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Indore Rape Case: शादी का झांसा देकर हिंदू युवती से दोस्ती और रेप, कोर्ट ने नाबालिग से दुष्कर्म करने वाले को सुनाई 10 साल की सजा - दुष्कर्म करने वाले को सुनाई 10 साल की सजा

इंदौर की चंदन नगर पुलिस ने एक हिंदू युवती की शिकायत पर मुस्लिम युवक के खिलाफ रेप की धाराओं में प्रकरण दर्ज कर उसकी तलाश शुरू कर दी है. इसके अलावा एक अन्य मामले में कोर्ट ने एक युवक को नाबालिग को दुष्कर्म के आरोप में 10 साल की सजा सुनाई है.

Indore Chandan Nagar Police
इंदौर चंदन नगर पुलिस
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Published : Jun 25, 2023, 7:25 AM IST

इंदौर। देवास जिले की रहने वाली एक हिंदू युवती की मुलाकात फेसबुक के माध्यम से इंदौर के चंदन नगर क्षेत्र में रहने वाले इमरान से हुई थी. फेसबुक से हुई मुलाकात के बाद दोनों में आपस में जमकर बातचीत होने लगी और इसके बाद इमरान ने हिंदू युवती को शादी करने की बात का आश्वासन देकर मुलाकात करने के लिए इंदौर बुलाया. इसके बाद आए दिन दोनों इंदौर की विभिन्न होटलों में मुलाकात करते रहते थे, तो वही इमरान जल्द ही युवती को शादी करने का आश्वासन भी देता था, लेकिन इसी दौरान इमरान ने किसी एक अन्य युवती से शादी कर ली. जब इस बात की जानकारी युवती को लगी तो उसने पहले इमरान से विवाद किया तो इमरान ने यह आश्वासन दिया कि वह शादी के बाद भी उससे मुलाकात करते रहेगा, लेकिन यह बात युवती को नागवार गुजरी और उसने पूरे मामले की शिकायत चंदननगर पुलिस को कर दी. चंदननगर पुलिस ने आरोपी इमरान के खिलाफ दुष्कर्म सहित विभिन्न धाराओं में प्रकरण दर्ज कर उसकी तलाश शुरू कर दी है.

इंदौर कोर्ट ने दुष्कर्म के आरोपी को दी सजा: एक अन्य मामले में इंदौर की जिला कोर्ट ने नाबालिक के साथ में दुष्कर्म की घटना को अंजाम देने वाले आरोपी को कोर्ट ने 10 साल का कठोर कारावास की सजा से दंडित किया है. इंदौर जिला कोर्ट ने नाबालिग के साथ दुष्कर्म की घटना वाले आरोपी को 10 साल की सजा के साथ ही 4,000 के अर्थदंड से भी दंडित किया है. पूरी घटना इंदौर के परदेशीपुरा थाना क्षेत्र की है. परदेशीपुरा थाना क्षेत्र में रहने वाली नाबालिग के साथ में क्षेत्र में ही रहने वाले एक आरोपी नवीन ने उसके साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया. बताया जा रहा है कि पीड़िता अपने घर का कुछ काम से गई हुई थी, लेकिन वापस नहीं लौटी.

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नाबालिग से दुष्कर्म करने वाले को 10 साल की सजा: इसके बाद उसे विभिन्न जगह पर तलाशा तो क्षेत्र में रहने वाले कुछ लोगों ने इस बात की जानकारी दी कि नवीन उसे अपने साथ लेकर गया है. इसके बाद जब नवीन को तलाशा तो नाबालिग उसके साथ मिली. इसके बाद इस पूरे मामले में परिजनों ने पूरे मामले की शिकायत परदेशीपुरा पुलिस को दी. परदेसीपुरा पुलिस ने आरोपी नवीन के खिलाफ पास्को सहित दुष्कर्म सहित विभिन्न धाराओं में प्रकरण दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर कोर्ट के समक्ष पेश किया. सुनवाई के बाद कोर्ट ने इस पूरे मामले में आरोपी नवीन को 10 साल की कठोर सजा के साथ ही 4,000 के अर्थदंड से भी दंडित किया है.

इंदौर। देवास जिले की रहने वाली एक हिंदू युवती की मुलाकात फेसबुक के माध्यम से इंदौर के चंदन नगर क्षेत्र में रहने वाले इमरान से हुई थी. फेसबुक से हुई मुलाकात के बाद दोनों में आपस में जमकर बातचीत होने लगी और इसके बाद इमरान ने हिंदू युवती को शादी करने की बात का आश्वासन देकर मुलाकात करने के लिए इंदौर बुलाया. इसके बाद आए दिन दोनों इंदौर की विभिन्न होटलों में मुलाकात करते रहते थे, तो वही इमरान जल्द ही युवती को शादी करने का आश्वासन भी देता था, लेकिन इसी दौरान इमरान ने किसी एक अन्य युवती से शादी कर ली. जब इस बात की जानकारी युवती को लगी तो उसने पहले इमरान से विवाद किया तो इमरान ने यह आश्वासन दिया कि वह शादी के बाद भी उससे मुलाकात करते रहेगा, लेकिन यह बात युवती को नागवार गुजरी और उसने पूरे मामले की शिकायत चंदननगर पुलिस को कर दी. चंदननगर पुलिस ने आरोपी इमरान के खिलाफ दुष्कर्म सहित विभिन्न धाराओं में प्रकरण दर्ज कर उसकी तलाश शुरू कर दी है.

इंदौर कोर्ट ने दुष्कर्म के आरोपी को दी सजा: एक अन्य मामले में इंदौर की जिला कोर्ट ने नाबालिक के साथ में दुष्कर्म की घटना को अंजाम देने वाले आरोपी को कोर्ट ने 10 साल का कठोर कारावास की सजा से दंडित किया है. इंदौर जिला कोर्ट ने नाबालिग के साथ दुष्कर्म की घटना वाले आरोपी को 10 साल की सजा के साथ ही 4,000 के अर्थदंड से भी दंडित किया है. पूरी घटना इंदौर के परदेशीपुरा थाना क्षेत्र की है. परदेशीपुरा थाना क्षेत्र में रहने वाली नाबालिग के साथ में क्षेत्र में ही रहने वाले एक आरोपी नवीन ने उसके साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया. बताया जा रहा है कि पीड़िता अपने घर का कुछ काम से गई हुई थी, लेकिन वापस नहीं लौटी.

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नाबालिग से दुष्कर्म करने वाले को 10 साल की सजा: इसके बाद उसे विभिन्न जगह पर तलाशा तो क्षेत्र में रहने वाले कुछ लोगों ने इस बात की जानकारी दी कि नवीन उसे अपने साथ लेकर गया है. इसके बाद जब नवीन को तलाशा तो नाबालिग उसके साथ मिली. इसके बाद इस पूरे मामले में परिजनों ने पूरे मामले की शिकायत परदेशीपुरा पुलिस को दी. परदेसीपुरा पुलिस ने आरोपी नवीन के खिलाफ पास्को सहित दुष्कर्म सहित विभिन्न धाराओं में प्रकरण दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर कोर्ट के समक्ष पेश किया. सुनवाई के बाद कोर्ट ने इस पूरे मामले में आरोपी नवीन को 10 साल की कठोर सजा के साथ ही 4,000 के अर्थदंड से भी दंडित किया है.

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