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डुमना वन परिक्षेत्र में बनने वाली ग्रीन स्पोर्ट्स सिटी समेत अन्य निर्माण पर HC की रोक

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Published : Jul 9, 2021, 7:20 PM IST

जबलपुर के डुमना एयरपोर्ट के पास बनने वाली ग्रीन स्पोर्ट्स सिटी समेत अन्य निर्माण कार्यों पर जबलपुर हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है. कोर्ट ने कहा कि विकास के नाम पर पर्यावरण की अनदेखी नहीं की जा सकती.

डुमना वन परिक्षेत्र में बनने वाली ग्रीन स्पोर्ट्स सिटी समेत अन्य निर्माण पर HC की रोक
डुमना वन परिक्षेत्र में बनने वाली ग्रीन स्पोर्ट्स सिटी समेत अन्य निर्माण पर HC की रोक

जबलपुर। शहर में बनने वाली प्रदेश की सबसे बड़ी ग्रीन स्पोर्ट्स सिटी के निर्माण पर जबलपुर हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है. जबलपुर के डुमना एयरपोर्ट के पास यह स्पोर्ट्स सिटी बनने वाली थी. हाईकोर्ट ने स्पोर्ट्स सिटी को नर्मदा के पार कहीं ले जाने का सुझाव भी दिया है. स्पोर्ट्स सिटी के निर्माण से खंदारी जलाशय का कैचमेंट एरिया प्रभावित होने का दावा करते हुए हाईकोर्ट में याचिका लगाई गई थी. मामले की अगली सुनवाई 2 अगस्त को होगी.

सभी प्रोजेक्ट को शिफ्ट करने के आदेश

एमपी हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस मोहम्मद रफीक और जस्टिस विजय कुमार शुक्ला की युगलपीठ ने राज्य सरकार को आदेश दिया है कि खंदारी जलाशय के कैचमेंट एरिया में जो भी प्रोजेक्ट प्रस्तावित हैं उन्हें कहीं और ले जाया जाए. हालांकि हाईकोर्ट ने डुमना एयरपोर्ट के विस्तारीकरण कार्य को छूट देने का आदेश भी दिया है. हाईकोर्ट ने कहा कि विकास के लिए पर्यावरण की अनदेखी नहीं की जा सकती है, वह जगह डुमना वन परिक्षेत्र की हैं जहां वन्य प्राणी निवास करते हैं.

कई प्रोजेक्ट होंगे प्रभावित

बता दें कि जिस भूमि को लेकर हाईकोर्ट में याचिका लगाई गई थी, वहां लॉ यूनिवर्सिटी, ग्रीन स्पोर्ट्स सिटी, ज्यूडिशियल अकादमी, लोकायुक्त का भवन, भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी एवं विनिर्माण संस्थान, जजेस बंगलों, फूड क्रॉफ्ट इंस्टीट्यूट का निर्माण होना था. इसके अलावा सरकार ने कुछ जमीन रेलवे को भी आवंटित की थी. हाईकोर्ट के आदेश से सभी निर्माण कार्य प्रभावित होंगे.

जबलपुर। शहर में बनने वाली प्रदेश की सबसे बड़ी ग्रीन स्पोर्ट्स सिटी के निर्माण पर जबलपुर हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है. जबलपुर के डुमना एयरपोर्ट के पास यह स्पोर्ट्स सिटी बनने वाली थी. हाईकोर्ट ने स्पोर्ट्स सिटी को नर्मदा के पार कहीं ले जाने का सुझाव भी दिया है. स्पोर्ट्स सिटी के निर्माण से खंदारी जलाशय का कैचमेंट एरिया प्रभावित होने का दावा करते हुए हाईकोर्ट में याचिका लगाई गई थी. मामले की अगली सुनवाई 2 अगस्त को होगी.

सभी प्रोजेक्ट को शिफ्ट करने के आदेश

एमपी हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस मोहम्मद रफीक और जस्टिस विजय कुमार शुक्ला की युगलपीठ ने राज्य सरकार को आदेश दिया है कि खंदारी जलाशय के कैचमेंट एरिया में जो भी प्रोजेक्ट प्रस्तावित हैं उन्हें कहीं और ले जाया जाए. हालांकि हाईकोर्ट ने डुमना एयरपोर्ट के विस्तारीकरण कार्य को छूट देने का आदेश भी दिया है. हाईकोर्ट ने कहा कि विकास के लिए पर्यावरण की अनदेखी नहीं की जा सकती है, वह जगह डुमना वन परिक्षेत्र की हैं जहां वन्य प्राणी निवास करते हैं.

कई प्रोजेक्ट होंगे प्रभावित

बता दें कि जिस भूमि को लेकर हाईकोर्ट में याचिका लगाई गई थी, वहां लॉ यूनिवर्सिटी, ग्रीन स्पोर्ट्स सिटी, ज्यूडिशियल अकादमी, लोकायुक्त का भवन, भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी एवं विनिर्माण संस्थान, जजेस बंगलों, फूड क्रॉफ्ट इंस्टीट्यूट का निर्माण होना था. इसके अलावा सरकार ने कुछ जमीन रेलवे को भी आवंटित की थी. हाईकोर्ट के आदेश से सभी निर्माण कार्य प्रभावित होंगे.

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