इंदौर। इसी माह की एक जुलाई प्रतिबंधित की गई सिंगल यूज प्लास्टिक के उत्पादन, परिहवन, संग्रहण, वितरण, ब्रिकी व उपयोग पर प्रतिबंध के संबंध में शहर के प्लास्टिक उत्पादक, निर्माता व व्यापारिक एसोसिएशन के पदाधिकारियों के साथ आयोजित बैठक में नगर निगम आयुक्त प्रतिभा पाल ने निर्देश दिए. उन्होंने बताया कि केन्द्र व राज्य शासन के निर्देशानुसार प्लास्टिक वेस्ट मेनेजमेंट रूल्स 2016, 2021 व 2022 के नियम व संशोधन अनुसार सिंगल यूज प्लास्टिक के 17 आइटम्स के उत्पादन, परिवहन, संग्रहण, वितरण, ब्रिक्री, उपयोग पर पूर्णतः प्रतिबंध लगाया गया है.
प्रतिबंधित 17 आइटम्स के संबंध में विस्तार से चर्चा : बैठक में आयुक्त द्वारा प्लास्टिक विक्रेता, उत्पादक, निर्माताओं से प्रतिबंधित 17 आइटम्स के संबंध में विस्तार से चर्चा करते हुए आगामी 1 अगस्त 2022 से शहर में प्रतिबंधित सिंगल यूज प्लास्टिक के उत्पादन, निर्माण, विक्रय पर पूरी तरह से प्रतिबंध करने की बात कही. साथ ही नगर निगम द्वारा गठित टीम में स्वास्थ्य अधिकारी, सब इंजीनियर, सहायक राजस्व अधिकारी के माध्यम से रेंडमली प्लास्टिक उत्पादक व निर्माणकर्ता फैक्ट्री व कारखाने का निरीक्षण करने के संबंध में भी जानकारी दी गई. टीम द्वारा प्रतिबंधित सिंगल यूज प्लास्टिक आइटम्स पाये जाने पर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी.
सिंगल यूज प्लास्टिक निर्माता सहमत : आयुक्त ने बताया कि केन्द्र व राज्य शासन निर्देशानुसार प्लास्टिक प्लेट, ग्लास, स्ट्रॉ, चम्मच, कांटे और कप, प्लास्टिक पैकिंग आईटम, प्लास्टिक के आमंत्रण पत्र, 100 माइक्रोन से कम वाले प्लास्टिक और पीवीसी बैनर, सिगरेट के पैकेट, प्लास्टिक स्टिंक वाले ईयर बडर्स, गुब्बारो की प्लास्टिक स्टिक, प्लास्टिक झंडे, कैंडी और आइसक्रीम स्टिक, सजावट वाले थर्माकोल के साथ ही 17 प्रतिबंधित आइटम्स के उत्पादन व निर्माण ना करने के संबंध में आवश्यक दिशा-निर्देश दिये गये. इसके साथ ही सिंगल यूज प्लास्टिक के मानक स्तर के संबंध में भी उत्पादक व निर्माता से विस्तार से चर्चा की गई. चर्चा में उपस्थित सिंगल यूज प्लास्टिक के उत्पादक, निर्माता, विक्रेता आदि द्वारा भी 1 अगस्त 2022 से सिंगल यूज प्लास्टिक का निर्माण, विक्रय, परिवहन आदि नही करने पर अपनी सहमति दी गई. (Indore MP first single use plastic free city) (Action in Indore from August 1)