जबलपुर। अंडरटेकिंग दिये जाने के बाद भी सरकार ने उपभोक्ता फोरम के रिक्त पदों पर नियुक्तियों नहीं की. इसके खिलाफ हाई कोर्ट में दायर अवमानना मामले में शनिवार को सरकार ने कोर्ट में अपना जवाब पेश किया. सरकार की ओर से बताया गया, कि 18 जिलों में नियुक्तियां कर दी गई हैं. बाकी सात जिलों में नियुक्ति की प्रकिया जारी है. मामले की अगली सुनवाई दो सप्ताह बाद होगी.
उपभोक्ता फोरम में नियुक्तियों का मामला
अवमानना का मामला नागरिक उपभोक्ता मार्गदर्शक मंच के डॉ. पीजी नाजपांडे की ओर से दायर किया गया है. याचिका में कहा गया है, कि प्रदेश के उपभोक्ता फोरम में चेयरमैन और सदस्यों के पद रिक्त होने के मामले में हाईकोर्ट के मुख्य न्यायधीश को पत्र लिखा गया था. हाईकोर्ट ने पत्र की सुनवाई जनहित याचिका के रूप में किये जाने के निर्देश दिये थे. सरकार ने हाईकोर्ट में अंडरटेकिंग दी थी, कि 31 अक्टूबर 2018 तक उपभोक्ता फोरम के रिक्त पदों पर नियुक्तियां कर दी जाएगी. याचिकाकर्ता की ओर से कहा गया कि हाईकोर्ट में अंडरटेकिंग देने के बावजूद सरकार ने उपभोक्ता फोरम में चेयरमैन और सदस्यों की नियुक्ति नहीं की.
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अभी भी खाली हैं पद
याचिकाकर्ता की ओर से न्यायालय को बताया कि अंडरटेकिंग दिए हुए दो साल से ज्यादा का समय गुजर गया है. अभी भी कई जिलों में उपभोक्ता फोरम के चैयरमैन पद रिक्त हैं. इसके अलावा लगभग 30 सदस्यों के पद भी खाली पड़े हैं .