जबलपुर। मानसिक स्वास्थ्य समीक्षा बोर्ड सहित इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए वित्त विभाग द्वारा बजट स्वीकृत किए जाने की जानकारी हाईकोर्ट में पेश की गयी. हाईकोर्ट युगलपीठ ने बजट के संबंध में लिखित जानकारी पेश करने के निर्देश दिये हैं. याचिका पर पर अगली सुनवाई दो सप्ताह बाद निर्धारित की है.
मध्य प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण और हाईकोर्ट लीगल सर्विस कमेटी की तरफ से याचिका दायर की गई है. याचिका में कहा गया है, हर राज्य में स्टेट मेंटल हैल्थ अथॉरिटी का गठन नौ महीने में होना था. लेकिन मध्यप्रदेश में ऐसा नहीं हुआ जो अवैधानिक है. याचिका में डुमना में मिली विक्षिप्त महिला को उपचार के लिए ग्वालियर भेजे जाने के घटना का भी उल्लेख किया गया था.
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सरकार के तरफ से बताया गया, कि स्टेट मेंटल हैल्थ अथॉरिटी के गठन और उसके नियम के संबंध में सरकार ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया है. सरकार की तरफ से पहले युगलपीठ को बताया गया था, कि इसके लिए कोई बजट स्वीकृत नहीं है. बजट स्वीकृति के लिए सरकार ने दिसम्बर माह तक समय मांगा था. याचिका पर मंगलवार को हुई सुनवाई के दौरान सरकार की तरफ से मौखिक रूप से युगलपीठ को बताया गया कि वित्त विभाग ने बजट स्वीकृत कर दिया है. जिसके बाद युगलपीठ ने ये आदेश जारी किए.