इंदौर। उज्जैन के महाकाल लोक में तेज आंधी व बारिश के कारण वहां लगी मूर्तियां टूट गई थीं. इस मामले को लेकर काग्रेस ने शिवराज सरकार पर घोटाला करने का आरोप लगाया. इसके बाद कांग्रेस नेता द्वारा जनहित याचिका इंदौर हाईकोर्ट में दायर की गई. इसमें सवाल उठाए गए कि जिस तरह से निर्माण कार्य महाकाल लोक को बनवाने के लिए होना चाहिए था, वैसा कार्य नहीं हुआ. करोड़ों रुपए का घोटाला महाकाल लोक को बनाने में किया गया है. कोर्ट ने याचिका पर सुनवाई की और इसे खारिज कर दिया.
सरकार ने जवाब पेश किया : सुनवाई के दौरान राज्य सरकार ने कोर्ट के समक्ष तर्क रखे. सरकार ने कोर्ट को बताया कि जिस व्यक्ति द्वारा इंदौर हाई कोर्ट में याचिका लगाई गई है, वह राजनीति से जुड़े हुए हैं. जो याचिका लगाई गई है, वह मात्र पब्लिसिटी स्टंट है. इस मामले में याचिकाकर्ता ने कोर्ट के समक्ष किसी तरह के कोई खास दस्तावेज पेश नहीं किए. जिसके चलते कोर्ट ने याचिका को खारिज कर दिया. कोर्ट द्वारा जैसे ही याचिका को खारिज किया गया तो बीजेपी नेता कांग्रेस पर हमलावर हो गए.
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बीजेपी व कांग्रेस के बीच बयानबाजी : बीजेपी प्रवक्ता नरेंद्र सलूजा ने इस मामले में कहा कि महाकाल लोक को लेकर झूठ फैला रही कांग्रेस को मुंह की खाना पड़ी है. कांग्रेस द्वारा दायर याचिका उच्च न्यायालय ने खारिज की. उम्मीद है कि अब कांग्रेस महाकाल लोक को लेकर झूठ नहीं फैलाएगी. वहीं, इस मामले में कांग्रेस नेता केके मिश्रा का कहना है कि भारी दबाव के चलते हाई कोर्ट ने इस याचिका को खारिज किया है. इस मामले में आर्डर देखने के बाद ही कुछ कह पाएंगे. कांग्रेस नेता केके मिश्रा ने ही इंदौर हाई कोर्ट में महाकाल लोक को लेकर याचिका लगाई थी.