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इंदौर में कड़ी सुरक्षा में खुले स्ट्रांग रूम, आज होगा हाई प्रोफाइल प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला, शराब बिक्री, जुलूस और रैली पर बैन

Madhya Pradesh Election Result 2023: आज रविवार 3 दिसंबर को सुबह 8 बजे मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव 2023 की मतगणना होगी. इंदौर में कड़ी सुरक्षा के बीच स्ट्रांग रूम खोले गए. इंदौर में 9 सीटों पर प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला किया जाएगा. सुरक्षा व्यवस्था को लेकर आज शहर में ड्राई डे घोषित किया गया है. वहीं जुलूस और रैली पर भी प्रतिबंध रहेगा.

Madhya Pradesh Election Result 2023
इंदौर में कड़ी सुरक्षा में खुले स्ट्रांग रूम
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : Dec 3, 2023, 7:47 AM IST

इंदौर। मध्य प्रदेश में आज विधानसभा चुनाव के परिणाम घोषित होने जा रहे हैं. इस बीच इंदौर में 9 विधानसभा क्षेत्र के परिणाम के लिए सुबह दबाव के बीच स्ट्रांग रूम के दरवाजे खोले गए. यहां आज 8:00 बजे से मतगणना का कार्य प्रारंभ होगा, जिसे लेकर इंदौर जिला निर्वाचन कार्यालय द्वारा व्यापक तैयारियां की गई हैं. शहर में आज ड्राई डे रखा गया है. लिहाजा शराब और नशे से संबंधित सभी दुकानें बंद रहेंगे. वहीं, विजय जुलूस और रैली जिला प्रशासन की अनुमति से ही निकाली जा सकेंगी, शहर के नेहरू स्टेडियम में स्थित स्ट्रांग रूम में मतगणना के लिये विधानसभा क्षेत्रवार 9 कक्ष तैयार किये गये हैं.

Madhya Pradesh Election Result 2023
इंदौर में कड़ी सुरक्षा में खुले स्ट्रांग रूम

9 विधानसभा में मतगणना: मतगणना के लिए आज सुबह 6 बजे स्ट्रांग रूम निर्वाचन में शामिल अधिकारियों, जनप्रतिनिधियों और उम्मीदवारों के प्रतिनिधियों की मौजूदगी में स्ट्रांग रूम खोला गया. सर्वप्रथम 8 बजे से डाक मतपत्रों की गिनती का कार्य प्रारंभ होगा. इसके बाद ईवीएम के माध्यम से मतों की गिनती प्रारंभ होगी. परिणाम जल्द प्राप्त हो सके इसके लिये टेबलों की संख्या बढ़ाई गई हैं. जिले में 9 विधानसभा क्षेत्रों में ईवीएम की मतों की गणना 145 टेबलों पर तथा डाक मतपत्रों की गिनती 37 टेबलों पर की जायेगी.

9 टेबलों पर डाक मतपत्रों की गिनती: पूर्व में 126 टेबलों पर ईवीएम के माध्यम से मतों की गणना की जाना थी, कुल 19 टेबलों की संख्या बढ़ाई गई है. इसी तरह डाक मतपत्रों की गिनती के लिये भी 28 टेबले बढ़ाई गई है. पूर्व में 9 टेबलों पर डाक मतपत्रों की गिनती की जाना थी. ईवीएम से विधानसभा क्षेत्र देपालपुर में 16, इंदौर-1 में 16, इंदौर-2 में 21, इंदौर-3 में 14, इंदौर-4 में 14, इंदौर-5 में 20, डॉ. अम्बेडकर नगर महू में 14, राऊ में 14 तथा विधानसभा क्षेत्र सांवेर में 16 टेबलों पर एक साथ मतों की गणना की जायेगी.

सांवेर में 20 चक्रों में मतों की गिनती पूरी होगी: इसी तरह विधानसभा क्षेत्र देपालपुर में 3 टेबलों पर डाक मतपत्रों की गिनती की जायेगी. इसी प्रकार डाक मतपत्रों की गिनती के लिये इंदौर-1, इंदौर-2, इंदौर-3, इंदौर-4, डॉ. अम्बेडकर नगर महू तथा सांवेर विधानसभा क्षेत्र में चार-चार टेबले लगायी गई हैं. इंदौर-5 तथा राऊ विधानसभा क्षेत्र के लिये डाक मतपत्रों की गिनती पांच-पांच टेबलों पर होगी. विधानसभा क्षेत्र देपालपुर में 18, इंदौर-1 में 20, इंदौर-2 में 15, इंदौर-3 में 14, इंदौर-4 में 16, इंदौर-5 में 19, डॉ. अम्बेडकर नगर महू में 19, राऊ में 23 तथा विधानसभा क्षेत्र सांवेर में 20 चक्रो में मतों की गिनती पूरी होगी.

