इंदौर। मध्यप्रदेश में गर्मी का तापमान बढ़ते ही काला कोट पहनकर अदालतों में पैरवी करने वाले वकीलों की परेशानी देखते हुए उन्हें राज्य अधिवक्ता परिषद ने आखिरकार 3 माह तक कोर्ट के बिना ही पैरवी करने की इजाजत दे दी है. गौरतलब है इंदौर अभिभाषक संघ ने इस आशय की मांग राज्य अधिवक्ता परिषद से की थी. अभिभाषकों की ओर से इंदौर अभिभाषक संघ ने अपने मांग पत्र में कहा था कि मध्यप्रदेश राज्य अधिवक्ता परिषद मध्यप्रदेश के जिला न्यायालयों और उनके अधीनस्थ न्यायालयों में पैरवी करने की छूट प्रदान करती रही है, लेकिन इस वर्ष छूट सम्बन्धित अधिसूचना अभी तक जारी नहीं हुई है लिहाजा गर्मी के मद्देनजर वकीलों /अभिभाषकों को 15 अप्रैल 2023 से 15 जुलाई 2023 तक बिना काला कोट पहने पैरवी करने की छूट प्रदान की जाए.
गर्मी में वकीलों को राहत: मांग पत्र पर तत्काल कार्यवाही करते हुए मध्यप्रदेश राज्य अधिवक्ता परिषद जबलपुर ने काले कोट को गर्मी के दौरान नहीं पहनने की छूट प्रदान करते हुए 15 अप्रैल से 15 जुलाई तक सफेद शर्ट,काला/सफेद/धारीदार या ग्रे कलर का पेंट पहनकर और एडवोकेट बेंड बांधकर जिला न्यायालयों और उनके अधीनस्थ न्यायालयों में पैरवी कर सकेंगे. इंदौर अभिभाषक संघ इन्दौर के अध्यक्ष गोपाल कचोलिया अभिभाषक ने कचोलिया ने बताया प्रदेश के कई तहसीलों व जिलों में यह हालात है कि बैठने की जगह की तुलना में वकीलों की तादाद काफी ज्यादा है. ऐसे में उन्हें खुले में बैठना पड़ता है या तंग जगह में काम करना पड़ता है. खासकर बिजली गुल हो जाने की दशा में उनकी परेशानी और ज्यादा बढ़ जाती है. काउंसिल के इस निर्णय से प्रदेश के करीब एक लाख वकीलों को फायदा पहुंचेंगा.
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15 जुलाई तक राहत: मध्यप्रदेश राज्य अधिवक्ता परिषद जबलपुर के द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार मध्यप्रदेश के सभी जिला न्यायालयों में सभी अभिभाषकगण 15 अप्रैल 2023 से 15 जुलाई 2023 तक बिना काला कोट पहने पैरवी कर सकते हैं. भीषण-गर्मी को देखते हुए स्टेट बार काउंसिल ने प्रदेशभर के वकीलों को तीन माह के लिए काले कोट से छुट देने का फैसला लिया है. इसके लिए 15 अप्रेल से 15 जुलाई तक की तिथि निश्चित की गई है. हालांकि हाईकोर्ट व सुप्रीम कोर्ट में पैरवी के वक्त उन्हें यह छूट/राहत नहीं मिलेंगी.