इंदौर। एक निजी हॉस्पिटल ने ब्लैक फंगस (Black fungus) मरीज को इलाज के लिए 50 लाख का एस्टीमेट दिया था. इस पूरे मामले को लेकर अब इंदौर हाई कोर्ट में एक याचिका लगाई गई है और याचिका में विभिन्न तरह के तर्क दिए हैं और जल्दी इस पूरे मामले में सुनवाई भी हो सकती है. इंदौर के एक निजी हॉस्पिटल में ब्लैक फंगस (Black fungus) मरीज को इलाज के लिए 50 लाख का एस्टीमेट दे दिया था. इस पूरे मामले को लेकर Indore के अधिवक्ता अभिनव धनोत्कर ने एक याचिका इंदौर हाई कोर्ट में लगाई है.
मामले में सोमवार को होगी सुनवाई
हाईकोर्ट में याचिका लगाने के साथ ही विभिन्न तरह के तर्क रखे हैं. तर्कों में यह भी बात रखी गई है कि अस्पताल के खिलाफ इस पूरे मामले को लेकर कानूनी कार्यवाई की जानी चाहिए. इसके साथ ही यह भी मांग की गई कि हॉस्पिटल के द्वारा इतनी अधिक राशि का एस्टीमेट दिया जाना नियमों के उलट है. इस पूरे मामले में सोमवार को इंदौर हाई कोर्ट में सुनवाई होगी और सुनवाई होने के बाद कई तरह के आदेश जारी कर सकता है.
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निजी हॉस्पिटल वसूल रहे हैं मरीजों से मोटी रकम
फिलहाल जिस तरह से ब्लैक फंगस (Black fungus) मरीज को इलाज के लिए है 50 लाख का एस्टीमेट दिया है. इस तरह के मामले में पहले भी Indore में सामने आ चुके हैं. कोरोना संक्रमित मरीजों के इलाज में भी निजी हॉस्पिटल संचालकों ने जमकर वसूली की फिलहाल जिस तरह से यह पूरा मामला सामने आया और बात हाई कोर्ट तक पहुंच चुकी है, तो अब देखना होगा कि कोर्ट इस पूरे मामले में सुनवाई करते हुए निजी हॉस्पिटल को लेकर किस तरह के आदेश जारी करता है.