शराब के शौकीन होंगे निराश: इंदौर जिले में मतगणना के दिन शुष्क दिवस घोषित किया गया है. इस दिन मदिरा की सभी दुकानें बंद रहेंगी. इस दौरान इंदौर जिले की समस्त कंपोजिट मदिरा दुकानें, आहारगृह यथा एफएल 2, 3, 4 एवं एफएल 6, 7, 8, 9, 10 ए एवं 10 बी, बी.-3, बी.-3 में एफएल-9क, वाईन के फुटकर बिक्री (रिटेल आउटलेट), एफएलएपीसी तथा देशी/विदेशी मद्य भाण्डागार को बन्द करने के आदेश दिये गये हैं. इस अवधि में मदिरा की दुकानें, होटल, रेस्टारेन्ट, क्लब एण्ड अन्य सेलिंग पाईंट/सर्विंग पाईंट आदि में किसी को भी शराब की बिक्री/सेवा करना पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा.

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बगैर अनुमति के सभा, धरना, प्रदर्शन, रैली नहीं: जिले में सुरक्षा लोक शांति एवं कानून व्यवस्था बनाये रखने हेतु कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी डॉ. इलैयाराजा टी ने दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 (1) के तहत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किये हैं. जारी आदेश के अनुसार बगैर अनुमति के धरना, प्रदर्शन, रैली, जुलूस आदि आयोजित नहीं की जा सकेंगी. साथ ही ध्वनि विस्तार यत्रों के उपयोग की अनुमति भी लेना होगी.

आदर्श संहिता का उल्लंघन करने पर कार्रवाई: जारी आदेश के अनुसार कोई भी व्यक्ति, समूह, संस्था आदि, सक्षम अधिकारी की अनुमति के बिना किसी भी स्थान पर सभा, धरना प्रदर्शन, जुलूस, वाहन/साधारण रैली आदि का आयोजन नहीं करेंगे. शासकीय/अशासकीय स्कूल मैदान/भवन, शासकीय कार्यालय के परिसर पर किसी भी प्रकार की राजनैतिक गतिविधि पूर्णत: प्रतिबंधित रहेगी. सोशल मीडिया जैस व्हाट्सअप, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम एवं अन्य माध्यम से कई समूहों द्वारा सामाजिक ताने-बाने को तोड़ने विभिन्न समुदायों के मध्य संघर्ष वैमनस्यता की स्थिति निर्मित करने के उद्देश्य से तरह-तरह के आदर्श आचरण संहिता का उल्लंघन करने वाले एवं अफवाह/भ्रमात्मक जानकारी वाली मैसेज, पिक्चर, ऑडियो-विडियो आदि के प्रसारण पर प्रतिबंध रहेगा. ताकि वर्गविभेद, नस्लीय भेद भाव या जातिगत घ्रणा को बढ़ावा देने व सामुदायिक उन्माद फैलाने की कोशिशों पर रोक लगाई जा सके.

इंदौर। मध्य प्रदेश में आज विधानसभा चुनाव के परिणाम घोषित होने जा रहे हैं. इस बीच इंदौर में 9 विधानसभा क्षेत्र के परिणाम के लिए सुबह दबाव के बीच स्ट्रांग रूम के दरवाजे खोले गए. यहां आज 8:00 बजे से मतगणना का कार्य प्रारंभ होगा, जिसे लेकर इंदौर जिला निर्वाचन कार्यालय द्वारा व्यापक तैयारियां की गई हैं. शहर में आज ड्राई डे रखा गया है. लिहाजा शराब और नशे से संबंधित सभी दुकानें बंद रहेंगे. वहीं, विजय जुलूस और रैली जिला प्रशासन की अनुमति से ही निकाली जा सकेंगी, शहर के नेहरू स्टेडियम में स्थित स्ट्रांग रूम में मतगणना के लिये विधानसभा क्षेत्रवार 9 कक्ष तैयार किये गये हैं.

Madhya Pradesh Election Result 2023
इंदौर में कड़ी सुरक्षा में खुले स्ट्रांग रूम

9 विधानसभा में मतगणना: मतगणना के लिए आज सुबह 6 बजे स्ट्रांग रूम निर्वाचन में शामिल अधिकारियों, जनप्रतिनिधियों और उम्मीदवारों के प्रतिनिधियों की मौजूदगी में स्ट्रांग रूम खोला गया. सर्वप्रथम 8 बजे से डाक मतपत्रों की गिनती का कार्य प्रारंभ होगा. इसके बाद ईवीएम के माध्यम से मतों की गिनती प्रारंभ होगी. परिणाम जल्द प्राप्त हो सके इसके लिये टेबलों की संख्या बढ़ाई गई हैं. जिले में 9 विधानसभा क्षेत्रों में ईवीएम की मतों की गणना 145 टेबलों पर तथा डाक मतपत्रों की गिनती 37 टेबलों पर की जायेगी.

