इंदौर। पीड़ित परिवार द्वारा दर्ज की गई शिकायत के अनुसार लड़की सितंबर में मदरसे में शामिल हुई थी. आरोपी शिक्षक ने कथित तौर पर उसे एक कमरे में बुलाकर गलती से छुआ. इस हफ्ते की शुरुआत में जब पीड़िता अन्य छात्रों के साथ कक्षाओं के बाद मदरसे से निकल रही थी, तब भी आरोपी ने उसका दाहिना हाथ पकड़ लिया और उसे गलत तरीके से छुआ.
शिक्षक के परिजनों ने मारपीट की : पुलिस के अनुसार शिक्षक की हरकत से घबराई बच्ची ने अपने माता-पिता को आपबीती सुनाई. जब उसके पिता दो अन्य रिश्तेदारों के साथ शिक्षक के घर पहुंचे तो उसके बेटों ने कथित तौर पर लड़की के पिता और उसके चाचा पर लोहे की रॉड से हमला किया और उन्हें घायल कर दिया.
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पुलिस ने केस दर्ज किया : चंदननगर पुलिस स्टेशन निरीक्षक अभय नेमा ने बताया कि भारतीय दंड संहिता की धारा 354 (किसी महिला पर हमला या आपराधिक बल का प्रयोग) और यौन अपराधों के खिलाफ बच्चों के संरक्षण (POCSO) अधिनियम के प्रासंगिक प्रावधानों के तहत अपराध दर्ज किया गया. मामले की जांच चल रही है. जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार किया जाएगा. (पीटीआई)
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