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दूसरे राज्य के लोग ई-पास के जरिये जा सकते हैं अपने घर, ऐसे मिलेगी घर जाने की अनुमति

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Published : May 5, 2020, 7:31 PM IST

लॉकडाउन और कर्फ्यू के पहले से इंदौर में रह रहे दूसरे राज्यों के करीब 12 हजार लोगों को अब ऑनलाइन आवेदन के जरिए ई-पास जारी हो सकेंगे. उनके आवेदनों की प्राथमिक जांच के बाद 24 से 48 घंटे में उन्हें संबंधित ईमेल अथवा मोबाइल फोन पर ही ई-पास की स्वीकृति भेज दी जाएगी.

This is how you will get permission to go home
ऐसे मिलेगी घर जाने की अनुमति

इंदौर। लॉकडाउन और कर्फ्यू के पहले से इंदौर में रह रहे दूसरे राज्यों के करीब 12 हजार लोगों को अब ऑनलाइन आवेदन के जरिए ई-पास जारी हो सकेंगे. इंदौर जिला प्रशासन ने मंगलवार को राज्य शासन की स्वीकृति के बाद ई पास जारी करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है. हालांकि पिछले कुछ दिनों से बड़ी संख्या में लोग पास की मांग को लेकर इंदौर के कलेक्ट्रेट पहुंचकर पास जारी करने की लगातार मांग कर रहे थे.

ऐसे मिलेगी घर जाने की अनुमति

ऐसे में तमाम लोगों के आवेदनों पर गंभीरता से विचार करते हुए कलेक्टर मनीष सिंह ने राजधानी भोपाल में ईपास की व्यवस्था संभाल रहे प्रमुख सचिव चिकित्सा शिक्षा संजय दुबे से चर्चा के उपरांत ऐसे तमाम लोगों को ईपास जारी करने का फैसला लिया जो अत्यावश्यक परिस्थितियों में पास के जरिए अपने-अपने राज्यों में अपने घर पहुंचना चाहते हैं. इस व्यवस्था के तहत जो लोग ई पास के लिए जिला प्रशासन के संबंधित पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन करेंगे, उनके आवेदनों की प्राथमिक जांच के बाद 24 से 48 घंटे में उन्हें संबंधित ईमेल अथवा मोबाइल फोन पर ही ई-पास की स्वीकृति भेज दी जाएगी.

इधर जिला प्रशासन का कहना है कि पहले चरण में उन नागरिकों को अनुमति जारी की जा रही है, जो मध्य प्रदेश के अलावा अन्य पड़ोसी राज्यों के नागरिक हैं, अथवा यहां रोजगार एवं अन्य कारणों से फंसे हुए हैं. या ऐसे नागरिक जो बीमारी एवं अन्य किसी कारण अपने-अपने राज्यों में जाना चाहते हैं, इसके अलावा जिन लोगों को इंदौर से अन्य जिलों में जाना है उन्हें भी ई-पास जारी करने की व्यवस्था शीघ्र की जा रही है.

ऐसे मिलेगी अनुमति
इंदौर में धार्मिक यात्रा, अध्ययन, पारिवारिक सदस्यों से मिलने समेत अन्य किसी काम के लिए आए हुए व्यक्ति जो अपने साधनों से मध्यप्रदेश के बाहर वापस जाना चाहते हैं उनको e-Pass की सुविधा अब इंदौर से ही अनुमति प्रदान की जाएगी. इसके लिए e-Pass की वेबसाइट https://mapit.gov.in/covid-19/ पर आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा, इसके साथ आपको ये जानकारी भी देनी होगी.

1. दूसरे राज्य के निवासी होने का दस्तावेज (मोबाइल से खींचा गया दस्तावेज का फोटो)
2. वाहन का पंजीयन क्रमांक
3. सदस्यों की संख्या की जानकारी

इंदौर। लॉकडाउन और कर्फ्यू के पहले से इंदौर में रह रहे दूसरे राज्यों के करीब 12 हजार लोगों को अब ऑनलाइन आवेदन के जरिए ई-पास जारी हो सकेंगे. इंदौर जिला प्रशासन ने मंगलवार को राज्य शासन की स्वीकृति के बाद ई पास जारी करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है. हालांकि पिछले कुछ दिनों से बड़ी संख्या में लोग पास की मांग को लेकर इंदौर के कलेक्ट्रेट पहुंचकर पास जारी करने की लगातार मांग कर रहे थे.

ऐसे मिलेगी घर जाने की अनुमति

ऐसे में तमाम लोगों के आवेदनों पर गंभीरता से विचार करते हुए कलेक्टर मनीष सिंह ने राजधानी भोपाल में ईपास की व्यवस्था संभाल रहे प्रमुख सचिव चिकित्सा शिक्षा संजय दुबे से चर्चा के उपरांत ऐसे तमाम लोगों को ईपास जारी करने का फैसला लिया जो अत्यावश्यक परिस्थितियों में पास के जरिए अपने-अपने राज्यों में अपने घर पहुंचना चाहते हैं. इस व्यवस्था के तहत जो लोग ई पास के लिए जिला प्रशासन के संबंधित पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन करेंगे, उनके आवेदनों की प्राथमिक जांच के बाद 24 से 48 घंटे में उन्हें संबंधित ईमेल अथवा मोबाइल फोन पर ही ई-पास की स्वीकृति भेज दी जाएगी.

इधर जिला प्रशासन का कहना है कि पहले चरण में उन नागरिकों को अनुमति जारी की जा रही है, जो मध्य प्रदेश के अलावा अन्य पड़ोसी राज्यों के नागरिक हैं, अथवा यहां रोजगार एवं अन्य कारणों से फंसे हुए हैं. या ऐसे नागरिक जो बीमारी एवं अन्य किसी कारण अपने-अपने राज्यों में जाना चाहते हैं, इसके अलावा जिन लोगों को इंदौर से अन्य जिलों में जाना है उन्हें भी ई-पास जारी करने की व्यवस्था शीघ्र की जा रही है.

ऐसे मिलेगी अनुमति
इंदौर में धार्मिक यात्रा, अध्ययन, पारिवारिक सदस्यों से मिलने समेत अन्य किसी काम के लिए आए हुए व्यक्ति जो अपने साधनों से मध्यप्रदेश के बाहर वापस जाना चाहते हैं उनको e-Pass की सुविधा अब इंदौर से ही अनुमति प्रदान की जाएगी. इसके लिए e-Pass की वेबसाइट https://mapit.gov.in/covid-19/ पर आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा, इसके साथ आपको ये जानकारी भी देनी होगी.

1. दूसरे राज्य के निवासी होने का दस्तावेज (मोबाइल से खींचा गया दस्तावेज का फोटो)
2. वाहन का पंजीयन क्रमांक
3. सदस्यों की संख्या की जानकारी

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