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Honey Trap Case: 2 साल बाद तीनों महिला आरोपियों को जमानत, HC ने 50-50 हजार रुपए के मुचलके पर छोड़ा - हनी ट्रैप केस में 2 साल बाद जमानत

हनी ट्रैप मामले में आरोपी पाई गईं तीन महिलाओं को आखिरकार जमानत मिल गई. दो साल बाद 50-50 हजार रुपए के मुचलके पर महिला आरोपियों को जमानत दी गई.

HONEY TRAP CASE
हनी ट्रैप मामला
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Published : Jul 6, 2021, 8:30 PM IST

इंदौर। दो साल तक जेल में बंद रहने के बाद आखिरकार हनी ट्रैप केस की आरोपियों को जमानत मिल गई है. इंदौर हाई कोर्ट ने 50-50 हजार रुपए के मुचलके पर आरोपियों को जमानत दी. मामले में जेल में बंद 4 आरोपियों में से तीन को जमानत मिली है. आरोपी श्वेता विजय जैन, श्वेता स्वप्निल जैन और मोनिका यादव ने जमानत याचिका दायर की थी. जिसके बाद आखिरकार उनको जमानत मिली.

50 हजार के मुचलके पर जमानत

कोर्ट के समक्ष आरोपी पक्ष के वकील धर्मेंद्र गुजर ने कई तर्क प्रस्तुत किए. वकील ने कहा कि जिन आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है, उनके खिलाफ अभी तक एसआईटी (SIT) किसी तरह का कोई पुख्ता सबूत इकट्ठा नहीं कर पाई है, कोई गवाह भी अभी तक नहीं मिला है. वकील ने कहा कि दो साल से महिलाएं जेल में बंद है, इसलिए उन्हें जमानत मिलनी चाहिए. जिसके बाद कोर्ट ने सहमति जताते हुए 50 हजार के मुचलके पर जमानत दे दी.

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क्या है पूरा मामला ?

इंदौर की पलासिया पुलिस ने हनी ट्रैप मामले में भोपाल की महिलाओं को गिरफ्तार किया था. पुलिस ने निगम अधिकारी हरभजन सिंह की शिकायत पर कार्रवाई की थी. अधिकारी का कहना था कि कुछ महिलाएं अश्लील वीडियो वायरल करने के नाम पर उन्हें ब्लैकमेल कर रही हैं, और 3 करोड़ रुपए मांग रही हैं. जांच के दौरान 4 लोगों को आरोपी पाया गया था. जिनमें भोपाल की तीन महिलाएं भी थी. महिला आरोपियों ने पूछताछ में कई बड़े खुलासे भी किए थे.

इंदौर। दो साल तक जेल में बंद रहने के बाद आखिरकार हनी ट्रैप केस की आरोपियों को जमानत मिल गई है. इंदौर हाई कोर्ट ने 50-50 हजार रुपए के मुचलके पर आरोपियों को जमानत दी. मामले में जेल में बंद 4 आरोपियों में से तीन को जमानत मिली है. आरोपी श्वेता विजय जैन, श्वेता स्वप्निल जैन और मोनिका यादव ने जमानत याचिका दायर की थी. जिसके बाद आखिरकार उनको जमानत मिली.

50 हजार के मुचलके पर जमानत

कोर्ट के समक्ष आरोपी पक्ष के वकील धर्मेंद्र गुजर ने कई तर्क प्रस्तुत किए. वकील ने कहा कि जिन आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है, उनके खिलाफ अभी तक एसआईटी (SIT) किसी तरह का कोई पुख्ता सबूत इकट्ठा नहीं कर पाई है, कोई गवाह भी अभी तक नहीं मिला है. वकील ने कहा कि दो साल से महिलाएं जेल में बंद है, इसलिए उन्हें जमानत मिलनी चाहिए. जिसके बाद कोर्ट ने सहमति जताते हुए 50 हजार के मुचलके पर जमानत दे दी.

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क्या है पूरा मामला ?

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