9 टेबलों पर डाक मतपत्रों की गिनती: पूर्व में 126 टेबलों पर ईवीएम के माध्यम से मतों की गणना की जाना थी, कुल 19 टेबलों की संख्या बढ़ाई गई है. इसी तरह डाक मतपत्रों की गिनती के लिये भी 28 टेबले बढ़ाई गई है. पूर्व में 9 टेबलों पर डाक मतपत्रों की गिनती की जाना थी. ईवीएम से विधानसभा क्षेत्र देपालपुर में 16, इंदौर-1 में 16, इंदौर-2 में 21, इंदौर-3 में 14, इंदौर-4 में 14, इंदौर-5 में 20, डॉ. अम्बेडकर नगर महू में 14, राऊ में 14 तथा विधानसभा क्षेत्र सांवेर में 16 टेबलों पर एक साथ मतों की गणना की जायेगी.

सांवेर में 20 चक्रों में मतों की गिनती पूरी होगी: इसी तरह विधानसभा क्षेत्र देपालपुर में 3 टेबलों पर डाक मतपत्रों की गिनती की जायेगी. इसी प्रकार डाक मतपत्रों की गिनती के लिये इंदौर-1, इंदौर-2, इंदौर-3, इंदौर-4, डॉ. अम्बेडकर नगर महू तथा सांवेर विधानसभा क्षेत्र में चार-चार टेबले लगायी गई हैं. इंदौर-5 तथा राऊ विधानसभा क्षेत्र के लिये डाक मतपत्रों की गिनती पांच-पांच टेबलों पर होगी. विधानसभा क्षेत्र देपालपुर में 18, इंदौर-1 में 20, इंदौर-2 में 15, इंदौर-3 में 14, इंदौर-4 में 16, इंदौर-5 में 19, डॉ. अम्बेडकर नगर महू में 19, राऊ में 23 तथा विधानसभा क्षेत्र सांवेर में 20 चक्रो में मतों की गिनती पूरी होगी.

शराब के शौकीन होंगे निराश: इंदौर जिले में मतगणना के दिन शुष्क दिवस घोषित किया गया है. इस दिन मदिरा की सभी दुकानें बंद रहेंगी. इस दौरान इंदौर जिले की समस्त कंपोजिट मदिरा दुकानें, आहारगृह यथा एफएल 2, 3, 4 एवं एफएल 6, 7, 8, 9, 10 ए एवं 10 बी, बी.-3, बी.-3 में एफएल-9क, वाईन के फुटकर बिक्री (रिटेल आउटलेट), एफएलएपीसी तथा देशी/विदेशी मद्य भाण्डागार को बन्द करने के आदेश दिये गये हैं. इस अवधि में मदिरा की दुकानें, होटल, रेस्टारेन्ट, क्लब एण्ड अन्य सेलिंग पाईंट/सर्विंग पाईंट आदि में किसी को भी शराब की बिक्री/सेवा करना पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा.

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बगैर अनुमति के सभा, धरना, प्रदर्शन, रैली नहीं: जिले में सुरक्षा लोक शांति एवं कानून व्यवस्था बनाये रखने हेतु कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी डॉ. इलैयाराजा टी ने दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 (1) के तहत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किये हैं. जारी आदेश के अनुसार बगैर अनुमति के धरना, प्रदर्शन, रैली, जुलूस आदि आयोजित नहीं की जा सकेंगी. साथ ही ध्वनि विस्तार यत्रों के उपयोग की अनुमति भी लेना होगी.

आदर्श संहिता का उल्लंघन करने पर कार्रवाई: जारी आदेश के अनुसार कोई भी व्यक्ति, समूह, संस्था आदि, सक्षम अधिकारी की अनुमति के बिना किसी भी स्थान पर सभा, धरना प्रदर्शन, जुलूस, वाहन/साधारण रैली आदि का आयोजन नहीं करेंगे. शासकीय/अशासकीय स्कूल मैदान/भवन, शासकीय कार्यालय के परिसर पर किसी भी प्रकार की राजनैतिक गतिविधि पूर्णत: प्रतिबंधित रहेगी. सोशल मीडिया जैस व्हाट्सअप, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम एवं अन्य माध्यम से कई समूहों द्वारा सामाजिक ताने-बाने को तोड़ने विभिन्न समुदायों के मध्य संघर्ष वैमनस्यता की स्थिति निर्मित करने के उद्देश्य से तरह-तरह के आदर्श आचरण संहिता का उल्लंघन करने वाले एवं अफवाह/भ्रमात्मक जानकारी वाली मैसेज, पिक्चर, ऑडियो-विडियो आदि के प्रसारण पर प्रतिबंध रहेगा. ताकि वर्गविभेद, नस्लीय भेद भाव या जातिगत घ्रणा को बढ़ावा देने व सामुदायिक उन्माद फैलाने की कोशिशों पर रोक लगाई जा सके.

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