किया था. नए मोटर व्हीकल एक्ट के तहत अब यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों को भारी भरकम चालान देना होगा.