इंदौर। शहर के वकीलों ने पॉक्सो एक्ट पर अपनी राय रखते हुए बताया कि ये एक बेहतर कानून है. इसके तहत आरोपियों को निश्चित रूप से सजा मिलती है. पॉक्सो एक्ट में आरोपी को जमानत भी नहीं मिलती है.
बता दें पॉक्सो एक्ट 2012 के तहत नाबालिगों के साथ होने वाले यौन अपराध और छेड़छाड़ के मामलों में कार्रवाई की जाती है. इस कानून में अलग-अलग अपराध के लिए अलग-अलग सजा तय की गई है. जिसका कड़ाई से पालन किया जाना भी सुनिश्चित किया गया है. इसमें 7 साल सजा से लेकर उम्रकैद और अर्थदंड भी लगाया जा सकता है.