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अध्यापक ने छात्रा से की अश्लील हरकत, अदालत ने सुनाई 5 साल की सजा

वर्ष 2015 में नाबालिग छात्रा ने अध्यापक के खिलाफ विजय नगर थाने में अश्लील हरकत सहित अन्य धाराओं में प्रकरण दर्ज करवाया था. इंदौर जिला कोर्ट ने मामले में सुनवाई करते हुए आरोपी अध्यापक को 5 वर्ष की सजा सुनाई है.

Indore District Court
इंदौर जिला कोर्ट
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Published : Jan 22, 2021, 2:16 PM IST

इंदौर। वर्ष 2015 में नाबालिग छात्रा ने अपने अध्यापक के खिलाफ अश्लील हरकत सहित अन्य धाराओं में प्रकरण दर्ज करवाया था. पुलिस ने छात्रा की शिकायत पर अध्यापक के खिलाफ विभिन्न धाराओं में प्रकरण दर्ज कर लिया था. पुलिस ने कार्रवाई करते हुए अध्यापक को गिरफ्तार कर जेल भी पहुंचा दिया था. इस पूरे मामले में लगातार इंदौर जिला कोर्ट में सुनवाई चल रही थी. इंदौर जिला कोर्ट ने आज इस मामले में सुनवाई करते हुए अध्यापक को 5 साल की सजा सुनाई है.

यह है पूरा मामला


बता दें कि, घटना विजय नगर थाना क्षेत्र की है. 8 अक्टूबर 2015 को छात्रा अपनी सहेली के साथ स्कूल जा रही थी. स्कूल के सामने ही अध्यापक का मकान भी था. इस दौरान अध्यापक ने पहले पिड़िता के दोस्त को कमरे में बुलाया. इसके अध्यापक ने पिड़िता को बुलाया. पिड़िता अध्यापक से मिलने के लिए उनके कमरे में चली गई. इसी दौरान सर ने दोस्त को कुछ काम से नीचे पहुंचा दिया. नाबालिग के अकेलेपन का फायदा उठाकर सर ने कमरे का दरवाजा लगा लिया. पिड़िता का हाथ पकड़ कर धक्का दे दिया. इसके बाद सर ने पिड़िता के साथ अश्लील हरकत की. इस दौरान पिड़िता जमकर चिल्लाई. घर के नीचे खड़े दोस्त पिड़िता की आवाज सुनकर ऊपर गए. दरवाजा खटखटाया तो सर ने दरवाजा खोला.

इसके बाद सर ने पिड़िता और उसके दोस्त को जान से मारने की धमकी दी. छात्रा ने पूरे मामले की जानकारी अपने परिजनों को दी. परिजनों के साथ छात्रा ने पूरे मामले की शिकायत 13 अक्टूबर 2015 को पुलिस को की. वहीं विजय नगर पुलिस ने इस पूरे मामले में छात्रा की शिकायत पर अध्यापक मिथलेश बोरखे पर धारा 354, 342 व 506 के तहत प्रकरण दर्ज कर लिया. पुलिस आरोपी अध्यापक को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया. इस मामले की इंदौर जिला कोर्ट दोनों पक्षों को सुनने के बाद अध्यापक को 5 साल की सजा सुनाई है.


5 साल बाद आया फैसला

बता दें कि इस मामले में इंदौर जिला कोर्ट में लगातार सुनवाई चल रही थी. 5 साल बाद इस पूरे मामले में इंदौर जिला कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए अध्यापक रहे आरोपी मिथलेश को 5 साल की सजा सुनाई है. वहीं एक हजार का अर्थदंड भी लगाया है. यदि एक हजार का अर्थदंड आरोपी के नहीं भरता है तो 1 वर्ष अतिरिक्त कारावास भी आरोपी को हो सकता है.

इंदौर। वर्ष 2015 में नाबालिग छात्रा ने अपने अध्यापक के खिलाफ अश्लील हरकत सहित अन्य धाराओं में प्रकरण दर्ज करवाया था. पुलिस ने छात्रा की शिकायत पर अध्यापक के खिलाफ विभिन्न धाराओं में प्रकरण दर्ज कर लिया था. पुलिस ने कार्रवाई करते हुए अध्यापक को गिरफ्तार कर जेल भी पहुंचा दिया था. इस पूरे मामले में लगातार इंदौर जिला कोर्ट में सुनवाई चल रही थी. इंदौर जिला कोर्ट ने आज इस मामले में सुनवाई करते हुए अध्यापक को 5 साल की सजा सुनाई है.

यह है पूरा मामला


बता दें कि, घटना विजय नगर थाना क्षेत्र की है. 8 अक्टूबर 2015 को छात्रा अपनी सहेली के साथ स्कूल जा रही थी. स्कूल के सामने ही अध्यापक का मकान भी था. इस दौरान अध्यापक ने पहले पिड़िता के दोस्त को कमरे में बुलाया. इसके अध्यापक ने पिड़िता को बुलाया. पिड़िता अध्यापक से मिलने के लिए उनके कमरे में चली गई. इसी दौरान सर ने दोस्त को कुछ काम से नीचे पहुंचा दिया. नाबालिग के अकेलेपन का फायदा उठाकर सर ने कमरे का दरवाजा लगा लिया. पिड़िता का हाथ पकड़ कर धक्का दे दिया. इसके बाद सर ने पिड़िता के साथ अश्लील हरकत की. इस दौरान पिड़िता जमकर चिल्लाई. घर के नीचे खड़े दोस्त पिड़िता की आवाज सुनकर ऊपर गए. दरवाजा खटखटाया तो सर ने दरवाजा खोला.

इसके बाद सर ने पिड़िता और उसके दोस्त को जान से मारने की धमकी दी. छात्रा ने पूरे मामले की जानकारी अपने परिजनों को दी. परिजनों के साथ छात्रा ने पूरे मामले की शिकायत 13 अक्टूबर 2015 को पुलिस को की. वहीं विजय नगर पुलिस ने इस पूरे मामले में छात्रा की शिकायत पर अध्यापक मिथलेश बोरखे पर धारा 354, 342 व 506 के तहत प्रकरण दर्ज कर लिया. पुलिस आरोपी अध्यापक को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया. इस मामले की इंदौर जिला कोर्ट दोनों पक्षों को सुनने के बाद अध्यापक को 5 साल की सजा सुनाई है.


5 साल बाद आया फैसला

बता दें कि इस मामले में इंदौर जिला कोर्ट में लगातार सुनवाई चल रही थी. 5 साल बाद इस पूरे मामले में इंदौर जिला कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए अध्यापक रहे आरोपी मिथलेश को 5 साल की सजा सुनाई है. वहीं एक हजार का अर्थदंड भी लगाया है. यदि एक हजार का अर्थदंड आरोपी के नहीं भरता है तो 1 वर्ष अतिरिक्त कारावास भी आरोपी को हो सकता है.

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