इंदौर। इंदौर के आजाद नगर थाना क्षेत्र में रहने वाली एक हिंदू महिला अपनी अपनी दो बेटियां को लेकर एक मुस्लिम व्यक्ति के साथ निकाह कर रहने लगी. इसके बाद 8 दिसंबर 2022 को 14 वर्षीय महिला की नाबालिग बेटी घर से भागकर अपनी दादी के घर पर आ गई. उसने दादी से कहा कि उसे मम्मी के पास अच्छा नहीं लग रहा है. उसे दादी के पास रहना है. नाबालिग ने कुछ दिनों बाद दादी को रोते हुए बताया कि 6 दिसंबर 2020 को जब घर पर अकेली थी और मम्मी नानी के यहां गई थी और छोटी बहन बाहर खेल रही थी, तभी उसके साथ सौतेले मुस्लिम पिता ने गंदी हरकत की.
आरोपी के साथी ने भी की गंदी हरकत : नाबालिग ने बताया कि थोड़ी देर बाद पास में ही रहने वाला दूसरा मुस्लिम अंकल भी आ गया और उसने भी छेड़छाड़ कर गलत हरकत शुरू कर दी. जिससे वह काफी घबरा गई और भागकर अपनी दादी के वहां पर चली आई. इसके बाद नाबालिग ने दादी के साथ आकर आजाद नगर थाने पर विभिन्न धाराओं में प्रकरण दर्ज करवाया. पुलिस ने आरोपी सौतेले पिता व उसके साथी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया. गंभीर अपराध घटित होने के कारण जेल में बंद दोनों आरोपियों की जमानत नहीं हो पा रही थी. इसलिए आरोपियों के रिश्तेदारों ने फरियादी पर केस वापस लेने के लिए दबाव बनाया. दादी के मना करने पर आरोपी के मामा व मामी ने जान से मारने की धमकी दी. इसके बाद आरोपी के मामा-मामी और अज्ञात लोगों के खिलाफ सांवेर में प्रकरण दर्ज किया गया.
ये खबरें भी पढ़ें... |
हाईकोर्ट में पेश हुई नाबालिग : इस मामले को लेकर नाबालिग की मां ने इंदौर हाई कोर्ट में बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका दायर की. याचिका में आरोप लगाया कि नाबालिग बेटी का अपहरण उसकी दादी व अन्य लोगों ने किया. हाईकोर्ट की युगल पीठ ने इस पर गृह मंत्रालय के सचिव, डिप्टी कमिश्नर, थाना प्रभारी, नाबालिग को नोटिस जारी कर जवाब पेश करने को कहा. इस पर पुलिस नाबालिग को अपनी कस्टडी में लेकर इंदौर हाई कोर्ट पहुंची, जहां नाबालिग ने रोते हुए बताया कि उसकी मां मुस्लिम व्यक्ति के साथ रहती है. जिसने उसका शारीरिक शोषण किया है. हाईकोर्ट ने नाबालिग से पूछा कि क्या वह अपनी मां के साथ रहना चाहती है तो उसने रोते हुए कहा कि अगर उसे उसकी मां के साथ भेजा गया तो वह खुद को सुरक्षित नहीं रख पाएगी. फिलहाल वह हॉस्टल में रह रही है, जहां बहुत सुरक्षित महसूस करती है. युगलपीठ ने सुनवाई के बाद नाबालिग को हॉस्टल में ही रहने को अनुमति दी.