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MP High Court : स्टेनोग्राफर व सहायक ग्रेड तीन की भर्ती में कम्युनल आरक्षण को लेकर हाईकोर्ट में आठ याचिकाएं

मध्यप्रदेश हाईकोर्ट में स्टेनोग्राफर तथा सहायक ग्रेड तीन की भर्ती में कम्युनल आरक्षण लागू किये जाने को चुनौती देते हुए हाईकोर्ट में आठ याचिकाएं दायर की गयी है. हाईकोर्ट जस्टिस सुजय पॉल तथा जस्टिस पी सी गुप्ता की युगलपीठ ने सरकार के आग्रह पर जवाब पेश करने अंतिम अवसर प्रदान किया है. अगली सुनवाई 28 जून को निर्धारित की गयी है. (Eight petitions regarding communal reservation) (Recruitment of Stenographer and Assistant Grade 3)

Eight petitions regarding communal reservation
कम्युनल आरक्षण को लेकर हाईकोर्ट में आठ याचिकाएं
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Published : Jun 22, 2022, 2:23 PM IST

जबलपुर। याचिकाकर्ता राजीव सिंह व अन्य सात की तरफ से दायर अलग-अलग याचिकाओं में कहा गया था कि हाईकोर्ट ने स्टेनो ग्रॉफर व सहायक ग्रेड तीन के भर्तियों के प्रथम चरण का परिणाम घोषित किया है. परिणाम घोषित करने में कम्युनल आरक्षण लागू करते हुए वर्गवार मेरिट लिस्ट तैयार की गयी है. सामान्य वर्ग के अभ्यार्थी को 77 अंक मिलने पर चयनित किया गया है. ओबीसी वर्ग के अभ्यार्थियों को 79 से 81 अंक मिलने के बावजूद भी उनका चयन नहीं किया गया.

सुप्रीम कोर्ट के आदेश का हवाला : याचिका में कहा गया था कि सुप्रीम कोर्ट ने इंद्रा साहनी वाले प्रकरण में स्पष्ट निर्देश जारी किये हैं कि अनराक्षित वर्ग के मेरिटोरियल अभ्यार्थिओं कर चयन सामान्य वर्ग में किया जाये. युगलपीठ ने प्रारंभिक सुनवाई के बाद नियुक्ति के अंतिम निर्णय के अधीन रहने के आदेश पारित किये थे. याचिकाकर्ता की तरफ से रामेश्वर सिंह ठाकुर ने पैरवी की.

MP High Court News : हाईकोर्ट ने दी युवती को मर्जी के अनुसार मुस्लिम युवक के साथ रहने की आजादी

बिना कारण कर दिया चुनाव में नामांकन रद्द : जिला पंचायत सदस्य पद का नामांकन पत्र बिना कारण बताये रद्द किये जाने के खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका दायर की गयी थी. हाईकोर्ट जस्टिस विवेक अग्रवाल को चुनाव आयोग द्वारा बताया गया कि उप चुनाव अधिकारी को चुनाव कार्य से पृथक करते हुए उनके खिलाफ जांच की जाएगी. एकलपीठ ने याचिका का निराकरण करते हुए याचिकाकर्ता के अभ्यावेदन का निराकरण 24 घंटे में करने आदेश जारी किया. छतरपुर के विजय प्रताप सिंह की तरफ से दायर की गयी याचिका में कहा गया था कि उन्होंने 4 जून को सभी दस्तावेजों के साथ जिला पंचायत सदस्य पद के लिए नामांकन दाखिल किया था. नामांकन पत्र दाखिल करने के समय उप चुनाव अधिकारी सभी दस्तावेजों को जांचा था. (Eight petitions regarding communal reservation) (Recruitment of Stenographer and Assistant Grade 3)

जबलपुर। याचिकाकर्ता राजीव सिंह व अन्य सात की तरफ से दायर अलग-अलग याचिकाओं में कहा गया था कि हाईकोर्ट ने स्टेनो ग्रॉफर व सहायक ग्रेड तीन के भर्तियों के प्रथम चरण का परिणाम घोषित किया है. परिणाम घोषित करने में कम्युनल आरक्षण लागू करते हुए वर्गवार मेरिट लिस्ट तैयार की गयी है. सामान्य वर्ग के अभ्यार्थी को 77 अंक मिलने पर चयनित किया गया है. ओबीसी वर्ग के अभ्यार्थियों को 79 से 81 अंक मिलने के बावजूद भी उनका चयन नहीं किया गया.

सुप्रीम कोर्ट के आदेश का हवाला : याचिका में कहा गया था कि सुप्रीम कोर्ट ने इंद्रा साहनी वाले प्रकरण में स्पष्ट निर्देश जारी किये हैं कि अनराक्षित वर्ग के मेरिटोरियल अभ्यार्थिओं कर चयन सामान्य वर्ग में किया जाये. युगलपीठ ने प्रारंभिक सुनवाई के बाद नियुक्ति के अंतिम निर्णय के अधीन रहने के आदेश पारित किये थे. याचिकाकर्ता की तरफ से रामेश्वर सिंह ठाकुर ने पैरवी की.

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बिना कारण कर दिया चुनाव में नामांकन रद्द : जिला पंचायत सदस्य पद का नामांकन पत्र बिना कारण बताये रद्द किये जाने के खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका दायर की गयी थी. हाईकोर्ट जस्टिस विवेक अग्रवाल को चुनाव आयोग द्वारा बताया गया कि उप चुनाव अधिकारी को चुनाव कार्य से पृथक करते हुए उनके खिलाफ जांच की जाएगी. एकलपीठ ने याचिका का निराकरण करते हुए याचिकाकर्ता के अभ्यावेदन का निराकरण 24 घंटे में करने आदेश जारी किया. छतरपुर के विजय प्रताप सिंह की तरफ से दायर की गयी याचिका में कहा गया था कि उन्होंने 4 जून को सभी दस्तावेजों के साथ जिला पंचायत सदस्य पद के लिए नामांकन दाखिल किया था. नामांकन पत्र दाखिल करने के समय उप चुनाव अधिकारी सभी दस्तावेजों को जांचा था. (Eight petitions regarding communal reservation) (Recruitment of Stenographer and Assistant Grade 3)

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