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जबलपुर में 58 घंटे का लॉकडाउन, शुक्रवार शाम से होगा लागू

जबलपुर में नगर निगम सीमा में शुक्रवार की शाम से 58 घंटे टोटल लॉकडाउन करने का फैसला लिया है. लाॅकडाउन शुक्रवार की शाम 7 बजे से सोमवार सुबह 5 बजे तक रहेगा.

jabalpur lockdown
जबलपुर लाॅकडाउन
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Published : Jul 23, 2020, 10:46 PM IST

जबलपुर। मध्यप्रदेश सहित जबलपुर में भी लगातार कोरोना वायरस संक्रमण फैल रहा है. राजधानी भोपाल में टोटल लॉकडाउन के बाद संस्कारधानी जबलपुर में भी लॉकडाउन करने का फैसला लिया गया है. शुरुआती दिनों में राज्य सरकार के निर्देश पर प्रशासन ने 58 घंटे के लिए लॉकडाउन का एलान कर दिया है, जो कि शुक्रवार की रात से लागू होगा.

जबलपुर में फिर लॉकडाउन

जिला प्रशासन ने नगर निगम सीमा में शुक्रवार की शाम से 58 घंटे टोटल लॉक डाउन करने का फैसला लिया है. यह लॉकडाउन शुक्रवार की शाम सात बजे से सोमवार सुबह पांच बजे तक रहेगा. इस दौरान अति आवश्यक वस्तु जैसे कि दूध, मेडिकल स्टोर, पेट्रोल पंप, गैस एजेंसी आदि की दुकानों को खोले रखने की अनुमति दी है. इसके अलावा आवश्यक वस्तुओं की होम डिलीवरी की व्यवस्था की गई है. जनरल स्टोर, फल-सब्जी आदि की दुकान पूरी तरह से बंद रहेंगी. साथ ही जिनके यहां विवाह की तारीख 24,25 एवं 26 को पहले से ही नियत है. उन्हें इस प्रतिबंध से छूट रहेगी, विवाह में सिर्फ 20 व्यक्ति ही शामिल हो सकेंगे.

जबलपुर कलेक्टर ने कहा कि लॉकडाउन में दो पहिया एवं चार पहिया वाहनों का संचालन पूरी तरह से बंद रहेगा. इस दौरान सिर्फ नगर निगम, पुलिस, राजस्व, स्वास्थ्य, विद्युत,आपदा प्रबंधन एवं मीडिया जो कि इमरजेंसी ड्यूटी में रहते हैं. उन्हें ही घरों से बाहर वाहनों में निकलने की अनुमति होगी. आदेश का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 51 से 60 और IPC की धारा 188 एवं अन्य सभी कानूनी प्रावधानों के तहत कार्रवाई की जाएगी.

जबलपुर। मध्यप्रदेश सहित जबलपुर में भी लगातार कोरोना वायरस संक्रमण फैल रहा है. राजधानी भोपाल में टोटल लॉकडाउन के बाद संस्कारधानी जबलपुर में भी लॉकडाउन करने का फैसला लिया गया है. शुरुआती दिनों में राज्य सरकार के निर्देश पर प्रशासन ने 58 घंटे के लिए लॉकडाउन का एलान कर दिया है, जो कि शुक्रवार की रात से लागू होगा.

जबलपुर में फिर लॉकडाउन

जिला प्रशासन ने नगर निगम सीमा में शुक्रवार की शाम से 58 घंटे टोटल लॉक डाउन करने का फैसला लिया है. यह लॉकडाउन शुक्रवार की शाम सात बजे से सोमवार सुबह पांच बजे तक रहेगा. इस दौरान अति आवश्यक वस्तु जैसे कि दूध, मेडिकल स्टोर, पेट्रोल पंप, गैस एजेंसी आदि की दुकानों को खोले रखने की अनुमति दी है. इसके अलावा आवश्यक वस्तुओं की होम डिलीवरी की व्यवस्था की गई है. जनरल स्टोर, फल-सब्जी आदि की दुकान पूरी तरह से बंद रहेंगी. साथ ही जिनके यहां विवाह की तारीख 24,25 एवं 26 को पहले से ही नियत है. उन्हें इस प्रतिबंध से छूट रहेगी, विवाह में सिर्फ 20 व्यक्ति ही शामिल हो सकेंगे.

जबलपुर कलेक्टर ने कहा कि लॉकडाउन में दो पहिया एवं चार पहिया वाहनों का संचालन पूरी तरह से बंद रहेगा. इस दौरान सिर्फ नगर निगम, पुलिस, राजस्व, स्वास्थ्य, विद्युत,आपदा प्रबंधन एवं मीडिया जो कि इमरजेंसी ड्यूटी में रहते हैं. उन्हें ही घरों से बाहर वाहनों में निकलने की अनुमति होगी. आदेश का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 51 से 60 और IPC की धारा 188 एवं अन्य सभी कानूनी प्रावधानों के तहत कार्रवाई की जाएगी.

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