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मंडियों में मास्क नहीं लगाने और सोशल डिस्टेंसिंग के उल्लंघन पर होगी कार्रवाई, लगेगा स्पॉट फाइन

कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए मंडियों में नियमों के पालन को लेकर सख्ती बरती जा रही है. मास्क नहीं लगाने और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं करने पर स्पॉट फाइन लगाने के आदेश दिए गए हैं.

Spot fine will be on violation of social distancing in mandis
सोशल डिस्टेंसिंग के उल्लंघन पर होगा स्पॉट फाइन
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Published : Jul 3, 2020, 7:21 AM IST

इंदौर। जिले में कोरोना संक्रमण रोकने के लिए अब हर स्तर पर कठोर कार्रवाई की व्यवस्था की जा रही है. शहर की मंडियों में भी अब यही व्यवस्था लागू होगी, जिसके तहत जो भी किसान अथवा मंडी में आने वाला नागरिक सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं करते है अथवा मास्क नहीं पहनते है, उनकों स्पॉट फाइन से दंडित किया जाएगा. कलेक्टर मनीष सिंह ने इस आशय के आदेश जारी करते हुए मंडी अधिकारियों को फाइन की वसूली के आदेश दिए हैं. अब जिले की सभी फल अनाज एवं सब्जी मंडियों में आम लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए मास्क पहनना और सैनिटाइजर का उपयोग करना जरूरी होगा.

आपको बता दें कि, मंडी में मास्क नहीं पहनने पर ₹100 प्रति व्यक्ति का स्पॉट फाइन होगा, मास्क मुंह के नीचे करके सोशल डिस्टेंसिंग का उल्लंघन करने वाले व्यक्तियों को भी ₹100 प्रति व्यक्ति के हिसाब से जुर्माना देना होगा. इसके अलावा सैनिटाइजर की व्यवस्था नहीं पाए जाने पर संबंधित दुकानदार के खिलाफ ₹200 का फाइन किया जाएगा. स्पॉट फाइन की वसूली के लिए मंडी के भार साधक अधिकारी, मंडी सचिव अथवा उनके द्वारा नामांकित कर्मचारियों को नियुक्त किया गया है.

इंदौर। जिले में कोरोना संक्रमण रोकने के लिए अब हर स्तर पर कठोर कार्रवाई की व्यवस्था की जा रही है. शहर की मंडियों में भी अब यही व्यवस्था लागू होगी, जिसके तहत जो भी किसान अथवा मंडी में आने वाला नागरिक सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं करते है अथवा मास्क नहीं पहनते है, उनकों स्पॉट फाइन से दंडित किया जाएगा. कलेक्टर मनीष सिंह ने इस आशय के आदेश जारी करते हुए मंडी अधिकारियों को फाइन की वसूली के आदेश दिए हैं. अब जिले की सभी फल अनाज एवं सब्जी मंडियों में आम लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए मास्क पहनना और सैनिटाइजर का उपयोग करना जरूरी होगा.

आपको बता दें कि, मंडी में मास्क नहीं पहनने पर ₹100 प्रति व्यक्ति का स्पॉट फाइन होगा, मास्क मुंह के नीचे करके सोशल डिस्टेंसिंग का उल्लंघन करने वाले व्यक्तियों को भी ₹100 प्रति व्यक्ति के हिसाब से जुर्माना देना होगा. इसके अलावा सैनिटाइजर की व्यवस्था नहीं पाए जाने पर संबंधित दुकानदार के खिलाफ ₹200 का फाइन किया जाएगा. स्पॉट फाइन की वसूली के लिए मंडी के भार साधक अधिकारी, मंडी सचिव अथवा उनके द्वारा नामांकित कर्मचारियों को नियुक्त किया गया है.

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