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संदीप अग्रवाल हत्याकांड: आरोपी को किया गया भगोड़ा घोषित, कोर्ट ने दी 24 फरवरी तक की मोहलत - इंदौर

संदीप अग्रवाल हत्याकांड के फरार आरोपी को पुलिस ने भगोड़ा घोषित करवा दिया है. जबकि आरोपी रोहित सेठी ने कोर्ट में अग्रिम जमानत याचिका प्रस्तुत की है.

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Published : Feb 21, 2019, 1:57 PM IST

इंदौर। जिले के विजयनगर में हुई संदीप अग्रवाल हत्याकांड में पुलिस अब तक आरोपी रोहित सेठी को नहीं पकड़ पाई है. पुलिस ने फरार आरोपी को भगोड़ा घोषित कर दिया है. वहीं आरोपी ने कोर्ट में अग्रिम जमानत याचिका प्रस्तुत की है. न्यायालय ने रोहित को 24 फरवरी तक पेश होने की मोहलत दी है.

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पुलिस अधिकारी


दरअसल कुछ दिनों पहले कारोबारी संदीप अग्रवाल की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी. एक माह बाद भी पुलिस हत्याकांड के मुख्य आरोपी रोहित सेठी को पकड़ने में नाकाम साबित हुई है. पुलिस मोबाइल लोकेशन के आधार पर उसका पीछा कर रही है. पुलिस अब उसकी संपत्ति कुर्क करने की बात भी कह रही है. पुलिस ने इसके लिए न्यायालय जाकर आरोपी को भगोड़ा घोषित करा दिया है. न्यायालय ने उसे 24 फरवरी तक पेश होने की मोहलत दी है और ऐसा नहीं होने पर उसकी संपत्ति कुर्क करने की चेतावनी भी दी है.

पुलिस अधिकारी


वहीं आरोपी रोहित सेठी ने बुधवार को उच्च न्यायालय में अग्रिम जमानत याचिका प्रस्तुत की है. पुलिस की मानें तो आरोपी के सरेंडर नहीं करने की स्थिति में उसकी संपत्ति कुर्क कर दी जाएगी. सेठी पर 20 हजार का इनाम भी घोषित है. पुलिस ने सेठी और उसके प्रादेशिक चैनल के खातों को सीज कर दिया है. पुलिस अन्य फरार आरोपियों पर भी इनाम घोषित करने की तैयारी में है.

इंदौर। जिले के विजयनगर में हुई संदीप अग्रवाल हत्याकांड में पुलिस अब तक आरोपी रोहित सेठी को नहीं पकड़ पाई है. पुलिस ने फरार आरोपी को भगोड़ा घोषित कर दिया है. वहीं आरोपी ने कोर्ट में अग्रिम जमानत याचिका प्रस्तुत की है. न्यायालय ने रोहित को 24 फरवरी तक पेश होने की मोहलत दी है.

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पुलिस अधिकारी


दरअसल कुछ दिनों पहले कारोबारी संदीप अग्रवाल की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी. एक माह बाद भी पुलिस हत्याकांड के मुख्य आरोपी रोहित सेठी को पकड़ने में नाकाम साबित हुई है. पुलिस मोबाइल लोकेशन के आधार पर उसका पीछा कर रही है. पुलिस अब उसकी संपत्ति कुर्क करने की बात भी कह रही है. पुलिस ने इसके लिए न्यायालय जाकर आरोपी को भगोड़ा घोषित करा दिया है. न्यायालय ने उसे 24 फरवरी तक पेश होने की मोहलत दी है और ऐसा नहीं होने पर उसकी संपत्ति कुर्क करने की चेतावनी भी दी है.

पुलिस अधिकारी


वहीं आरोपी रोहित सेठी ने बुधवार को उच्च न्यायालय में अग्रिम जमानत याचिका प्रस्तुत की है. पुलिस की मानें तो आरोपी के सरेंडर नहीं करने की स्थिति में उसकी संपत्ति कुर्क कर दी जाएगी. सेठी पर 20 हजार का इनाम भी घोषित है. पुलिस ने सेठी और उसके प्रादेशिक चैनल के खातों को सीज कर दिया है. पुलिस अन्य फरार आरोपियों पर भी इनाम घोषित करने की तैयारी में है.

