इंदौर। हाई कोर्ट ने इंदौर नगर निगम व जिला प्रशासन पर ₹25 हजार की कास्ट लगाई है. बता दें पिछले दिनों एक याचिकाकर्ता ने निगम की कार्यप्रणाली को लेकर याचिका इंदौर हाई कोर्ट में लगाई थी. हाई कोर्ट ने भी संबंधित विभागों को जवाब पेश करने के लिए समय दिया था. लेकिन संबंधित विभागों ने हाई कोर्ट को समय पर जवाब पेश नहीं किया. इसके बाद कोर्ट ने नाराजगी व्यक्त करते हुए संबंधित विभागों को कास्ट लगाकर पूरे मामले में जल्द ही जवाब पेश करने का आदेश दिया है.
सीवरेज का मामला : इंदौर हाई कोर्ट में याचिकाकर्ता किशोर कोडवानी ने पिछले दिनों सीवरेज और नाला टेपिंग को लेकर एक याचिका लगाई थी. जिस पर लगातार इंदौर हाई कोर्ट में सुनवाई चल रही थी. वहीं सुनवाई के दौरान कोर्ट ने संबंधित विभाग इंदौर नगर निगम जिला प्रशासन व राज्य सरकार को अपना पक्ष रखने के लिए आदेश दिए थे. लेकिन 8 बार जवाब देने के आदेश देने के बाद भी कोर्ट के समक्ष संबंधित विभागों ने जवाब पेश नहीं किया. इस पर कोर्ट ने नाराजगी व्यक्त की और दोनों विभागों पर 25-25 हजार रुपए का जुर्माना ठोका.
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जल्द जवाब देने का आदेश : इसके साथ ही कोर्ट ने दोनों विभागों को जल्द जवाब पेश करने के आदेश दिए हैं. यह दूसरा मौका है जब कोर्ट ने नगर निगम पर कास्ट लगाई है. इसके पहले भी कोर्ट नगर निगम की कार्यप्रणाली को लेकर इस तरह की कास्ट के आदेश जारी कर चुका है. बता दें कि कोर्ट की सख्ती के बाद नगर निगम के काम करने के तरीके में कोई अंतर नहीं आ रहा है. भले ही सफाई के मामले में नगर निगम ने अपनी धाक जमाई है लेकिन शहर में सीवरेज को लेकर लगातार शिकायतें आती रहती हैं.