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शिकायत से जुड़े दस्तावेज की प्रति नहीं देने पर वकील ने एडीएम को पढ़ाया कानून का पाठ

इंदौर में नहार शाह वली ट्रस्ट की एक शिकायत से जुड़े एक मामले में नकल नहीं देने पर प्रतिवादी के वकील ने एडीएम के सामने कानूनी किताब खोल कर रख दी. जिसे देख एसडीएम भी चौंक गये.

वकील ने एडीएम को पढ़ाया कानून का पाठ
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Published : May 28, 2019, 6:10 PM IST

इंदौर। ट्रस्ट की शिकायत से जुड़े एक मामले में नकल नहीं देने पर प्रतिवादी के वकील ने एडीएम के सामने कानूनी किताब खोल कर रख दी. वकील के मुताबिक, अफसरों ने नियमों का हवाला देते हुए नकल नहीं देने की बात कही थी. जिस पर वकील ने लोक सेवक अधिनियम 1951 के तहत उसके अधिकार दिलाने के लिए एडीएम को कानूनी किताब दिखाई और कहा कि इस नियम के आधार पर नकल पाना मेरा अधिकार है.

वकील ने एडीएम को पढ़ाया कानून का पाठ

जानकारी के अनुसार मामला इंदौर की नहार शाह वली ट्रस्ट की एक शिकायत से जुड़ा है. जिसमें एडवोकेट सुनील को नकल नहीं मिलने पर उन्होंने एडीएम कैलाश वानखेड़े के सामने अधिनियम की धारा 30 का हवाला देते हुए लोक सेवक अधिनियम की पुस्तक रख दी. जिसे देखकर एडीएम भी चौंक गए.

एडवोकेट सुनील का कहना है कि नहार शाह वली पब्लिक ट्रस्ट के खिलाफ की गई शिकायत के तहत मुनव्वर शाह के वकील ने विभाग से ट्रस्ट और उसकी शिकायतों से जुड़े दस्तावेज की प्रमाणित प्रतिलिपि मांगी थी. जिसे नियमों का हवाला देकर विभाग और वरिष्ठ अधिकारियों ने देने से इनकार कर दिया था. जिसके बाद एडवोकेट को अधिकारियों के सामने कानून की किताब दिखाने के लिए मजबूर होना पड़ा. कई बार कानून की जानकारी नहीं होने से आम आदमी को अफसर और विभाग गुमराह कर परेशान करते हैं.

इंदौर। ट्रस्ट की शिकायत से जुड़े एक मामले में नकल नहीं देने पर प्रतिवादी के वकील ने एडीएम के सामने कानूनी किताब खोल कर रख दी. वकील के मुताबिक, अफसरों ने नियमों का हवाला देते हुए नकल नहीं देने की बात कही थी. जिस पर वकील ने लोक सेवक अधिनियम 1951 के तहत उसके अधिकार दिलाने के लिए एडीएम को कानूनी किताब दिखाई और कहा कि इस नियम के आधार पर नकल पाना मेरा अधिकार है.

वकील ने एडीएम को पढ़ाया कानून का पाठ

जानकारी के अनुसार मामला इंदौर की नहार शाह वली ट्रस्ट की एक शिकायत से जुड़ा है. जिसमें एडवोकेट सुनील को नकल नहीं मिलने पर उन्होंने एडीएम कैलाश वानखेड़े के सामने अधिनियम की धारा 30 का हवाला देते हुए लोक सेवक अधिनियम की पुस्तक रख दी. जिसे देखकर एडीएम भी चौंक गए.

एडवोकेट सुनील का कहना है कि नहार शाह वली पब्लिक ट्रस्ट के खिलाफ की गई शिकायत के तहत मुनव्वर शाह के वकील ने विभाग से ट्रस्ट और उसकी शिकायतों से जुड़े दस्तावेज की प्रमाणित प्रतिलिपि मांगी थी. जिसे नियमों का हवाला देकर विभाग और वरिष्ठ अधिकारियों ने देने से इनकार कर दिया था. जिसके बाद एडवोकेट को अधिकारियों के सामने कानून की किताब दिखाने के लिए मजबूर होना पड़ा. कई बार कानून की जानकारी नहीं होने से आम आदमी को अफसर और विभाग गुमराह कर परेशान करते हैं.

Intro:एंकर ट्रस्ट से जुड़े एक मामले में आवेदक के वकील को नकल न देने पर मामले में वकील ने एडीएम के सामने कानूनी किताब खोल कर रख दी वकील के मुताबिक अफसरों ने नियमों का हवाला देते हुए न करने देने की बात कही थी जिस पर वकील ने लोक सेवक अधिनियम 1951 के तहत उसके अधिकार दिलाने के लिए एडीएम को कानूनी किताब दिखाई और कहा इस नियम के आधार पर मेरा अधिकार है नकल पाना


Body:कानून की पेचीदगियों का लाभ लेते हुए कानून से खेलने वाले अफसरो पर उस वक्त चाल उल्टी पड़ जाती है जब उनका सामना कानून के जानकार और खासकर वकीलों से होता है कुछ इसी तरह का वाक्या मंगलवार को कलेक्टर कार्यालय में देखने को मिला जब एक वकील ने एडीएम को कानूनी किताब के जरिए आइना दिखा दिया मामला दर्शन इंदौर की नहार शाह वली ट्रस्ट की एक शिकायत से जुड़ा है जिसमें नकल न मिलने पर मंगलवार को मामले की शिकायत करने एडवोकेट सुनील वनवे ने एडीएम कैलाश वानखेड़े के सामने अधिनियम की धारा 30 का हवाला देते हुए लोक सेवक अधिनियम की पुस्तक रख दी जिसे देखकर भी एडीएम चौक गए


Conclusion:एडवोकेट संजय वनवे के मुताबिक नहार शाह वली पब्लिक ट्रस्ट के खिलाफ की गई शिकायत के तहत आवेदक मुनव्वर शाह के वकील ने विभाग से ट्रस्ट व उसकी शिकायतों से जुड़े दस्तावेज की प्रमाणित प्रतिलिपि यानी नकल मांगी जिसे नियमों का हवाला देकर विभाग व वरिष्ठ अधिकारियों ने देने से इनकार कर दिया जिसके बाद एडवोकेट अधिकारियों को कानून की किताब दिखाने को मजबूर हुआ आपको बता दें कि कई बार कानून की जानकारी ना होने से आम आदमी को अफसर व उसकी विभाग गुमराह कर परेशान करते हैं लेकिन वही जब मामला किसी कानून के जानकार के सामने आकर अटक जाता है तो वही होता है जो मंगलवार को हुआ बहरहाल इतने पर भी अधिवक्ता महोदय को नकल मिल जाए तो गनीमत होगी

बाइट सुनील वनवे एडवोकेट
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