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युवक की हत्या करने वाले दो भाइयों को आजीवन कारावास, अदालत ने जुर्माना भी लगाया, साल भर चली सुनवाई के बाद फैसला

इंदौर जिला कोर्ट ने साल 2022 के हत्या के एक मामले में दो सगे भाइयों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. दोषियों पर जुर्माना भी लगाया गया है.

Life imprisonment
हत्या के मामले में सजा
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Published : Apr 2, 2023, 9:09 AM IST

इंदौर। जिला कोर्ट ने करीब साल भर चली सुनवाई के बाद हत्या के आरोपी दो भाइयों को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा से दंडित किया है. मामला इंदौर के हीरानगर थाना इलाके से जुड़ा है, जहां इन दोनों भाइयों ने एक युवक को चाकू मारा था.

पेट में चाकू मारकर की थी हत्या: इंदौर के हीरा नगर थाना इलाके के रहने वाले दीपक और गौरव वर्मा सगे भाई हैं. इनका पड़ोस में ही रहने वाले हर्ष और अक्षत से विवाद चल रहा था. करीब डेढ़ साल पहले दोनों पक्ष आमने-सामने आ गए. कहा-सुनी के बाद मारपीट शुरू हो गई. झड़प के दौरान दीपक और गौरव ने हर्ष के पेट में चाकू मार दिया और मौके से भाग निकले. इलाज के दौरान हर्ष ने अस्पताल में दम तोड़ दिया. पुलिस ने मुखबिर से मिली सूचना पर दीपक और गौरव को गिरफ्तार करने में कामयाबी हासिल कर ली.

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साल भर में सुनवाई पूरी: पुलिस ने दीपक और गौरव वर्मा के खिलाफ हत्या सहित विभिन्न धाराओं में प्रकरण दर्ज कर आरोपपत्र अदालत में पेश किया. सुनवाई के दौरान पुलिस ने साक्ष्य और गवाह कोर्ट के समक्ष प्रस्तुत किए. जिनके आधार पर कोर्ट ने साल भर में इस पूरे मामले की सुनवाई पूरी कर ली. न्यायाधीश ने फैसला सुनाते हुए दोनों सगे भाई- दीपक वर्मा और गौरव वर्मा को आजीवन कारावास की सजा से दंडित किया है. दोनों पर अर्थदंड भी लगाया गया है.

इंदौर। जिला कोर्ट ने करीब साल भर चली सुनवाई के बाद हत्या के आरोपी दो भाइयों को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा से दंडित किया है. मामला इंदौर के हीरानगर थाना इलाके से जुड़ा है, जहां इन दोनों भाइयों ने एक युवक को चाकू मारा था.

पेट में चाकू मारकर की थी हत्या: इंदौर के हीरा नगर थाना इलाके के रहने वाले दीपक और गौरव वर्मा सगे भाई हैं. इनका पड़ोस में ही रहने वाले हर्ष और अक्षत से विवाद चल रहा था. करीब डेढ़ साल पहले दोनों पक्ष आमने-सामने आ गए. कहा-सुनी के बाद मारपीट शुरू हो गई. झड़प के दौरान दीपक और गौरव ने हर्ष के पेट में चाकू मार दिया और मौके से भाग निकले. इलाज के दौरान हर्ष ने अस्पताल में दम तोड़ दिया. पुलिस ने मुखबिर से मिली सूचना पर दीपक और गौरव को गिरफ्तार करने में कामयाबी हासिल कर ली.

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साल भर में सुनवाई पूरी: पुलिस ने दीपक और गौरव वर्मा के खिलाफ हत्या सहित विभिन्न धाराओं में प्रकरण दर्ज कर आरोपपत्र अदालत में पेश किया. सुनवाई के दौरान पुलिस ने साक्ष्य और गवाह कोर्ट के समक्ष प्रस्तुत किए. जिनके आधार पर कोर्ट ने साल भर में इस पूरे मामले की सुनवाई पूरी कर ली. न्यायाधीश ने फैसला सुनाते हुए दोनों सगे भाई- दीपक वर्मा और गौरव वर्मा को आजीवन कारावास की सजा से दंडित किया है. दोनों पर अर्थदंड भी लगाया गया है.

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