ETV Bharat / state

बिना मास्क दिखे तो होगी जेल, कलेक्टर ने जारी किए आदेश - कोरोना गाइडलाइंस

कोरोना संक्रमण के मामले एक बार फिर तेजी से बढ़ने लगे हैं. ऐसे में बिना मास्क लगाए दिखने पर सीधे गिरफ्तारी के आदेश दिए गए हैं.

बिना मास्क दिखो तो होगी जेल
बिना मास्क दिखो तो होगी जेल
author img

By

Published : Apr 4, 2021, 2:29 PM IST

इंदौर। पुलिस ने कोरोना गाइडलाइंस का पालन नहीं करने वालों के खिलाफ एक्शन लेना शुरू कर दिया है. ऐसे में उन लोगों पर सख्त कार्रवाई की जा रही है, जो बिना मास्क घूम रहे हैं. इस कड़ी में पुलिस ने ऐसे कई लोगों को गिरफ्तार कर अस्थाई जेल भेजा है. साथ ही सख्त हिदायत देते हुए रिहा किया है.

कलेक्टर मनीष सिंह ने दिए आदेश
कलेक्टर मनीष सिंह ने गाइडलाइंस का पालन नहीं करने वालों की गिरफ्तारी के आदेश दिए थे. खासकर ऐसे लोगों की जो बिना मास्क लगाए घूम रहे हैं. पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 6 घंटे की अस्थाई जेल में भेजने के आदेश दिए गए हैं. इसके चलते सभी थाना क्षेत्रों में ऐसे लोगों की धरपकड़ की गई है. बता दें कि पुलिस लगभग 200 लोगों को रोजाना पकड़कर अस्थाई जेल भेज रही है

महाराष्ट्र के बाद छत्तीसगढ़ से आने-जाने पर लगेगी रोक- CM शिवराज

कोरोना गाइडलाइंस के उल्लंघन पर सजा
दरअसल, शहर में कोरोना से बचाव के लिए गाइडलाइंस का सख्ती से पालन किया जा रहा है. ऐसे में बिना मास्क के जो पुलिस के हाथ आता है उस पर धारा 151 के तहत कार्रवाई की जाती है. साथ ही 6 घंटे के लिए अस्थाई जेल में भेज दिया जाता है. जहां से उन्हें हिदायत देकर अस्थाई जेल से छोड़ा जाता है.

इंदौर। पुलिस ने कोरोना गाइडलाइंस का पालन नहीं करने वालों के खिलाफ एक्शन लेना शुरू कर दिया है. ऐसे में उन लोगों पर सख्त कार्रवाई की जा रही है, जो बिना मास्क घूम रहे हैं. इस कड़ी में पुलिस ने ऐसे कई लोगों को गिरफ्तार कर अस्थाई जेल भेजा है. साथ ही सख्त हिदायत देते हुए रिहा किया है.

कलेक्टर मनीष सिंह ने दिए आदेश
कलेक्टर मनीष सिंह ने गाइडलाइंस का पालन नहीं करने वालों की गिरफ्तारी के आदेश दिए थे. खासकर ऐसे लोगों की जो बिना मास्क लगाए घूम रहे हैं. पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 6 घंटे की अस्थाई जेल में भेजने के आदेश दिए गए हैं. इसके चलते सभी थाना क्षेत्रों में ऐसे लोगों की धरपकड़ की गई है. बता दें कि पुलिस लगभग 200 लोगों को रोजाना पकड़कर अस्थाई जेल भेज रही है

महाराष्ट्र के बाद छत्तीसगढ़ से आने-जाने पर लगेगी रोक- CM शिवराज

कोरोना गाइडलाइंस के उल्लंघन पर सजा
दरअसल, शहर में कोरोना से बचाव के लिए गाइडलाइंस का सख्ती से पालन किया जा रहा है. ऐसे में बिना मास्क के जो पुलिस के हाथ आता है उस पर धारा 151 के तहत कार्रवाई की जाती है. साथ ही 6 घंटे के लिए अस्थाई जेल में भेज दिया जाता है. जहां से उन्हें हिदायत देकर अस्थाई जेल से छोड़ा जाता है.

ETV Bharat Logo

Copyright © 2024 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.