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दहेज प्रताड़ना के आरोप में अदालत से बहन-भाई को मिली अग्रिम जमानत - मध्य प्रदेश हाईकोर्ट

दहेज प्रताड़ना के आरोप के एक मामले में आरोपी युवक और उसकी बहन को अदालत से अग्रिम जमानत मिल गई है.

Madhya Pradesh High Court
मध्य प्रदेश हाईकोर्ट
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Published : Jun 2, 2021, 11:53 PM IST

Updated : Jun 3, 2021, 5:55 AM IST

जबलपुर। पति और उसकी बहन को दहेज प्रताड़ना के आरोप में अदालत से अग्रिम जमानत का लाभ मिला है. एडीजे अयाज मोहम्मद ने पाया कि शिकायतकर्ता ने बीते सात साल से अपने पति के साथ रह रही है. इस दौरान उसने किसी प्रकार की कोई शिकायत दर्ज नहीं करवाई. आरोपियों की तरफ से पेश किये गये साक्ष्यों को मद्देनजर रखते हुए अदालत ने आरोपी पति और उसकी बहन को 20-20 हजार के मुचलके पर जमानत प्रदान की है.

Advisory Firm के नाम पर धोखाधड़ी करने वाला आरोपी गिरफ्तार, कॉल सेंटर में काम के दौरान सीखे ठगी के गुर

आवेदन वरुण धाकड़ और उसकी बहन विनीता ने गोरखपुर थाने में दर्ज, दहेज एक्ट और मारपीट के आरोप में अग्रिम जमानत की न्यायालय की शरण ली थी. आवेदकों की तरफ से कहा गया था कि उनके खिलाफ झूठी शिकायत दर्ज करायी गई है. शिकायतकर्ता उसकी पत्नि पूजा अपने किसी पुरुष के साथ बांधवगढ़ घूमने गई थी और लौटते कुंडम के पास एक्सीडेंट में घायल हो गई थी. जिसकी सच्चाई सामने आने पर मनगढ़ंत आरोप उसने झूठा प्रकरण दर्ज करवाया है. आवेदन के साथ शिकायतकर्ता पत्नी और पुरुष मित्र की आपत्तिजनक फोटो और एक्सीडेंट की एमएलसी रिपोर्ट पेश की गयी थी. पूरे मामले का स्टडी करने के बाद अदालत ने आरोपी भाई-बहन की अग्रिम जमानत अर्जी मंजूर कर ली है. आरोपियों की ओर से अधिवक्ता यश सोनीे ने पक्ष रखा.

जबलपुर। पति और उसकी बहन को दहेज प्रताड़ना के आरोप में अदालत से अग्रिम जमानत का लाभ मिला है. एडीजे अयाज मोहम्मद ने पाया कि शिकायतकर्ता ने बीते सात साल से अपने पति के साथ रह रही है. इस दौरान उसने किसी प्रकार की कोई शिकायत दर्ज नहीं करवाई. आरोपियों की तरफ से पेश किये गये साक्ष्यों को मद्देनजर रखते हुए अदालत ने आरोपी पति और उसकी बहन को 20-20 हजार के मुचलके पर जमानत प्रदान की है.

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आवेदन वरुण धाकड़ और उसकी बहन विनीता ने गोरखपुर थाने में दर्ज, दहेज एक्ट और मारपीट के आरोप में अग्रिम जमानत की न्यायालय की शरण ली थी. आवेदकों की तरफ से कहा गया था कि उनके खिलाफ झूठी शिकायत दर्ज करायी गई है. शिकायतकर्ता उसकी पत्नि पूजा अपने किसी पुरुष के साथ बांधवगढ़ घूमने गई थी और लौटते कुंडम के पास एक्सीडेंट में घायल हो गई थी. जिसकी सच्चाई सामने आने पर मनगढ़ंत आरोप उसने झूठा प्रकरण दर्ज करवाया है. आवेदन के साथ शिकायतकर्ता पत्नी और पुरुष मित्र की आपत्तिजनक फोटो और एक्सीडेंट की एमएलसी रिपोर्ट पेश की गयी थी. पूरे मामले का स्टडी करने के बाद अदालत ने आरोपी भाई-बहन की अग्रिम जमानत अर्जी मंजूर कर ली है. आरोपियों की ओर से अधिवक्ता यश सोनीे ने पक्ष रखा.

Last Updated : Jun 3, 2021, 5:55 AM IST
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