इंदौर। इंदौर सहित भोपाल में तेजी से बढ़ रहे कोरोना मरीजों की संख्या पर नियंत्रण लगाने के लिए राज्य शासन द्वारा घोषित नाइट कर्फ्यू के फैसले से पीछे हटते हुए इंदौर जिला प्रशासन ने शहर में नाइट कर्फ्यू लगे होने से इनकार किया है. आज इंदौर कलेक्टर मनीष सिंह ने स्पष्ट किया कि इंदौर में रात 10 बजे के बाद नाइट कर्फ्यू नहीं लगाया गया है, बल्कि कोरोना को रोकने के लिए सिर्फ व्यवसायिक प्रतिष्ठान बंद रखने के आदेश दिए गए हैं. हालांकि व्यवसायिक गतिविधियां शुरू करने के लिए आज से प्रतिबंध शिथिल किए जाएंगे.
इंदौर में हर दिन कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या लगातार बढ़ने के बाद 17 मार्च को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में इंदौर- भोपाल में रात 10 बजे के बाद बाजार बंद करने के निर्देश दिए थे. इस फैसले के बाद दोनों शहरों में रात 10 बजे के बाद से ही कर्फ्यू जैसे हालात हैं. आज इंदौर जिला प्रशासन ने इस मामले में स्पष्ट किया है कि इंदौर में कोई भी नाइट कर्फ्यू नहीं है.
कलेक्टर मनीष सिंह ने बताया कि कोरोना संक्रमण रोकने के लिए सिर्फ व्यवसायिक प्रतिष्ठानों को बंद करने के निर्देश दिए गए हैं. बंद के दौरान केमिस्ट और मेडिकल के अलावा किराना और दूध की दुकानें खुली रहेंगी. बंद के दौरान चिकित्सा और अस्पतालों में इलाज की गतिविधियां जारी रहेंगी. हालांकि रात 10 बजे के बाद लोगों की अनावश्यक आवाजाही नहीं हो सकेगी. कलेक्टर ने स्पष्ट किया कि इस दौरान सांस्कृतिक, सामाजिक, धार्मिक और राजनीतिक कार्यक्रमों पर प्रतिबंध रहेगा. वहीं फार्म हाउस और होटल में होने वाली पार्टियां प्रतिबंधित रहेंगी.
व्यवसायिक गतिविधियों के लिए आज होंगे नियम शिथिल
कोरोना संक्रमण के कारण रात 10 बजे के बाद ही बाजार बंद किए जाने के फैसले से शहर की आर्थिक गतिविधियां प्रभावित हो रही हैं. इसके अलावा ट्रांसपोर्ट और अन्य आवागमन भी प्रभावित होने लगा है. लिहाजा इंदौर जिला प्रशासन ने तय किया है कि ट्रांसपोर्ट नगर रात 10 बजे के बाद भी खुला रहेगा. वही सियागंज और लोहा मंडी का कामकाज भी रात में सुचारू रूप से चल सकेगा. इस आशय के आदेश कलेक्टर द्वारा आज जारी किए जाएंगे.
कोरोना ने बढ़ाई भोपाल-इंदौर चिंता, मास्क पर CM सख्त
मास्क नहीं लगाने पर जीरो टॉलरेंस
इंदौर में संक्रमण रोकने के लिए जिला प्रशासन ने सभी को मास्क लगाना अनिवार्य कर दिया है. इस दौरान जो भी व्यक्ति मास्क नहीं लगाएगा व मास्क को लेकर प्रशासन से विवाद करेगा उसके खिलाफ धारा 107-16 के तहत एफआईआर दर्ज कराई जाएगी. इसके अलावा जो व्यवसायिक प्रतिष्ठान इस नियम का उल्लंघन करेंगे उन्हें लगातार सील किया जाएगा.
महाराष्ट्र से आने वाली बसों पर रोक
राज्य शासन के निर्देश पर महाराष्ट्र की ओर से बुरहानपुर खंडवा खरगोन बड़वानी जैसे इलाकों से इंदौर पहुंचने वाली यात्री बसों को आज से प्रतिबंधित कर दिया गया. इसके अलावा महाराष्ट्र से आने वाले यात्रियों की इंदौर एयरपोर्ट पर भी जांच कराई जा रही है. रेलवे को लेकर भी जल्दी रेलवे से इस मामले को लेकर चर्चा का निर्णय लिया जाएगा.