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खासगी ट्रस्ट: रिचर्ड होलकर ने HC इंदौर खंडपीठ में दायर की रिव्यू पिटीशन

खासगी ट्रस्ट के महेश्वर किले को प्रशासन के कब्जे से मुक्त करने को लेकर रिचर्ड होलकर ने हाई कोर्ट की इंदौर खंडपीठ में एक रिव्यू पिटिशन दायर की है. अब इस पूरे मामले में आने वाले दिनों में सुनवाई हो सकती है.

Richard Holkar filed review petition on khasgi trust
रिचर्ड होलकर ने दायर की रिव्यू पिटीशन
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Published : Jan 8, 2021, 12:02 PM IST

इंदौर। हाई कोर्ट की इंदौर खंडपीठ ने पिछले दिनों खासगी ट्रस्ट की संपत्ति को लेकर एक बड़ा आदेश जारी किया था. इस आदेश के तहत खासगी ट्रस्ट की जितनी भी संपत्ति है उसे कब्जे में लेकर प्रशासन को जांच करने के आदेश दिए थे. लेकिन इस पूरे मामले को लेकर खासगी ट्रस्ट के ट्रस्टीयों ने सुप्रीम कोर्ट में गुहार लगाई थी और सुप्रीम कोर्ट ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद इंदौर हाई कोर्ट के आदेश पर स्टे दे दिया था. जिसके बाद कोर्ट ने यथास्थिति बनाए रखने को कहा है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के आदेश से पहले ही प्रशासन ने महेश्वर के किले पर कब्जा ले लिया था और इसको लेकर रिचर्ड होलकर ने हाई कोर्ट की इंदौर खंडपीठ में एक रिव्यू पिटिशन दायर की गई है, इस पूरे मामले में सुनवाई आगे बढ़ गई है.

इस पूरे मामले को लेकर हाईकोर्ट की इंदौर खंडपीठ में रिचर्ड होलकर ने एक रिव्यू पिटीशन दायर की है, इसमें उल्लेख किया गया है कि हाईकोर्ट की इंदौर खंडपीठ द्वारा खासगी ट्रस्ट के संबंध में जो फैसला लिया गया है उसमें से महेश्वर के किले को अलग किया जाए, यह किला ट्रस्ट या उक्त विवाद का हिस्सा नहीं है. पूरे मामले में जिस तरह से प्रशासन ने कार्रवाई कर महेश्वर किलों को अपने कब्जे में लिया है, उसे मुक्त किया जाए और वापस लौटाया जाए. इस पूरे मामले को लेकर इंदौर हाई कोर्ट में गुरुवार को सुनवाई होनी थी लेकिन मामला आगे बढ़ गया, अब इस पूरे मामले में आने वाले दिनों में सुनवाई हो सकती है.

रिचर्ड होलकर है होल्कर के वंशज

बता दे रिचर्ड होलकर, होलकर के वंशज बताए जाते हैं और वह महेश्वर किले ही रहते थे. महेश्वर में होने वाले कई कार्यक्रमों में भी शिरकत करते हैं. पिछले दिनों भी एक कार्यक्रमों में उन्होंने वहां पर शिरकत की थी. जिस तरह से प्रशासन ने महेश्वर किलो को अपने अधीन में लिया उसके बाद इस पूरे मामले को लेकर रिचर्ड होलकर ने एक रिव्यू पिटीशन दायर कर पूरे मामले को वापस से सुनने की मांग की है.

इंदौर। हाई कोर्ट की इंदौर खंडपीठ ने पिछले दिनों खासगी ट्रस्ट की संपत्ति को लेकर एक बड़ा आदेश जारी किया था. इस आदेश के तहत खासगी ट्रस्ट की जितनी भी संपत्ति है उसे कब्जे में लेकर प्रशासन को जांच करने के आदेश दिए थे. लेकिन इस पूरे मामले को लेकर खासगी ट्रस्ट के ट्रस्टीयों ने सुप्रीम कोर्ट में गुहार लगाई थी और सुप्रीम कोर्ट ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद इंदौर हाई कोर्ट के आदेश पर स्टे दे दिया था. जिसके बाद कोर्ट ने यथास्थिति बनाए रखने को कहा है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के आदेश से पहले ही प्रशासन ने महेश्वर के किले पर कब्जा ले लिया था और इसको लेकर रिचर्ड होलकर ने हाई कोर्ट की इंदौर खंडपीठ में एक रिव्यू पिटिशन दायर की गई है, इस पूरे मामले में सुनवाई आगे बढ़ गई है.

इस पूरे मामले को लेकर हाईकोर्ट की इंदौर खंडपीठ में रिचर्ड होलकर ने एक रिव्यू पिटीशन दायर की है, इसमें उल्लेख किया गया है कि हाईकोर्ट की इंदौर खंडपीठ द्वारा खासगी ट्रस्ट के संबंध में जो फैसला लिया गया है उसमें से महेश्वर के किले को अलग किया जाए, यह किला ट्रस्ट या उक्त विवाद का हिस्सा नहीं है. पूरे मामले में जिस तरह से प्रशासन ने कार्रवाई कर महेश्वर किलों को अपने कब्जे में लिया है, उसे मुक्त किया जाए और वापस लौटाया जाए. इस पूरे मामले को लेकर इंदौर हाई कोर्ट में गुरुवार को सुनवाई होनी थी लेकिन मामला आगे बढ़ गया, अब इस पूरे मामले में आने वाले दिनों में सुनवाई हो सकती है.

रिचर्ड होलकर है होल्कर के वंशज

बता दे रिचर्ड होलकर, होलकर के वंशज बताए जाते हैं और वह महेश्वर किले ही रहते थे. महेश्वर में होने वाले कई कार्यक्रमों में भी शिरकत करते हैं. पिछले दिनों भी एक कार्यक्रमों में उन्होंने वहां पर शिरकत की थी. जिस तरह से प्रशासन ने महेश्वर किलो को अपने अधीन में लिया उसके बाद इस पूरे मामले को लेकर रिचर्ड होलकर ने एक रिव्यू पिटीशन दायर कर पूरे मामले को वापस से सुनने की मांग की है.

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