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तदर्थ कमेटी नियुक्त किये जाने को हाईकोर्ट में चुनौती, 8 जून को होगी सुनवाई - जबलपुर हाईकोर्ट

27 अप्रैल को नियुक्त की गई पांच सदस्यीय तदर्थ कमेटी को संघ के निवर्तमान उपाध्यक्ष ने हाईकोर्ट में चुनौती दी है.नवाई के बाद न्यायालय ने अनावेदकों से जवाब तलब करते हुए मामले की सुनवाई 8 जून को निर्धारित की है.

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तदर्थ कमेटी नियुक्त किये जाने को हाईकोर्ट में चुनौती
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Published : Jun 5, 2021, 10:48 PM IST

जबलपुर। सागर जिला अधिवक्ता संघ का कार्यकाल पूर्ण होने पर मप्र राज्य अधिवक्ता परिषद द्वारा 27 अप्रैल को नियुक्त की गई पांच सदस्यीय तदर्थ कमेटी को संघ के निर्वतमान उपाध्यक्ष ने हाईकोर्ट में चुनौती दी है. जस्टिस शील नागू और जस्टिस जीएस अहलुवालिया की युगलपीठ ने मामले में अनावेदकों को जवाब पेश करने के निर्देश देते हुए मामले की अगली सुनवाई 8 जून को निर्धारित की है.

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कमेटी को संघ के निवर्तमान उपाध्यक्ष ने हाईकोर्ट में दी चुनौती

सागर जिला अधिवक्ता संघ का कार्यकाल पूर्ण होने पर मप्र राज्य अधिवक्ता परिषद द्वारा 27 अप्रैल को नियुक्त की गई पांच सदस्यीय तदर्थ कमेटी को संघ के निर्वतमान उपाध्यक्ष ने हाईकोर्ट में चुनौती दी है. यह मामला सागर जिला अधिवक्ता संघ के निर्वतमान उपाध्यक्ष राजेश कुमार मिश्रा की ओर से दायर किया गया है. जिसमें एसबीसी द्वारा 27 अप्रैल को सागर अधिवक्ता संघ का कार्यकाल पूर्ण होने पर पांच सदस्यीय तदर्थ कमेटी नियुक्त किये जाने को चुनौती दी गई है.

मामले में देवेन्द्र सिंह की ओर से भी हस्तक्षेप याचिका दायर की गई है. जिसमें हस्तक्षेपकर्ता की ओर से अधिवक्ता रामेश्वर पी सिंह ने पक्ष रखते हुए न्यायालय को बताया कि सर्वोच्च न्यायालय द्धारा अपने निर्णयों में स्पष्ट कहा गया है कि निर्वाचित प्रतिनिधियों को अपने कार्यकाल समाप्त होने के बाद एक दिन भी पद पर रहने का विधिक अधिकार नहीं है. सुनवाई के बाद न्यायालय ने अनावेदकों से जवाब तलब करते हुए मामले की सुनवाई 8 जून को निर्धारित की है.

जबलपुर। सागर जिला अधिवक्ता संघ का कार्यकाल पूर्ण होने पर मप्र राज्य अधिवक्ता परिषद द्वारा 27 अप्रैल को नियुक्त की गई पांच सदस्यीय तदर्थ कमेटी को संघ के निर्वतमान उपाध्यक्ष ने हाईकोर्ट में चुनौती दी है. जस्टिस शील नागू और जस्टिस जीएस अहलुवालिया की युगलपीठ ने मामले में अनावेदकों को जवाब पेश करने के निर्देश देते हुए मामले की अगली सुनवाई 8 जून को निर्धारित की है.

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सागर जिला अधिवक्ता संघ का कार्यकाल पूर्ण होने पर मप्र राज्य अधिवक्ता परिषद द्वारा 27 अप्रैल को नियुक्त की गई पांच सदस्यीय तदर्थ कमेटी को संघ के निर्वतमान उपाध्यक्ष ने हाईकोर्ट में चुनौती दी है. यह मामला सागर जिला अधिवक्ता संघ के निर्वतमान उपाध्यक्ष राजेश कुमार मिश्रा की ओर से दायर किया गया है. जिसमें एसबीसी द्वारा 27 अप्रैल को सागर अधिवक्ता संघ का कार्यकाल पूर्ण होने पर पांच सदस्यीय तदर्थ कमेटी नियुक्त किये जाने को चुनौती दी गई है.

मामले में देवेन्द्र सिंह की ओर से भी हस्तक्षेप याचिका दायर की गई है. जिसमें हस्तक्षेपकर्ता की ओर से अधिवक्ता रामेश्वर पी सिंह ने पक्ष रखते हुए न्यायालय को बताया कि सर्वोच्च न्यायालय द्धारा अपने निर्णयों में स्पष्ट कहा गया है कि निर्वाचित प्रतिनिधियों को अपने कार्यकाल समाप्त होने के बाद एक दिन भी पद पर रहने का विधिक अधिकार नहीं है. सुनवाई के बाद न्यायालय ने अनावेदकों से जवाब तलब करते हुए मामले की सुनवाई 8 जून को निर्धारित की है.

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