Intro:कुछ दिनों पूर्व मुझे नगर इलाके में हो गए कारोबारी संदीप अग्रवाल हत्याकांड में पुलिस ने न्यायालय से आरोपी रोहित सेठी को पकौड़ा साबित करवा दिया फरार आरोपी ने कोर्ट में अग्रिम जमानत याचिका प्रस्तुत कर दी है फरार आरोपी भी लगातार पुलिस को चुनौती दे रहा है लेकिन फिर भी पुलिस की गिरफ्त से दूर है


Body:कारोबारी संदीप अग्रवाल कि कुछ दिनों पहले इंदौर में गोली मारकर हत्या कर दी गई थी हत्याकांड के मुख्य अधिकारी रोहित सेठी को 1 माह बाद भी पुलिस नहीं पकड़ पाई है मोबाइल लोकेशन के आधार पर उसका पीछा कर रही पुलिस अब उसकी संपत्ति कुर्क करने की बात कह रही है पुलिस ने इसके लिए न्यायालय का भी सहारा लिया है और आरोपी को न्यायालय से भगोड़ा साबित कर दिया गया है न्यायालय ने रोहित को 24 तारीख तक पेश होने की मोहलत दी है अन्यथा उसकी संपत्ति कुर्क करने हेतु चेतावनी भी दी है

फरार आरोपी रोहित सेठी की तरफ से बुधवार को उच्च न्यायालय में भी अग्रिम जमानत याचिका प्रस्तुत की गई हालांकि मामले की डायरी न्यायालय में प्रस्तुत नहीं होने से बुधवार को सुनवाई नहीं हो सकी है पुलिस अधिकारी की मानें तो फरार आरोपी रोहित सेठी जल्द सरेंडर नहीं करता है तो उसकी संपत्ति कुर्क की जाएगी सेठी पर 20 हज़ार का इनाम भी घोषित है इसकी राशि भी पुलिस के द्वारा बढ़ाई जा सकती है साथ ही फरार आरोपी प्रदीप बना, देवीलाल, युवराजसिंह, ईश्वर उर्फ कल्लू भाया पर भी पुलिस इनाम घोषित करेगी

फरार आरोपी रोहित सेठी संदीप अग्रवाल की हत्या के बाद से ही फरार है वहीं उसके प्रादेशिक चैनल को उसकी फरारी के दौरान बेचने की जानकारी भी पुलिस को मिल रही है पुलिस मामले में और भी धाराओं में प्रकरण दर्ज करने की बात कह रही है साथ ही प्रादेशिक चैनल के खाते और रोहित सेठी के सभी खातों को भी सीज कर दिया गया है इस मामले की जानकारी देते हुए संबंधित विभागों को भी पत्र भेजकर मामले में कार्रवाई करने के लिए कहा गया है तमाम अन्य विभाग भी मामले में जांच के लिए अब सक्रिय हो गए हैं

बाईट - शैलेन्द्र सिंह चौहान, एसआईटी प्रमुख, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, इंदौर


Conclusion:गौरतलब है कि चैनल के डायरेक्टर अब भी फरार हैं अब पुलिस उन डायरेक्टरों की धरपकड़ के लिए और भी ज्यादा सक्रिय हो गई है और उनकी गिरफ्तारी ना हो पाने की दशा में उन्हें भी न्यायालय से भगोड़ा साबित करवाने के लिए न्यायालय की प्रक्रिया पुलिस अपनाने जा रही है अभी भी जल्द ही चैनल के अन्य डायरेक्टर भी पुलिस के सामने नहीं आते हैं तो पुलिस डायरेक्टरों की संपत्तियां भी कुर्क करने की कार्रवाई करेगी
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