जबलपुर। हाईकोर्ट ने होमगार्ड जवानों को पूरे साल नौकरी और पूरे साल वेतन देने का अंतरिम आदेश दिया है. राज्य सरकार ने 10 माह नौकरी देने का सर्विस रूल बनाया था, जिसके खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई थी, कोर्ट ने इसी याचिका को लेकर आदेश जारी किया है कि जवानों को 12 माह नौकरी और वेतन दिया जाए.
होमगार्ड जवान मध्यप्रदेश में सुरक्षा व्यवस्था के लिए एक महत्वपूर्ण कड़ी हैं लेकिन इन होमगार्ड जवानों को ना तो पूरे समय नौकरी मिलती है और ना ही पूरे समय का वेतन मिलता है. इनके सर्विस रूल में राज्य सरकार ने इन्हें 10 माह की नौकरी और 10 माह का ही वेतन देने का प्रावधान किया था. इसके खिलाफ इन लोगों ने मध्यप्रदेश हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की थी.
याचिका पर सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने होमगार्ड जवानों को 12 महीने नौकरी और 12 महीने वेतन देने का अंतरिम आदेश जारी किया है. गौरतलब है कि होमगार्ड जवान इसके पहले भी 2010 में हाई कोर्ट आए थे और इन लोगों ने इसी तरह की एक याचिका हाईकोर्ट में लगाई थी, जिसमें हाईकोर्ट ने 12 महीने के वेतन और 12 महीने की नौकरी का आदेश जारी किया था.
इस मामले में राज्य सरकार सुप्रीम कोर्ट गई वहां पर भी राज्य सरकार की हार हुई और होमगार्ड जवानों को पूरे साल नौकरी और पूरे साल वेतन देने की बात कही गई. इसके बाद जब राज्य सरकार ने दोबारा सर्विस रूल बनाए तो होमगार्ड जवानों को फिर से 10 माह की नौकरी और 2 माह की छुट्टी देने का नियम बना लिया. अब एक बार फिर हाईकोर्ट में होमगार्ड जवानों के पक्ष में फैसला दिया है. देखना है कि राज्य सरकार इस बार हाई कोर्ट का सम्मान करती है या नहीं.