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पूर्व मंत्री ने नर्मदा नदी के किनारे तान दिया मकान, हाई कोर्ट पहुंचा मामला

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Published : Jun 8, 2021, 10:15 PM IST

भाजपा के पूर्व मंत्री ओमप्रकाश धुर्वे ने नर्मदा नदी से 50 मीटर की दूरी पर तीन मंजीला मकान बना दिया. इस संबंध में याचिकाकर्ता वीरेंद्र केशवानी ने हाई कोर्ट में याचिका दायर की.

Jabalpur High Court
जबलपुर हाई कोर्ट

जबलपुर। डिंडौरी में पूर्व मंत्री और भाजपा नेता ओमप्रकाश धुर्वे द्वारा नर्मदा नदी के किनारे बनाए गए तीन मंजिला मकान को चुनौती देते हुए हाई कोर्ट में याचिका दायर की गई थी. याचिका में कहा गया है कि मकान के निर्माण के लिए किसी प्रकार की अनुमत्ति नहीं ली गई थी. चीफ जस्टिस मोहम्मद रफीक और जस्टिस सुजय पॉल की युगलपीठ ने याचिका की सुनवाई करते हुए अनावेदकों को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है. युगलपीठ ने पूर्व से विचाराधीन नर्मदा मिशन की जनहित याचिका के साथ उक्त याचिका की सुनवाई के निर्देश दिए है. युगलपीठ ने याचिका पर अगली सुनवाई 11 जून का निर्धारित की है.

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  • नदी के 50 मीटर के दायरे में तान दी बिल्डिंग

याचिकाकर्ता वीरेंद्र केशवानी की तरफ से दायर की गई याचिका में कहा गया था कि डिंडौरी के देवरा ग्राम पंचायत के अंतर्गत नर्मदा नदी के किनारे पूर्व मंत्री ओमप्रकाश धुर्वे ने तीन मंजिला मकान का निर्माण किया है. मकान की दूरी नर्मदा नदी से महज 50 मीटर के करीब होगी. न्यायालय के निर्देशानुसार नर्मदा नदी से तीन सौ मीटर के दायरे में कोई भी निर्माण कार्य नहीं होना चाहिए. इसके बावजूद बिना किसी अनुमति के उक्त निर्माण कार्य किया गया है. सुनवाई दौरान न्यायालय ने पाया कि उक्त संबंधी मामला पूर्व से ही विचाराधीन है. जिस पर न्यायालय ने नर्मदा मिशन की ओर से नर्मदा नदी के किनारे हुए निर्माण कार्यो को चुनौती देने वाले मामले के साथ उक्त मामले की सुनवाई संयुक्त रूप से किए जाने के आदेश देते हुए मामले की सुनवाई 11 जून को निर्धारित की है. याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता राजेश चंद्र ने पक्ष रखा.

जबलपुर। डिंडौरी में पूर्व मंत्री और भाजपा नेता ओमप्रकाश धुर्वे द्वारा नर्मदा नदी के किनारे बनाए गए तीन मंजिला मकान को चुनौती देते हुए हाई कोर्ट में याचिका दायर की गई थी. याचिका में कहा गया है कि मकान के निर्माण के लिए किसी प्रकार की अनुमत्ति नहीं ली गई थी. चीफ जस्टिस मोहम्मद रफीक और जस्टिस सुजय पॉल की युगलपीठ ने याचिका की सुनवाई करते हुए अनावेदकों को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है. युगलपीठ ने पूर्व से विचाराधीन नर्मदा मिशन की जनहित याचिका के साथ उक्त याचिका की सुनवाई के निर्देश दिए है. युगलपीठ ने याचिका पर अगली सुनवाई 11 जून का निर्धारित की है.

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