जबलपुर। हाईकोर्ट में शहर में चल रहे सीवर लाइन, साफ -सफाई और सड़कों की दुर्दशा से जुड़ी जनहित याचिका पर चीफ टैक्निकल एग्जामिनर ने रिपोर्ट पेश कर दी है. रिपोर्ट में बताया है, कि सीवर लाइन के लिए नगर निगम ने 533 करोड़ रूपये का APR भेजा है. हाईकोर्ट ने प्रमुख सचिव नगरीय प्रशासन को निर्देश दिये हैं, कि सीवन लाइन के कार्य पूर्ण होने की समय सीमा के संबंध में हलफनामा पेश करें.याचिका पर अगली सुनवाई एक मार्च को होगी.
शहर में कछुए की गति से जारी सीवर लाइन कार्य और इस दौरान सड़कों को खोदे जाने के मामले को हाईकोर्ट ने स्वप्रेरित संज्ञान लिया था. मामले की सुनवाई जनहित याचिका के रूप में करने के निर्देश दिये थे. मामले की पूर्व सुनवाई पर युगलपीठ को बताया गया था, कि सीवर लाइन का काम 2006 में शुरु हुआ था. इस पर चार सौ करोड़ रूपये से अधिक का खर्च किया गया है. लेकिन डेढ़ दशक बीत जाने के बाद भी सिर्फ 33 प्रतिशत कार्य हुआ है.