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HC के 4 न्यायाधीशों का ट्रांसफर, जारी है जजों की नियुक्ति प्रक्रियां

मुख्य न्यायाधीश मोहम्मद रफीक ने न्यायिक व्यवस्था के तहत हाई कोर्ट के 4 जजों का स्थानांतरण किया है, जिसमें जस्टिस सुजय पाल, जस्टिस सुबोध अभ्यंकर, जस्टिस प्रकाश श्रीवास्तव और जस्टिस वीरेंद्र सिंह के नाम शामिल है. वहीं न्यायाधीशों के रिक्त पदों पर नियुक्ति की प्रक्रिया जारी हैं.

high court judges transferred
चार न्यायाधीशों का ट्रांसफर
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Published : Jan 9, 2021, 9:52 AM IST

Updated : Jan 9, 2021, 11:40 AM IST

जबलपुर। हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश मोहम्मद रफीक ने न्यायिक व्यवस्था के तहत 4 जजों का ट्रांसफर किया है. जबलपुर मुख्य पीठ में पदस्थ जस्टिस सुजय पाल और जस्टिस सुबोध अभ्यंकर का स्थानांतरण इंदौर पीठ में किया गया है. इंदौर खंडपीठ में पदस्थ जस्टिस प्रकाश श्रीवास्तव और जस्टिस वीरेंद्र सिंह का स्थानांतरण मुख्य पीठ जबलपुर में किया गया है.

नियुक्ति प्रक्रियां जारी

हाई कोर्ट में रिक्त न्यायाधीशों की पदों पर नियुक्ति की मांग करते हुए जनहित याचिका दायर की गई थी. कोर्ट के चीफ जस्टिस मोहम्मद रफीक और जस्टिस प्रकाश श्रीवास्तव की युगल पीठ ने याचिका का निराकरण करते हुए अपने आदेश में कहा है कि प्रशासनिक स्तर पर जजों की नियुक्ति प्रक्रिया जारी है.

याचिकाकर्ता एमए खान और अमरजीत सिंह की तरफ से दायर याचिका में कहा गया था कि मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की कुल पदों की संख्या 53 है. वर्तमान में सिर्फ 28 कार्यरत है और साल-2021 में 8 न्यायाधीशों का कार्यकाल पूर्ण हो जाएगा. सर्वोच्च न्यायालय के न्यायिक दृष्टांत का हवाला देते हुए याचिका में कहा गया था कि न्यायाधीश का पद रिक्त हों, तो उस पद पर नियुक्ति कर देनी चाहिए, जिससे न्याय प्रक्रिया में संतुलन बरकरार रहे.

याचिका में यह भी कहा गया था कि 1 जून 2020 को हाई कोर्ट जज के लिए 13 नाम भेजे गए थे, जिसमें से 7 नाम बार और 6 नाम न्यायिक सेवा से भेजे गए थे, जिसके बाद युगल पीठ ने उक्त आदेश के साथ याचिका का निराकरण कर दिया.

जबलपुर। हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश मोहम्मद रफीक ने न्यायिक व्यवस्था के तहत 4 जजों का ट्रांसफर किया है. जबलपुर मुख्य पीठ में पदस्थ जस्टिस सुजय पाल और जस्टिस सुबोध अभ्यंकर का स्थानांतरण इंदौर पीठ में किया गया है. इंदौर खंडपीठ में पदस्थ जस्टिस प्रकाश श्रीवास्तव और जस्टिस वीरेंद्र सिंह का स्थानांतरण मुख्य पीठ जबलपुर में किया गया है.

नियुक्ति प्रक्रियां जारी

हाई कोर्ट में रिक्त न्यायाधीशों की पदों पर नियुक्ति की मांग करते हुए जनहित याचिका दायर की गई थी. कोर्ट के चीफ जस्टिस मोहम्मद रफीक और जस्टिस प्रकाश श्रीवास्तव की युगल पीठ ने याचिका का निराकरण करते हुए अपने आदेश में कहा है कि प्रशासनिक स्तर पर जजों की नियुक्ति प्रक्रिया जारी है.

याचिकाकर्ता एमए खान और अमरजीत सिंह की तरफ से दायर याचिका में कहा गया था कि मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की कुल पदों की संख्या 53 है. वर्तमान में सिर्फ 28 कार्यरत है और साल-2021 में 8 न्यायाधीशों का कार्यकाल पूर्ण हो जाएगा. सर्वोच्च न्यायालय के न्यायिक दृष्टांत का हवाला देते हुए याचिका में कहा गया था कि न्यायाधीश का पद रिक्त हों, तो उस पद पर नियुक्ति कर देनी चाहिए, जिससे न्याय प्रक्रिया में संतुलन बरकरार रहे.

याचिका में यह भी कहा गया था कि 1 जून 2020 को हाई कोर्ट जज के लिए 13 नाम भेजे गए थे, जिसमें से 7 नाम बार और 6 नाम न्यायिक सेवा से भेजे गए थे, जिसके बाद युगल पीठ ने उक्त आदेश के साथ याचिका का निराकरण कर दिया.

Last Updated : Jan 9, 2021, 11:40 AM IST
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