शिवराज सिंह की वर्तमान कैबिनेट में महाकौशल इलाके से एक भी विधायक मंत्री नहीं है. इसकी मांग कई बार अलग फोरम पर उठाई जा चुकी है. इस बार जबलपुर की एक सामाजिक संस्था ने मध्यप्रदेश हाईकोर्ट में इसी मांग को लेकर याचिका दायर की. लेकिन हाई कोर्ट ने इसे खारिज कर दिया. हाईकोर्ट का कहना है कि वे राज्य सरकार के इस तरह के फैसले पर दखल नहीं दे सकते. बीते दिनों जबलपुर की इसी नागरिक उपभोक्ता मार्गदर्शक मंच ने राज्यपाल को भी इसी बारे में एक याचिका दी थी. लेकिन राज्यपाल ने कोई जवाब नहीं दिया था.
ये तो शिव'राज' ही कर सकते हैं : ये हमारा काम नहीं - मंत्री बनाने की याचिका हाईकोर्ट ने की खारिज
शिवराज कैबिनेट में महाकौशल इलाके से मंत्री बनाने की याचिका को हाई कोर्ट ने खारिज कर दिया है. कोर्ट ने कहा कि वे सरकार के इस काम में दखल नहीं दे सकते.
शिवराज सिंह की वर्तमान कैबिनेट में महाकौशल इलाके से एक भी विधायक मंत्री नहीं है. इसकी मांग कई बार अलग फोरम पर उठाई जा चुकी है. इस बार जबलपुर की एक सामाजिक संस्था ने मध्यप्रदेश हाईकोर्ट में इसी मांग को लेकर याचिका दायर की. लेकिन हाई कोर्ट ने इसे खारिज कर दिया. हाईकोर्ट का कहना है कि वे राज्य सरकार के इस तरह के फैसले पर दखल नहीं दे सकते. बीते दिनों जबलपुर की इसी नागरिक उपभोक्ता मार्गदर्शक मंच ने राज्यपाल को भी इसी बारे में एक याचिका दी थी. लेकिन राज्यपाल ने कोई जवाब नहीं दिया था.