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हाजिर नहीं होने पर पांच हजार कॉस्ट

कोर्ट के आदेश के बावजूद न्यायालय में उपस्थित नहीं होने पर हाईकोर्ट ने कांग्रेस नेता शशि कैथौरिया पर पांच हजार की कॉस्ट लगाई है. कोर्ट ने अगली सुनवाई में नहीं आने पर 10 हजार की कॉस्ट लगाने की चेतावनी दी है.

action on cong leader
कांग्रेस नेता पर HC सख्त
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Published : Feb 22, 2021, 10:24 PM IST

Updated : Feb 22, 2021, 10:57 PM IST

जबलपुर । हाईकोर्ट ने आदेश के बावजूद बयान दर्ज कराने के लिए नहीं पहुंचीं कांग्रेस नेता शशि कैथोरिया पर पांच हजार रुपये की कॉस्ट लगाई है. एकलपीठ ने अपने आदेश में कहा कि अगली सुनवाई में वह अनुपस्थित रहते हैं, तो उन पर कोर्ट 10 हजार की कॉस्ट लगाने पर विचार करेगा. एकलपीठ ने कॉस्ट की राशि हाईकोर्ट लीगल सर्विच अथॉरिटी के समक्ष जमा कराने के निर्देश दिये हैं.

कांग्रेस नेता शशि कैथोरिया पर पांच हजार रुपये की कॉस्ट

कांग्रेस नेता शशि कैथोरिया की ओर से दायर चुनाव याचिका में भाजपा के निर्वाचित विधायक महेश राय के निर्वाचन को चुनौती दी गई है. दायर चुनाव याचिका में तीन बूथ में EVM में छेड़छाड़ करने का आरोप लगाया गया था. पहले हुई सुनवाई पर याचिकाकर्ता की ओर से गवाहों की सूची पेश नहीं हुई और याचिकाकर्ता हाजिर नहीं हुआ, तो न्यायालय ने पांच हजार रुपये की कॉस्ट लगाने की बात कही. दिये गये अवसरों और चेतावनी के बावजूद याचिकाकर्ता शशि कठौरिया न्यायालय के समक्ष हाजिर नहीं हुए

अगली सुनवाई में नहीं आए, तो 10 हजार की कॉस्ट

शशि कैथोरिया की ओर से कहा गया कि वे एक परिवारिक समारोह में शामिल होने के लिए कर्नाटक में हैं. जिसके लिये उन्हें कुछ मोहलत दी जाये. जिस पर न्यायालय ने पांच हजार की कॉस्ट के साथ उनकी उपस्थिति पर छूट प्रदान की दी. साथ ही ये भी कहा कि अगर मामले की आठ मार्च को होने वाली अगली सुनवाई पर याचिकाकर्ता हाजिर नहीं हुए, तो न्यायालय 10 हजार रुपये की कॉस्ट लगाएगा.

जबलपुर । हाईकोर्ट ने आदेश के बावजूद बयान दर्ज कराने के लिए नहीं पहुंचीं कांग्रेस नेता शशि कैथोरिया पर पांच हजार रुपये की कॉस्ट लगाई है. एकलपीठ ने अपने आदेश में कहा कि अगली सुनवाई में वह अनुपस्थित रहते हैं, तो उन पर कोर्ट 10 हजार की कॉस्ट लगाने पर विचार करेगा. एकलपीठ ने कॉस्ट की राशि हाईकोर्ट लीगल सर्विच अथॉरिटी के समक्ष जमा कराने के निर्देश दिये हैं.

कांग्रेस नेता शशि कैथोरिया पर पांच हजार रुपये की कॉस्ट

कांग्रेस नेता शशि कैथोरिया की ओर से दायर चुनाव याचिका में भाजपा के निर्वाचित विधायक महेश राय के निर्वाचन को चुनौती दी गई है. दायर चुनाव याचिका में तीन बूथ में EVM में छेड़छाड़ करने का आरोप लगाया गया था. पहले हुई सुनवाई पर याचिकाकर्ता की ओर से गवाहों की सूची पेश नहीं हुई और याचिकाकर्ता हाजिर नहीं हुआ, तो न्यायालय ने पांच हजार रुपये की कॉस्ट लगाने की बात कही. दिये गये अवसरों और चेतावनी के बावजूद याचिकाकर्ता शशि कठौरिया न्यायालय के समक्ष हाजिर नहीं हुए

अगली सुनवाई में नहीं आए, तो 10 हजार की कॉस्ट

शशि कैथोरिया की ओर से कहा गया कि वे एक परिवारिक समारोह में शामिल होने के लिए कर्नाटक में हैं. जिसके लिये उन्हें कुछ मोहलत दी जाये. जिस पर न्यायालय ने पांच हजार की कॉस्ट के साथ उनकी उपस्थिति पर छूट प्रदान की दी. साथ ही ये भी कहा कि अगर मामले की आठ मार्च को होने वाली अगली सुनवाई पर याचिकाकर्ता हाजिर नहीं हुए, तो न्यायालय 10 हजार रुपये की कॉस्ट लगाएगा.

Last Updated : Feb 22, 2021, 10:57 PM IST
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