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हनी ट्रैप: महिला आरोपी के पति ने पुलिस पर लगाया फंसाने का आरोप, दी ये दलील

हाई प्रोफाइल हनी ट्रैप मामले में गिरफ्तार एक आरोपी के पति ने पुलिस की कार्यशैली पर गंभीर आरोप लगाए हैं, उनका कहना है कि पुलिस ने बिना किसी आधार पर आरोपी को गिरफ्तार किया है.

महिला आरोपी के पति ने पुलिस की जांच पर उठाए सवाल
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Published : Oct 4, 2019, 6:39 PM IST

इंदौर। हाई प्रोफाइल हनी ट्रैप मामले में गिरफ्तार एक आरोपी के पति ने पुलिस की कार्यशैली सवाल खड़े कर दिए हैं, उनका कहना है कि आरोपी का नाम एफआईआर में न होने के बावजूद उसे बार- बार रिमांड पर लिया जा रहा है.

पुलिस की कार्यशैली पर कई गंभीर आरोप लगाते हुए आरोपी के पति ने कहा है कि, उसकी पत्नी का नाम एफआईआर में दर्ज नहीं है, बावजूद इसके उनकी गिरफ्तारी की गई.

महिला आरोपी के पति ने पुलिस की जांच पर उठाए सवाल

साथ ही उनका कहना है कि मेरी पत्नी के खिलाफ कोई सबूत नहीं मिला है, जिसके बाद भी पुलिस ने रिमांड लेने के साथ ही उसे जेल भेज दिया. आरोपी के वकील का भी यही कहना है कि, पुलिस ने मुख्य एफआईआर में नाम नहीं दर्ज किया था. वकील के मुताबिक आरोपी को एक अन्य आरोपी के बयानों के आधार पर आरोपी बनाया गया है. वकील का कहना है कि धारा- 27 के मेमोरेंडम के आधार पर पुलिस ने यह कार्रवाई की है.

वकील के मुताबिक आरोपी के खिलाफ 120B समेत कई धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है. पुलिस को आरोपी के खिलाफ कोई ठोस सबूत नहीं मिला है और ना ही कोर्ट में आरोपी की जमानत याचिका अभी तक लगाई गई है.

इंदौर। हाई प्रोफाइल हनी ट्रैप मामले में गिरफ्तार एक आरोपी के पति ने पुलिस की कार्यशैली सवाल खड़े कर दिए हैं, उनका कहना है कि आरोपी का नाम एफआईआर में न होने के बावजूद उसे बार- बार रिमांड पर लिया जा रहा है.

पुलिस की कार्यशैली पर कई गंभीर आरोप लगाते हुए आरोपी के पति ने कहा है कि, उसकी पत्नी का नाम एफआईआर में दर्ज नहीं है, बावजूद इसके उनकी गिरफ्तारी की गई.

महिला आरोपी के पति ने पुलिस की जांच पर उठाए सवाल

साथ ही उनका कहना है कि मेरी पत्नी के खिलाफ कोई सबूत नहीं मिला है, जिसके बाद भी पुलिस ने रिमांड लेने के साथ ही उसे जेल भेज दिया. आरोपी के वकील का भी यही कहना है कि, पुलिस ने मुख्य एफआईआर में नाम नहीं दर्ज किया था. वकील के मुताबिक आरोपी को एक अन्य आरोपी के बयानों के आधार पर आरोपी बनाया गया है. वकील का कहना है कि धारा- 27 के मेमोरेंडम के आधार पर पुलिस ने यह कार्रवाई की है.

वकील के मुताबिक आरोपी के खिलाफ 120B समेत कई धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है. पुलिस को आरोपी के खिलाफ कोई ठोस सबूत नहीं मिला है और ना ही कोर्ट में आरोपी की जमानत याचिका अभी तक लगाई गई है.

Intro:हनी के मामले में गिरफ्तार बरखा भटनागर सोनी के पति अमित सोनी ने भोपाल में मीडिया के सामने आकर पुलिस की कार्यशैली पर गंभीर आरोप अदाएं हैं बरखा के वकील ने भी अमित के आरोपों का समर्थन किया है अमित ने आरोप लगाया था कि बरखा सोनी का नाम एफआईआर में न होने के बावजूद पुलिस के द्वारा बार-बार रिमांड लिया जा रहा था


Body:हनी ट्रैप मामले में गिरफ्तार बरखा भटनागर सोनी के प्रति अमित सोनी ने मीडिया के सामने आकर पुलिस की कार्यशैली पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं अमित ने आरोप लगाया है कि बरखा सोनी का नाम एफआईआर में दर्ज नहीं है बावजूद इसके उनकी गिरफ्तारी की गई इसके अलावा उनके खिलाफ कोई सबूत नहीं मिला है जिसके बावजूद बरखा की पुलिस रिमांड लेने के साथ ही उसे जेल भेज दिया गया अमित सोनी के बयान को लेकर बरखा के वकील का भी यही कहना है कि पुलिस ने मुख्य एफआईआर में कोई नाम नहीं दर्ज किया था वकील के मुताबिक आरती दयाल के बयानों के आधार पर बरखा को आरोपी बनाया गया है धारा 27 का हवाला देते हुए वकील ने कहा कि धारा 27 के मेमोरेंडम के आधार पर पुलिस ने यह कार्रवाई की है बरखा के खिलाफ धारा 120B षड्यंत्र लेकर अन्य दूसरी धारा भी दर्ज की गई है वकील के मुताबिक पुलिस के खिलाफ कोई ठोस सबूत नहीं मिला है और ना ही कोर्ट में बरखा की जमानत याचिका अभी तक लगाई गई है

बाईट - सुरेंद्र वर्मा, बरखा के वकील


Conclusion:हनी ट्रैप मामले में बरखा भटनागर सोनी के पति अमित सोनी ने मीडिया से बातचीत कर पुलिस की कार्यशैली पर कई प्रकार के सवाल खड़े किए हैं इसके बाद से ही हनी ट्रैप मामला एक बार फिर से सुर्खियों में हैं
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